Thursday, 6 March 2014

चैक बाऊंस के आरोपी को एक साल कैद 4,36,000 रूपये हर्जाना


 मंडी। चैक बाऊंस के आरोपी को अदालत ने एक साल के साधारण कारावास और 4,36,000 रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुवीर सिंह के न्यायलय ने सुंदरनगर के डा. भीमराव अंबेदकर नगर (भोजपुर) निवासी तारा चंद पुत्र नवरात्रु राम की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर जेल रोड स्थित महालक्ष्मी सिक्योरिटिस के स्टाक ब्रोकर विनोद चौधरी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता अमर सिंह ठाकुर के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी विनोद कुमार को शिकायतकर्ता ब्रोकर होने के नाते जानता था। इसी जान पहचान के कारण आरोपी विनोद ने उनसे 4,36,000 रूपये की राशि फरवरी 2007 में उधार ली थी। इस राशि को चुकाने के लिए आरोपी ने उन्हे एक चैक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब इस चैक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो बैंक ने पेमेंट स्टाप होने के कारण चैक को बाउंस कर दिया था। ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस जारी करके 15 दिन में राशि की अदायगी करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी ने राशि नहीं लौटाई। ऐसे में शिकायतकर्ता ने निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत अदालत में शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना राशि अदा करने का फैसला सुनाया।  

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