Tuesday, 12 August 2014

चेक बाउंस, एक साल की सजा


मंडी। चैक बाउंस के आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उसे एक साल के साधारण कारावास और 3,00,000 रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघूवीर सिंह के न्यायलय सदर तहसील के चंडयाल (गागल) निवासी गोवर्धन दास सैनी पुत्र लालू राम सैनी की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर टारना हिल्स के मैसर्ज नैना कंप्युटरस के मालिक प्रवीण कुमार पुत्र कुंदल लाल को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता राजेश कुमार के माध्यम से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट की धारा 138 के तहत दायर शिकायत के अनुसार आरोपी प्रवीण ने बिजनेस के लिए शिकायतकर्ता गोवर्धन दास से 22 अप्रैल 2002 को तीन लाख रूपये की शिकायत उधार ली थी। शिकायतकर्ता ने यह राशि आरोपी को चैक के माध्यम से अदा की थी। आरोपी ने इस उधार को चुकाने के लिए शिकायकर्ता को एक चैक जारी किया। शिकायतकर्ता ने जब इस चैक को भुगतान के लिए अपने बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस देकर राशि की अदायगी करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी के राशि को अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर की थी। शिकायत के आधार पर चलाए गए अभियोग का फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से आरोपी पर चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।

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