Sunday, 29 May 2016

चेक बाउंस पर दो साल कैद, 14.5 लाख का हर्जाना



मंडी। चैक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को दो साल के साधारण कारावास और 14,50,000 रूपये हर्जाने का फैसला सुनाया है। हर्जाना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल के न्यायलय ने मैसर्ज बनारसी दास एंड संस के मालिक बल्ह क्षेत्र के बगगी निवासी हेम राज गुप्ता पुत्र बनारसी दास की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर पालमपूर के राजपूरा स्थित कौशल ट्रेडिंग कंपनी के विपिन सूद पुत्र कृष्ण लाल सूद को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता सुशील कपूर के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोपी को सीमेंट बेचा था। जिसके लिए आरोपी ने दो चैक जारी करके खरीदे गए सीमेंट की मूल्य राशि अदा की थी। शिकायतकर्ता ने जब यह चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाए तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गए। ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोपी को राशि का भुगतान करने के लिए 15 दिनों का नोटिस जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी ने न तो नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही राशि का भुगतान किया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोग चलाया था। इस मामले मेें शिकायतकर्ता की ओर से दो तथा आरोपी की ओर से पांच गवाहों ने अपने बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
...sameermandi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...