
मंडी। मारपीट के चार आरोपियों को अदालत ने दो साल के साधारण कारावास और एक-एक हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपियों के जुर्माना राशि को समय पर अदा न करने की

सूरत में उन्हे पंद्रह-पंद्रह दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा के न्यायलय ने बल्ह क्षेत्र के बैहधार निवासी हरिशु उर्फ नरेश

कुमार, टेक चंद, भीम सिंह और खेम चंद के खिलाफ भादंस की धारा 341, 323, 325 और 506 के तहत क्रमश: एक माह, छह माह, दो साल व एक हजार रूपये जुर्माना और एक साल के साधारण

कारावास की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 जुलाई 2010 को सदर थाना पुलिस के मुखय आरक्षी धर्म चंद को सूचना मिली कि एक घायल को क्षेत्रीय अस्पताल

में भर्ती करवाया गया। इस पर पुलिस दल अस्पताल पहुंचा तो वहां मौजूद शिकायतकर्ता देव राज ने पुलिस को बताया कि गत दिवस वह और बलवंत टाटा सूमो वाहन में मंडी से बैहधार जा रहे थे। फोन

सुनने के लिए वह सडक के किनारे रूक हुए थेे। इसी बीच आरोपी वहां पर आए और उन्होने बलवंत के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने

शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला न्यायवादी विवेक डोगरा ने गवाहों और साक्ष्यों के

आधार पर अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ रास्ता रोकने, मारपीट करके गंभीर व साधारण चोटें पहुंचाने
और जान से मारने की धमकी देने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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