Thursday, 25 June 2015

चेक बाउंस के दोषी को कारावास, सवा लाख जुर्माना


मंडी। चैक बाउंस के आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उसे छह माह के साधारण कारावास और 1,15,000 रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा के न्यायलय ने सदर तहसील के डडौर (ढाबण) निवासी तेज सिंह पुत्र मुन्नी लाल की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर खियूरी (बगगी) निवासी सुरेन्द्र कुमार पुत्र बृज लाल को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता अमर सिंह ठाकुर के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी सुरेन्द्र ने उधार चुकाने के लिए शिकायतकर्ता तेज सिंह को 80,000 रूपये का एक चैक जारी किया था। जब उन्होने चैक बैंक में लगाया तो आरोपी का खाता भुगतान के लिए बंद होने के कारण यह बाउंस हो गया था। जिस पर शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके राशि अदा करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि अदा न करने पर उन्होने निगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पर आरोपी के धोखा देने के कारण शिकायतकर्ता को हुई परेशानी और यंत्रणा के बदले उक्त हर्जाना राशि भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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