Wednesday, 8 July 2015

विक्रेता और कंपनी को मोबाइल की कीमत हर्जाना सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल निर्माता कंपनी और विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10,400 रूपये तीस दिनों के भीतर लौटाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उन्हे उपभोक्ता के पक्ष में तीन हजार रूपये हर्जाना और एक हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्या और सदस्य आकाश शर्मा ने सदर तहसील के बाडी गुमाणु निवासी अनिल ठाकुर पुत्र हेम सिंह की शिकायत को स्वीकारते हुए मंडी के सेरी बाजार-कालेज रोड पर स्थित विक्रेता चंदन इलैक्ट्रोनिक्स और माईक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी को यह राशि तीस दिनों के भीतर लौटाने का फैसला सुनाया है। इस राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर 5 प्रतिशत ब्याज दर सहित लौटाना होगा। अधिवक्ता राज कुमार शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से 2 सितंबर 2013 को 10,400 रूपये में माइक्रोमैक्स फोन खरीदा था। जिसकी एक साल की वारंटी दी गई थी। लेकिन तीन माह के बाद ही फोन की बैटरी में खराबी आ गई। उपभोक्ता ने जब विक्रेता से शिकायत की उन्हे कहा गया कि कुछ समय बाद इसे बदल दिया जाएगा। कुछ सप्ताह बाद उपभोक्ता जब फिर से विक्रेता के पास गया तो उन्हे एक माह बाद आने को कहा गया। उपभोक्ता एक बार फिर से विक्रेता के पास गया लेकिन बैटरी को नहीं बदला जा सका। उपभोक्ता को कहा गया कि मोबाइल की बैटरी मैक्रोमैक्स ने नहीं बनाई है और यह फोन अब प्रचलन में नहीं है। जिस पर उपभोक्ता ने उन्हे हैंडसैट बदलने को कहा। लेकिन विक्रेता के साफ इंकार कर देने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि निर्माता और विक्रेता ने कार्यवाही में भाग नहीं लिया। जिससे जाहिर होता है कि उन्हे उपभोक्ता की शिकायत के बारे में कुछ नहीं कहना है और उन्हे सब कुछ मान्य है। ऐसे में फोरम इस नतीजे पर पहुंचा कि विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को बेचे गए मोबाइल सैट में निर्माण से संबंधित खराबी थी। जिसके कारण इसे ठीक नहीं किया जा सका। फोरम ने निर्माता और विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में मोबाइल सैट की कीमत तीस दिनों के भीतर वापिस लौटाने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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