Sunday, 6 April 2014

वितिय कंपनी को 2,50,000 रूपये हर्जाना


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वितिय कंपनी को 30 के भीतर उपभोक्ता के पक्ष में 2,50,000 रूपये हर्जाना ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने बालीचौकी तहसील के कुकलाह (खोलानाल) निवासी टेक चंद पुत्र उतम राम की शिकायत को उचित मानते हुए महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाइनैंस सर्विस लिमिटेड की नेरचौक शाखा और मुमबई स्थित मुखय कार्यालय को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता मनीष भारद्वाज के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने जीविका कमाने के लिए टाटा सूमो ग्रांडे एल एक्स वाहन को कंपनी से वितिय सहायता लेकर खरीदा था। उपभोक्ता नियमित रूप से कंपनी को किस्तें जमा करवा रहा था। इसके अलावा उपभोक्ता ने अग्रिम राशि भी जमा करवाई थी। लेकिन मार्च 2012 में कंपनी ने कब्जे का नोटिस दिये बगैर बाहुबलियों की ताकत का प्रयोग करके वाहन को बलपूर्वक छीन लिया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि तथ्यों से साबित हुआ है कि कंपनी ने कानूनी प्रावधानों को अपनाए बगैर उपभोक्ता के वाहन को ताकत का प्रयोग करके छीना है। जो न केवल कंपनी की सेवाओं में कमी है बल्कि यह अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली को भी दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी और असुविधा के बदले उक्त हर्जाना राशि 30 दिनों में ब्याज सहित अदा करने के अलावा शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।

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