Thursday, 23 July 2015

नाबालिग से दुराचार के दोषी को दस साल कैद


मंडी। नाबालिगा से दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास और 11,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा पीडिता के पक्ष में पीडिता हर्जाना स्कीम के तहत 25,000 रूपये और आरोपी के जुर्माने की आधी राशि बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने सरकाघाट तहसील के दलोरी (नबाही) निवासी संतोष कुमार पुत्र लसिया राम के खिलाफ प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फरौम सेक्सुअल ओफैंस (पोकसो) अधिनियम की धारा 4, 9(एल) व भादंस की धारा 376 व 506 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: दस और एक साल की कठोर कारावास और दस हजार व एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि को समय पर अदा न करने की सूरत में क्रमश: एक साल और दो माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता वर्ष 2013 में 15 वर्ष की थी। उसने अपनी माता को बताया कि एक महिने पहले आरोपी ने उसके साथ दो बार दुराचार किया था। पीडिता की मानसिक क्षमता कमजोर है। आरोपी ने उसे 100 रूपये का नोट दिखाकर उसे मोबाइल पर अश्लील फिल्में दिखाई थी। इसके अलावा आरोपी की लडकी ही होने के लिए उसने पीडिता से लडका पैदा करने के लिए कहा था। यही नहीं आरोपी ने इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि पंचायत प्रधान ने इस मामले को दबाने की कोशीश की थी जिसके चलते समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी। लेकिन बाद में उपमंडलाधिकारी सरकाघाट को शिकायत देने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लिया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ नाबालिगा से दुराचार और उसे जान की मारने की धमकी देने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पर पीडिता के पक्ष में हर्जाना राशि अदा करने का भी फैसला सुनाया है।
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