मंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वीरवार को जागर और पंडोह पंचायतों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये गये।
शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला प्राधिकरण के सचिव मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने लोगों को विभिन्न कानूनों और मुफत कानूनी सहायता सहित अन्य प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि मनरेगा से महिलाओं की आर्थिकी मजबूत हुई है। जबकि घरेलू
हिंसा अधिनियम जैसे कानूनों से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि कानून की यह अवधारणा है कि कोई भी व्यक्ति न्याय हासिल करने से किसी आधार पर वंचित नहीं रहना चाहिए। जिसके लिए एक लाख रूपये से नीचे की आमदनी वाले सभी लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अपंग तथा अन्य कई वर्गों को मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। यह सहायता प्राप्त करने के
लिए संबंधित उपमंडल के न्यायिक दंडाधिकारी तथा जिला में मुखय न्यायिक दंडाधिकारी को सादे कागज पर अपने विवाद के बारे में थोडी से जानकारी देकर अर्जी दी जा सकती है।
इन शिविरों में अधिवक्ता समीर कश्यप, कमल सैनी, राहुल अवस्थी ने भी शिविर में आए लोगों को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी और उन्हे जागरूक किया। विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने और लोगों को कानूनी पहलुओं से
अवगत करवाने पर जागर पंचायत की प्रधान मीरा और पंडोह पंचायत के प्रधान नरेश कुमार ने जिला विधिक प्राधिकरण, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी तथा अधिवक्ताओं का स्वागत और धन्यावाद किया। पंडोह पंचायत शिविर में महिला मंडल और सामाजिक कार्यकर्ता बालक राम भी मौजूद रहे।
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