Thursday, 7 August 2014

फ्रुट कंपनी को 13.70 लाख देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने फ्रुट ट्रेडिंग कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में विक्रय किये गए सेबों की 13,70,000 रूपये मूल्य राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 10,000 रूपये हर्जाना और 4000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों सत्यभामा व शिव सिंह ने कुल्लू तहसील के छाकी (नगर) स्थित जमलू फ्रुट गार्डन के मालिक जीत राम पुत्र थानू राम की शिकायत को उचित मानते हुए उतर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की साहिबाबाद नयी सब्जी मंडी में स्थित करतार ट्रेडिंग कंपनी के मालिक चौधरी करतार सिंह को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत दर सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता ए एस ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता अपने बगीचे के फ्रुटों की खेप उक्त कंपनी के पास कमीशन के आधार पर बेचने के लिए भेजता था। साल 2013 के सीजन में उन्होने सेबों के 3681 नग जिनमें 1348 पेटियां और 2333 कार्टन शामिल थे की खेप अलग-2 तिथियों को कंपनी के पास बेचने के लिए भेजी थी। कंपनी ने सेबों की खेप मिलने के बाद इन्हे बेच दिया लेकिन उपभोक्ता को विक्रय रसीद नहीं जारी की। हालांकि कंपनी ने 3,00,00 रूपये उपभोक्ता के लडके के खाते में डाले थे लेकिन बकाया राशि की अदायगी कई बार प्रार्थना करने के बावजूद भी नहीं की। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के जवाब में कंपनी का कहना था कि उन्हे सेबों की खेप मिली थी लेकिन उन्हे राजीव नाम के व्यक्ति ने भेजा था और विक्रय किए गए सेबों की राशि उसके खाते में जमा कर दी गई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राशि उक्त व्यक्ति के खाते में डाली गई हो लेकिन कंपनी को सेब उपभोक्ता ने चालान के माध्यम से भेजे थे। ऐसे में विक्रय राशि किसी अन्य के खाते में कैसे डाली जा सकती है। कंपनी की यह कार्यप्रणाली उनकी सेवाओं में कमी को दर्शाती हैं। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये हैं। वहीं कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है। .

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