Sunday, 23 March 2014

चैक बाउंस के आरोपी को एक साल कैद एक लाख हर्जाना


मंडी। चैक बाउंस के आरोपी को अदालत ने एक साल के साधारण कारावास और एक लाख रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुवीर सिंह के न्यायलय ने हिमाचल ग्रामीण बैंक की गागल शाखा के प्रबंधक वीरेन्द्र चौहान की ओर से दायर शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर सदर तहसील के घट्टा (कुममी) गांव निवासी लुदर दत पुत्र फाहणु राम को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता किरण नरूला के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी लुदर दत ने ट्रांसपोर्ट लोन के तहत बैंक से वितिय सहायता प्राप्त की थी। बैंक और आरोपी के बीच लोन के बारे में दस्तावेज भी तैयार किये गए थे। लेकिन आरोपी दस्तावेज के मुताबिक अपने लोन एकाउंट को चला पाने में असमर्थ रहा। जिसके कारण वह बैंक को बकाया राशि अदा करने का देनदार हो गया। इसी बीच आरोपी ने बैंक को बकाया राशि की देनदारी के बदले एक लाख रूपये का चैक जारी किया। बैंक ने जब चैक को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। जिस पर बैंक ने आरोपी को डिमांड नोटिस जारी करके राशि का भुगतान 15 दिनों में करने को कहा था। लेकिन आरोपी के राशि अदा न करने पर बैंक ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ निगोशिएबल इन्सट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने उसे उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।

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