Sunday, 10 August 2014

चेक बाउंस पर एक साल सजा, 4 लाख 70 हजार हर्जाना


मंडी। चैक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और 4,70,000 रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघूबीर सिंह के न्यायलय ने उपतहसील औट के टकोली (पनारसा) गांव निवासी विपिन शर्मा पुत्र ओम प्रकाश की शिकायत को उचित मानते हुए टकोली (पनारसा) निवासी ज्ञान चंद पुत्र भाग चंद को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ज्ञान चंद ने कंपनी के बिजनेस के लिए नवंबर 2011 में विपिन से 4,70,000 रूपये उधार लिये थे। आरोपी ने यह राशि दो माह में अदा करने का आश्वासन दिया था। इस उधार को चुकता करने के लिए आरोपी ने विपिन को एक चैक जारी किया था। जब विपिन ने इस चैक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके राशि अदा करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी के राशि अदा न करने पर उन्होने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।

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