
मंडी। चैक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और 2,00,000 रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुबीर सिंह के

न्यायलय ने सदर तहसील के खांदला (कुममी) निवासी रोशन लाल पुत्र मस्त राम की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर खियुरी अबाल (राजगढ) निवासी रमेश चंद पुत्र कुंदन लाल को उक्त

कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता जी पी गुलेरिया के माध्यम से निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट की धारा 138 के तहत अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी रमेश चंद ने अपने मकान

के निर्माण का कार्य शुरू किया था। जिसके लिए उन्हे पैसों की जरूरत थी। रमेश चंद ने शिकायतकर्ता रोशन लाल से दो लाख रूपये की राशि उधार ली थी। इस राशि को चुकाने के लिए आरोपी ने उन्हे एक चैक

जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब यह चैक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। जिस पर शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से

आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके राशि अदा करने को कहा था। इसके बावजूद भी आरोपी ने राशि अदा नहीं की। शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर करके अभियोग
चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त

कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।


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