Friday, 29 August 2014

आरोपियों की रद्द की जाए जमानत


मंडी। ससुरालियों पर प्रताडना का मामला दर्ज होने के बावजूद मारपीट करने पर विवाहिता ने उनकी जमानत रद्द करने की गुहार लगाई है। विवाहिता ने जिला पुलिस अधीक्षक को अर्जी देकर कहा है कि आरोपियों की ओर से इस मामले के साक्ष्यों को प्रभावित करने और बयान से मुखरने के लिए दबाब बनाने की कोशीश की जा रही है। बल्ह क्षेत्र के कोठी गांव निवासी राजबाला ने बताया कि उनकी शादी साल 2012 में विनोद कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति और ससुराल वालों ने तंग करना शुरू कर दिया। इन प्रताडनाओं को लेकर उन्होने 6 जुलाई 2014 को आरोपी विनोद कुमार, हेमंत कुमार, गुमती देवी और नित्यानंद के खिलाफ भादंस की धारा 498-ए, 34 व 32 के तहत बल्ह थाना में दर्ज करवाई थी। विवाहिता ने बताया कि इस प्राथमिकी के कारण ही विगत 23 अगस्त को उक्त आरोपियों ने उनसे एक बार फिर से मारपीट की। इस बारे में भी बल्ह थाना पुलिस ने 25 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की है। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने यह मारपीट उन्हे प्रभावित करने के लिए की है और उन पर ब्यान से मुखरने के लिए दवाब बनाया जा रहा है। जो अदालत से दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। ऐसे में आरोपियों की जमानत को निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। इस मारपीट के बाद राजबाला अपने मायके लोहारा आ गई है। उसका कहना है कि एक साल की बेटी और सारा सामान अभी भी ससुराल वालों के पास है। विवाहिता ने जिला पुलिस अधीक्षक से बेटी और सामान ससुराल वालों से दिलवाने की भी प्रार्थना की है।

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