मंडी। कीमत से ज्यादा राशि वसूलना शराब विक्रेता को उस समय महंगा साबित हुआ जब उपभोक्ता फोरम ने उन्हे 20,000 रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया। वहीं पर विक्रेता को व्हीस्की को बोतल पर अधिक वसूले गए 15 रूपये ब्याज सहित अदा करने और 4000 रूपये शिकायत व्यय भी देने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों सत्याभामा व शिव सिंह ने मनाली तहसील के छियाल गांव निवासी इंद्रजीत ठाकुर पुत्र टिकम राम ठाकुर की शिकायत को उचित मानते हुए माल रोड स्थित एल-2 के विक्रेता मैसर्ज योगेश गुप्ता को उपभोक्ता के पक्ष में अधिक वसूली राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित लौटाने के आदेश दिये हैं। अधिवक्ता हरीश ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 23 अप्रैल 2011 को विक्रेता की दुकान से इंपिरियल ब्लू सुपिरियर व्हीस्की खरीदी थी। विक्रेता ने उनसे बोतल के असली मूल्य 245 रूपये के बजाय 260 रूपये वसूले थे। जिसका विक्रेता ने उन्हे बिल भी जारी किया था। उपभोक्ता ने हालांकि विक्रेता को असली कीमत के बारे में बताया भी था लेकिन कोई सुनवाई न होने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता ने खरीदी गई बोतल को पेश किया था। जिसमें अधिकतम मूल्य 245 रूपये लिखा हुआ है। बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलना न केवल गैरकानूनी है बल्कि सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार कार्यशैली को भी दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने विक्रेता को उक्त हर्जाना राशि अदा करने व अधिक वसूली गई राशि को ब्याज सहित लौटाने के अलावा शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।Wednesday, 2 April 2014
एमआरपी से महंगी शराब बेचने पर 20 हजार हर्जाना
मंडी। कीमत से ज्यादा राशि वसूलना शराब विक्रेता को उस समय महंगा साबित हुआ जब उपभोक्ता फोरम ने उन्हे 20,000 रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया। वहीं पर विक्रेता को व्हीस्की को बोतल पर अधिक वसूले गए 15 रूपये ब्याज सहित अदा करने और 4000 रूपये शिकायत व्यय भी देने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों सत्याभामा व शिव सिंह ने मनाली तहसील के छियाल गांव निवासी इंद्रजीत ठाकुर पुत्र टिकम राम ठाकुर की शिकायत को उचित मानते हुए माल रोड स्थित एल-2 के विक्रेता मैसर्ज योगेश गुप्ता को उपभोक्ता के पक्ष में अधिक वसूली राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित लौटाने के आदेश दिये हैं। अधिवक्ता हरीश ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 23 अप्रैल 2011 को विक्रेता की दुकान से इंपिरियल ब्लू सुपिरियर व्हीस्की खरीदी थी। विक्रेता ने उनसे बोतल के असली मूल्य 245 रूपये के बजाय 260 रूपये वसूले थे। जिसका विक्रेता ने उन्हे बिल भी जारी किया था। उपभोक्ता ने हालांकि विक्रेता को असली कीमत के बारे में बताया भी था लेकिन कोई सुनवाई न होने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता ने खरीदी गई बोतल को पेश किया था। जिसमें अधिकतम मूल्य 245 रूपये लिखा हुआ है। बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलना न केवल गैरकानूनी है बल्कि सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार कार्यशैली को भी दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने विक्रेता को उक्त हर्जाना राशि अदा करने व अधिक वसूली गई राशि को ब्याज सहित लौटाने के अलावा शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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At most of the wine shops in HP it is a regular practice that they charge more than MRP and refuge to provide bills for the same. Moreover you are most likly to get a bottle with tempered seal (wine quality compromised/altered) for which poor salesman always has universal truth " Babu Ji Kee Kareeyen Maalikaan Ne Taan Saanu Voohi 2-3 Haazar Dene Hai...." All please Try....
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