Saturday, 21 May 2016

महिला कर्मी से छेड़छाड़ के दोषी पंचायत सचिव को कैद


मंडी। महिला कर्मी से छेडछाड व मारपीट के आरोपी पंचायत सचिव को अदालत ने 6 महिने के साधारण कारावास और एक हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल के न्यायलय ने बल्ह क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिध्याणी के सचिव जोगिन्द्र पाल के खिलाफ भादंस की धारा 354-ए और 323 के तहत छेडखानी व मारपीट का अभियोग साबित होने पर क्रमश: 6 माह के साधारण कारावास और 1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम रोजगार सहायक के रूप में कार्यरत महिला कर्मी 19 दिसंबर 2011 को किसी कार्य के सिलसिले में नेरचौक स्थित ब्लॉक कार्यालय में गई हुई थी। कार्य पूरा करने के बाद जब वह अपने कार्यस्थल की ओर वापिस लौटने लगी तो इसी दौरान ग्राम पंचायत सिध्याणी में कार्यरत पंचायत सचिव ने उन्हे अपने मोटर साइकिल पर लिफट दी। सिध्याणी मार्ग पर लखवाण के नजदीक जंगल मोड के पास आरोपी ने मोटर साइकिल को रोक कर महिला से छेडखानी की। महिला के प्रतिकार करने पर आरोपी ने उससे बाजू से पकड कर मारपीट भी की। महिला के शोर मचाने पर मौका पर कुछ लोग पहुंचे लेकिन इस बीच आरोपी जंगल की ओर भाग गया। महिला ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। जिस पर एएसआई ओम प्रकाश ने मौका पर पहुंच कर कार्यवाही करते हुए महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राज रानी ठाकुर ने 9 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ छेडखानी और मारपीट का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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