मंडी। चैक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को छह माह के कारावास और 1,10,000 रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुवीर सिंह के न्यायलय ने बल्ह तहसील के डडौर निवासी जयदेव पुत्र नरपत सैनी की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर जिला कुल्लू की मनाली तहसील के नगर निवासी संत कुमार उर्फ संत राम पुत्र तेज राम को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
अधिवक्ता कमल सैनी के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार निजी कंट्रेक्टर के रूप में काम करने वाले आरोपी संत राम ने कुल्लू जिला में ठेकेदारी का काम लिया हुआ था। जिसके लिए आरोपी संत राम ने शिकायतकर्ता जय देव सैनी की जेसीबी एक्सकेवेटर मशीन को काम करने के लिए 1,10,000 प्रति माह के किराए पर लिया था। आरोपी ने मशीन के किराए का भुगतान करने के लिए शिकायतकर्ता को एक चैक दिया था।
जब उन्होने इस चैक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। जिसके चलते शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके आरोपी को राशि अदा करने को कहा था। लेकिन आरोपी के राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके अभियोग चलाया था।
शिकायत की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता जय देव सैनी का देहांत हो जाने के कारण उनकी उतराधिकारी शांता कुमारी सैनी के माध्यम से मामले की पैरवी की जा रही थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
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