Saturday, 4 July 2015

शिकावरी पंचायत का प्रधान भगौड़ा घोषित


  गोहर। चेक बांउस के एक मामले में कोर्ट से लगातार गैर हाजिर चल रहे ग्राम पंचायत शिकावरी के प्रधान परमदेव पुत्र नाजू राम को गोहर के न्यायिक दंडाधिकारी सूर्य प्रकाश की अदालत ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। अदालत ने स्थानीय पुलिस को आरोपी प्रधान को कोर्ट के समक्ष पेश करने की ताकीद दी है। गौरतलब है कि परमदेव के खिलाफ गोहर कोर्ट में चेक बाउंस का एक मामला चल रहा था। परमदेव ने रोशन लाल पुत्र दिले राम निवासी शिकावरी को 35 हजार रूपए का एक चेक दिया था जो बाउंस हो गया था, जिसपर रोशन लाल ने अधिवक्ता नारायण सिंह ठाकुर के माध्यम से गोहर कोर्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की थी। अदालत ने इस मामले में परमदेव को 18 सितंबर 2014 को दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा की अवधि तय करने के लिए 27 सितंबर 2014 की तारीख मुकर्रर की थी, जिसमें परमदेव कोर्ट में उपस्थित हुआ था। उसके बाद से वह लगातार कोर्ट से अनुपस्थित रहा। अधिवक्ता नारायण सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बार-बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी परमदेव अदालत में पेश नहीं हो रहा था इसलिए अदालत ने 25 जून 2015 को परमदेव को भगौड़ा करार दे दिया है।
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