Sunday, 30 March 2014

एल जी को नया फ्रीज देने के आदेश


 मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता और निर्माता को 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता के पक्ष में नया फ्रिज देने का फैसला सुनाया है। ऐसा न करने पर उन्हे फ्रिज की कीमत 9600 रूपये ब्याज सहित अदा करनी होगी। जबकि उनकी सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी देना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने सदर तहसील के नौरू (भंगरोटू) निवासी मान सिंह पुत्र जय देव की शिकायत को उचित मानते हुए नेरचौक स्थित सी एल मेहरा एंड संस और नयी दिल्ली के मथुरा रोड स्थित एल जी एलैक्ट्रोनिक्स को उपभोक्ता के पक्ष में नया फ्रिज देने या इसकी उक्त मूल्य राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता एस के आर्य के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उन्होने विक्रेता से फ्रिज खरीदा था। जिसकी पांच साल की वारंटी थी। लेकिन मात्र छह महीने के भीतर ही फ्रिज ने काम करना बंद कर दिया। उपभोक्ता ने विक्रेता को इस बारे में सूचित किया था। लेकिन फ्रिज को ठीक नहीं किया जा सका। ऐसे में उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने विक्रेता और निर्माता के वारंटी अवधि में फ्रिज ठीक न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त फैसला सुनाया। इधर, एक अन्य शिकायत के फैसले को लागू करने के लिए मंडी के अस्पताल रोड स्थित अन्नपूर्णा बेकर के दीना नाथ पुत्र गोविंद राम की ओर से दायर इजराय याचिका में फोरम ने वाहन विक्रेता साउली खड स्थित बहल मोटरस और निर्माता मध्यप्रदेश स्थित खार की आईशर कंपनी को उपभोक्ता के वाहन का गियर बॉक्स 15 दिनों में बदलने और ऐसा न करने पर 40 दिनों के कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता सतीश कौशल के माध्यम से फोरम में दायर याचिका के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से निर्माता का बनाया हुआ वाहन खरीदा था। लेकिन वाहन के गियर बॉक्स में खराबी आ जाने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने शिकायत का फैसला करते हुए उन्हे गियर बदलने के आदेश दिये थे। विक्रेता और निर्माता ने इस फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की थी। लेकिन आयोग ने फोरम के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद उपभोक्ता ने फोरम में फैसले को लागू करने के लिए इजराय याचिका दायर की थी। फोरम ने याचिका को स्वीकारते हुए वाहन का गियर बॉक्स 15 दिनों में बदलने के आदेश दिये हैं। ऐसा न करने पर विक्रेता और निर्माता को 40 दिनों के कारावास की सजा भुगतनी होगी।  

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