Sunday, 5 July 2015

नाबालिग से दुराचार के दोषी को दस साल कैद

मंडी। नाबालिगा से दुराचार के आरोपी नेपाली नागरिक को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जबकि पीडिता के पक्ष में पीडिता हर्जाना स्कीम के तहत 25,000 और आरोपी से मिलने वाले जुर्माने की आधी राशि बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह के विशेष न्यायलय ने नेपाल के जिला बागमेल के भुटाहटी (हनुमान ढोंका) निवासी पदम सिंह पुत्र संत राम जो उपतहसील औट अंतर्गत खाई धार (थाची) में रह रहा था, के खिलाफ प्रोटेक्श आफ चिल्ड्रन फरोम सेक्सुअल आफैंस अधिनियम की धारा 5 (एम) और भादंस की धारा 376 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 जून 2013 को 12 साल की पीडिता गांव के स्थानीय निवासी योग राज के घर में पानी पी रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया और उससे दुराचार किया। इसी दौरान गांव की एक महिला वहां पर पहुंची। जिसने पीडिता को आरोपी के चंगुल से छुडवाया। पीडिता ने महिला और बाद में अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। जिस पर परिजनों ने औट पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 13 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पर पीडिता के पक्ष में पीडिता हर्जाना स्कीम और आरोपी से मिलने वाले जुर्माने की आधी राशि बतौर हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।
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