मंडी। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से यहां के टारना मंदिर परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार ने की । इस अवसर पर उन्होने कहा कि इन साक्षरता शिविरों का उदेश्य लोगों को रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना होता है। उन्होने बताया कि शिविर के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाता है। उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों, अपंग, फैक्टरी मजदूरों और आपदा प्रभावित लोगों को मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। उसी तरह से सामान्य श्रेणी के लोगों को जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये और वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी आय दो लाख रूपये तक हो उनको भी मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। उन्होने कहा कि मुफत कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर आवेदन करना होता है। जिसके बाद लोगों को प्राधिकरण की ओर से वकील तथा कागजों व गवाहों का खर्चा दिया जाता है। इसके अलावा लोक अदालतों व मिडिएशन के माध्यम से भी मामलों के शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप और विनोद ठाकुर ने लोगों को सूचना के अधिकार, श्रम कानून, मोटर वाहन अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा अन्य कानूनी पहलुओं से अवगत करवाया। टारना मुहल्ला के पार्षद बंसी लाल ने वार्ड में इस शिविर को आयोजित करने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश तथा जिला विधिक प्राधिकरण का धन्यावाद किया। इस शिविर में करीब 100 स्थानीय वासियों ने भाग लिया।
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