पांच हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्या और सदस्य आकाश शर्मा ने नरेश एंटरप्राइजिस के मालिक सदर तहसील के दौंधी (नागचला) निवासी नरेश
कुमार के पक्ष में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि की अदायगी 6 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता मुकेश सैनी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता
ने जीविका कमाने के लिए अर्थ मूविंग इक्विपमैंट (जेसीबी) खरीदी थी। उपभोक्ता ने जेसीबी को बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान 11 सितंबर 2012 को यह जेसीबी गांव
मठान्युल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उपभोक्ता ने पुलिस और बीमा कंपनी को इस दुर्घटना की सूचना दी थी। पधर पुलिस थाना ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। कंपनी की ओर से उपभोक्ता को वाहन
ठीक करने के बाद मुआवजे के लिए आवेदन करने को कहा गया था। लेकिन बाद में बीमा कंपनी ने वाहन के नुकसान का गल्त आकलन करके उपभोक्ता को कम राशि अदा की। जिसके चलते उपभोक्ता ने
...sameermandi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment