मंडी। सदर तहसील की प्राथमिक पाठशाला महीगलू की चौथी कक्षा की 9 वर्षिय छात्रा से दुराचार के आरोपी शिक्षक को अदालत ने 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच पीडित छात्रा की मेडिकल रिर्पोट में उससे दुराचार होने की पुष्टि हुई है। सोमवार को पधर थाना पुलिस ने तीन दिनों के पुलिस रिमांड के बाद मामले के आरोपी शिक्षक पुने राम उर्फ पुनु को अदालत के समक्ष पेश किया। जहां न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा के न्यायलय ने आरोपी से पुलिस तहकीकात शेष न होने के कारण उसे 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में उपजेल मंडी भेजने के आदेश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त पाठशाला में तैनात जेबीटी अध्यापक गांव काहरा (कमांद) गांव निवासी पुने राम उर्फ पुनु पुत्र धनी राम ने छात्रा के साथ पाठशाला परिसर में ही अश्लील हरकतें और दुराचार किया। इस घृणित कुकृत्य के बाद उक्त आरोपी अध्यापक ने छात्रा को परीक्षा में फेल कर देने की धमकी देकर इस बारे में किसी को न बताने के लिए कहा था। जिस पर पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ भादंस और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षक अधिनियम 2012 (पोकसो) के तहत मामला दर्ज करके हिरासत में ले लिया था। जिसे अदालत ने तीन दिन के पुलिस रिमांड में भेज कर सोमवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी से तहकीकात व बरामदगी संबंधी कार्यवाही पूरी कर ली है। वहीं पर पीडिता की मेडिकल रिर्पोट भी पुलिस को हासिल हो गई है। जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ ने पीडिता से दुराचार होने की पुष्टि की है। लेकिन इसके बारे में सही जानकारी एफएसएल को भेजे जाने वाले नमूनों के अंतिम परिणामों के बाद ही मिल सकेगी। इधर, पधर थाना प्रभारी भीम सेन ने आरोपी शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेजने के बारे में पुष्टि की है। उन्होने कहा कि पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद अब मेडिकल नमूनों को रासायनिक परिक्षण के लिए एफएसएल भेजा जा रहा है। Wednesday, 2 April 2014
दुराचार का आरोपी शिक्षक न्यायिक हिरासत में
मंडी। सदर तहसील की प्राथमिक पाठशाला महीगलू की चौथी कक्षा की 9 वर्षिय छात्रा से दुराचार के आरोपी शिक्षक को अदालत ने 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच पीडित छात्रा की मेडिकल रिर्पोट में उससे दुराचार होने की पुष्टि हुई है। सोमवार को पधर थाना पुलिस ने तीन दिनों के पुलिस रिमांड के बाद मामले के आरोपी शिक्षक पुने राम उर्फ पुनु को अदालत के समक्ष पेश किया। जहां न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा के न्यायलय ने आरोपी से पुलिस तहकीकात शेष न होने के कारण उसे 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में उपजेल मंडी भेजने के आदेश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त पाठशाला में तैनात जेबीटी अध्यापक गांव काहरा (कमांद) गांव निवासी पुने राम उर्फ पुनु पुत्र धनी राम ने छात्रा के साथ पाठशाला परिसर में ही अश्लील हरकतें और दुराचार किया। इस घृणित कुकृत्य के बाद उक्त आरोपी अध्यापक ने छात्रा को परीक्षा में फेल कर देने की धमकी देकर इस बारे में किसी को न बताने के लिए कहा था। जिस पर पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ भादंस और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षक अधिनियम 2012 (पोकसो) के तहत मामला दर्ज करके हिरासत में ले लिया था। जिसे अदालत ने तीन दिन के पुलिस रिमांड में भेज कर सोमवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी से तहकीकात व बरामदगी संबंधी कार्यवाही पूरी कर ली है। वहीं पर पीडिता की मेडिकल रिर्पोट भी पुलिस को हासिल हो गई है। जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ ने पीडिता से दुराचार होने की पुष्टि की है। लेकिन इसके बारे में सही जानकारी एफएसएल को भेजे जाने वाले नमूनों के अंतिम परिणामों के बाद ही मिल सकेगी। इधर, पधर थाना प्रभारी भीम सेन ने आरोपी शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेजने के बारे में पुष्टि की है। उन्होने कहा कि पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद अब मेडिकल नमूनों को रासायनिक परिक्षण के लिए एफएसएल भेजा जा रहा है।
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