Saturday, 20 September 2014

निशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठाएं लोग


मंडी। सदर उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को ग्राम पंचायत बिजणी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने की। इस अवसर पर उन्होने लोगों से प्राधिकरण की ओर से दी जा रही मुफत कानूनी सहायता का समुचित उपयोग करने का आहवान किया। उन्होने कहा कि मनरेगा जैसे कानूनों से जहां महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। वहीं पर घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे कानूनों के लागू होने से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। जिससे पुरूष प्रधान समाज में महिलाएं भी अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ रही हैं। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि कोई व्यक्ति न्याय हासिल करने के अधिकार से किसी भी आधार पर वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए प्राधिकरण में मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया। जिसके तहत एक लाख रूपये से नीचे की आमदनी वाले सभी लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अपंग तथा अन्य कई वर्गों को मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। जेल में विचाराधीन बंदियों के अलावा अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ मुकदमा करना चाहता है तो उसे भी मुफत सहायता प्रदान की जाती है। उन्होने बताया कि यह सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित उपमंडल के न्यायिक दंडाधिकारी या मुखय न्यायिक दंडाधिकारी को सादे कागज पर अपने विवाद के बारे में जानकारी देकर अर्जी दी जाती है। शिविर में अधिवक्ता समीर कश्यप ने मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और उपभोक्ता अधिनियम के बारे में जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता कमल सैनी नेे महिलाओं के अधिकारों और घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। बिजणी पंचायत के प्रधान रणवीर सिंह ठाकुर ने मुखय न्यायिक दंडाधिकारी तथा अधिवक्ताओं का शिविर में आकर विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए आभार व्यक्त किया। शिविर में पंचायत सचिव, वार्ड मेंबर, महिला मंडल तथा स्थानीय पंचायत के निवासी मौजूद थे। इधर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को बल्ह क्षेत्र की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुममी और सयांजी में छात्रों को कानून का पाठ पढाया। इस मौके पर अधिवक्ता प्रदीप शर्मा और खेमराज ठाकुर ने छात्रों को मौलिक कर्तव्य, अधिकार, कानूनी सहायता, घरेलु हिंसा अधिनियम और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी।

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