मंडी। गैस सिलेंडर फट जाने पर जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,10,000 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा गैस वितरक की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 10,000 रूपये हर्जाना और 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्य सत्याभामा व शिव सिंह ने आनी तहसील के रिवाडी (दलाश) गांव निवासी धन सुख पुत्र केशव राम की शिकायत को स्वीकारते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। जबकि इंडियन आयल कारपोरेशन के आनी स्थित वितरक मैसर्ज मिश्रा एंटरप्राइजिस की सेवाओं में कमी की चलते उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना राशि की अदायगी का आदेश भी सुनाया। अधिवक्ता ए एस पसरिचा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त वितरक से लीपीजी का गैस कुनेक्शन लिया था। उपभोक्ता ने वितरक से 26 मई 2006 को एक भरा हुआ सिलेंडर लिया। यह सिलेंडर उक्त बीमा कंपनी के पास पंजीकृत था। जब उपभोक्ता ने सिलेंडर को गैस स्टोब से जोड कर बर्नर को जलाना चाहा तो सिलेंडर में आग लगने से यह फट गया। उपभोक्ता को मुहैया करवाए गए घटिया सिलेंडर के फट जाने के कारण घटित हुए इस हादसे के बारे में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। जबकि पंचायत को भी इस बारे में सूचित किया गया था। राजस्व विभाग ने घटना में मकान को 40 हजार रूपये और घर के सामान का 70 हजार रूपये नुक्सान होने का आकलन किया था। उपभोक्ता को मुआवजा राशि अदा न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता को खराब सिलेंडर की सप्लाई के कारण नुक्सान उठाना पडा जो वितरक की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने बीमा कंपनी को उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। जबकि वितरक की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। Sunday, 16 March 2014
सिलेंडर फटने पर वितरक को हर्जाना अदा करने के आदेश
मंडी। गैस सिलेंडर फट जाने पर जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,10,000 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा गैस वितरक की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 10,000 रूपये हर्जाना और 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्य सत्याभामा व शिव सिंह ने आनी तहसील के रिवाडी (दलाश) गांव निवासी धन सुख पुत्र केशव राम की शिकायत को स्वीकारते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। जबकि इंडियन आयल कारपोरेशन के आनी स्थित वितरक मैसर्ज मिश्रा एंटरप्राइजिस की सेवाओं में कमी की चलते उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना राशि की अदायगी का आदेश भी सुनाया। अधिवक्ता ए एस पसरिचा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त वितरक से लीपीजी का गैस कुनेक्शन लिया था। उपभोक्ता ने वितरक से 26 मई 2006 को एक भरा हुआ सिलेंडर लिया। यह सिलेंडर उक्त बीमा कंपनी के पास पंजीकृत था। जब उपभोक्ता ने सिलेंडर को गैस स्टोब से जोड कर बर्नर को जलाना चाहा तो सिलेंडर में आग लगने से यह फट गया। उपभोक्ता को मुहैया करवाए गए घटिया सिलेंडर के फट जाने के कारण घटित हुए इस हादसे के बारे में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। जबकि पंचायत को भी इस बारे में सूचित किया गया था। राजस्व विभाग ने घटना में मकान को 40 हजार रूपये और घर के सामान का 70 हजार रूपये नुक्सान होने का आकलन किया था। उपभोक्ता को मुआवजा राशि अदा न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता को खराब सिलेंडर की सप्लाई के कारण नुक्सान उठाना पडा जो वितरक की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने बीमा कंपनी को उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। जबकि वितरक की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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