Saturday, 27 June 2015

नाबालिग से दुराचार मामले पर दोषी को सात साल कारावास


मंडी। नाबालिग छात्रा से दुराचार का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और 10,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जबकि पीडि़ता के पक्ष में पीडि़ता हर्जाना स्कीम के तहत 25000 रूपये और आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशि दस हजार बतौर हर्जाना अदा की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह के विशेष न्यायलय ने सरकाघाट तहसील के भटोह (मसेरन) गांव निवासी सन्नी पुत्र बलबीर कुमार के खिलाफ प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फरोम सेक्सुअल आफैंस(पोकसो) की धारा 4 व भादंस की धारा 376 और 342 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: सात साल और एक माह के कठोर कारावास दस हजार व एक हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि समय पर अदा न करने पर क्रमश: छह माह और सात दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार दस जमा एक में पढऩे वाली पीडि़त छात्रा दो दिसंबर 2013 को स्कूल बैग खरीदने के लिए सरकाघाट गई हुई थी। जहां पर आरोपी उसे मिला और उसने कहा कि अच्छी किस्म के बैग हमीरपुर में मिलते हैं। इसके बाद आरोपी उसे हमीरपुर ले गया। जहां बैग खरीदने के बाद आरोपी उसे हमीरपुर के अपने क्वाटर में ले गया और उससे दुराचार किया। अगले दिन आरोपी पीडिता को गुटकर स्थित अपने माता के पास ले गया। जहां आरोपी की माता ने उसे कहा कि बालिग होने पर वह आरोपी से उसकी शादी कर देगी। आरोपी की माता ने पीडि़ता की माता को उसके बारे में सूचित किया। पीडि़ता के परिजन उसे वापिस अपने घर ले आए। जहां पर पीडि़ता ने उन्हे इस घटना के बारे में बताया। ऐसे में परिजनों ने पुलिस थाना में प्राथमिकी दायर करवाई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 14 गवाहों के माध्यम से आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ पोकसो, दुराचार का अपराध संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पर पीडि़ता के पक्ष में हर्जाना राशि अदा करने का भी फैसला सुनाया है।
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