Monday, 22 June 2015

चेक बाउंस मामले में छह माह का कारावास


मंडी। चैक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को छह माह के साधारण कारावास और छह लाख रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा के न्यायलय ने बल्ह के चडयारा (गुटकर) निवासी राकेश कुमार पुत्र चंडी प्रसाद की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर रवि नगर निवासी मनोज कुमार पुत्र रोशन लाल को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता मनोज गुलेरिया के माध्यम से निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी मनोज कुमार ने शिकायतकर्ता राकेश कुमार से 4,80,000 रूपये की राशि केबल का व्यापार शुरू करने के लिए ली थी। इस उधार को चुकाने के लिए आरोपी ने उन्हे एक चैक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब यह चैक भुगतान के लिए अदालत में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। ऐसे में उन्होने आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके राशि अदा करने को कहा था। लेकिन न तो नोटिस का जवाब ही दिया गया और न ही राशि लौटाई गई। जिसके चलते शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर करके यह अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास की सजा के साथ साथ शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी और यंत्रणा को देखते हुए हर्जाना राशि भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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