मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,40,583 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में दस हजार रूपये हर्जाना और
पांच हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्या और सदस्य आकाश शर्मा ने नरेश एंटरप्राइजिस के मालिक सदर तहसील के दौंधी (नागचला) निवासी नरेश
कुमार के पक्ष में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि की अदायगी 6 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता मुकेश सैनी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता
ने जीविका कमाने के लिए अर्थ मूविंग इक्विपमैंट (जेसीबी) खरीदी थी। उपभोक्ता ने जेसीबी को बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान 11 सितंबर 2012 को यह जेसीबी गांव
मठान्युल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उपभोक्ता ने पुलिस और बीमा कंपनी को इस दुर्घटना की सूचना दी थी। पधर पुलिस थाना ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। कंपनी की ओर से उपभोक्ता को वाहन
ठीक करने के बाद मुआवजे के लिए आवेदन करने को कहा गया था। लेकिन बाद में बीमा कंपनी ने वाहन के नुकसान का गल्त आकलन करके उपभोक्ता को कम राशि अदा की। जिसके चलते उपभोक्ता ने
कंपनी को नोटिस देकर मुआवजे का सही आकलन करने को कहा था। लेकिन कंपनी के कोई ध्यान न देने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी की दलील थी कि उन्होने सर्वेयर की रिर्पोट के आधार पर नुकसान का आकलन किया है। फोरम ने कहा कि सर्वेयर की रिर्पोट में नुकसान के आकलन के बारे में कोई कारण नहीं दिये गए हैं। ऐसे में रिर्पोट को आकलन का आधार नहीं माना जा सकता। जिसके चलते फोरम ने बीमा कंपनी की ओर से बकाया मुआवजा राशि को अदा न करने को सेवाओं में कमी मानते हुए यह राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये हैं। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी और यंत्रणा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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