मंडी। दूषित कोल्ड ड्रिंक्स बेचना निर्माताओं को उस समय महंगा साबित हुआ जब जिला उपभोक्ता फोरम ने उन्हे
उपभोक्ता
के पक्ष में 30,000 रूपये हर्जाना राशि एक माह के भीतर अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा निर्माताओं को
उपभोक्ता
के पक्ष में 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने लडभडोल तहसील के गुलाणा (तुलाह) निवासी संजीव कुमार पुत्र इंद्र सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए कोल्ड ड्रिंक्स निर्माता पंजाब के फतेहगढ साहिब स्थित कंधारी बिवरेज लिमिटेड और महाराष्ट्र के पुणे स्थित हिंदोस्तान कोको कोला कंपनी को उक्त हर्जाना राशि एक माह में अदा करने के आदेश दिये हैं। ऐसा न करने पर उक्त हर्जाना राशि का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज सहित करना होगा। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 21 जून 2009 को स्थानिय विक्रेता से निर्माताओं द्वारा बनाए गए कोल्ड ड्रिंक फैंटा की चार बोतलें खरीदी थी। जब उपभोक्ता ने इन्हे खोलना चाहा तो उन्हे एक बोतल में कुछ अवांछित पदार्थ दिखाई दिये। जिस पर
उपभोक्ता
ने इस तथ्य को विक्रेता के ध्यान में लाया। विक्रेता ने उपभोक्ता को इस बारे में निर्माताओं से संपर्क करने को कहा।
उपभोक्ता
ने निर्माताओं को संपर्क करना चाहा लेकिन उन्होने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से यह साबित हुआ है कि उन्हे विक्रय की गई कोल्ड ड्रिंक्स दूषित थी। फोरम ने दूषित कोल्ड ड्रिंक्स बेचने को निर्माताओं की सेवाओं में कमी करार देते हुए इससे
उपभोक्ता
को हुई मानसिक परेशानी और यंत्रणा की एवज में उक्त हर्जाना राशि एक माह में अदा करने के साथ-साथ शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया। Friday, 21 March 2014
दूषित कोल्ड ड्रिंक्स बेचने पर 30 हजार हर्जाना
मंडी। दूषित कोल्ड ड्रिंक्स बेचना निर्माताओं को उस समय महंगा साबित हुआ जब जिला उपभोक्ता फोरम ने उन्हे
उपभोक्ता
के पक्ष में 30,000 रूपये हर्जाना राशि एक माह के भीतर अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा निर्माताओं को
उपभोक्ता
के पक्ष में 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने लडभडोल तहसील के गुलाणा (तुलाह) निवासी संजीव कुमार पुत्र इंद्र सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए कोल्ड ड्रिंक्स निर्माता पंजाब के फतेहगढ साहिब स्थित कंधारी बिवरेज लिमिटेड और महाराष्ट्र के पुणे स्थित हिंदोस्तान कोको कोला कंपनी को उक्त हर्जाना राशि एक माह में अदा करने के आदेश दिये हैं। ऐसा न करने पर उक्त हर्जाना राशि का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज सहित करना होगा। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 21 जून 2009 को स्थानिय विक्रेता से निर्माताओं द्वारा बनाए गए कोल्ड ड्रिंक फैंटा की चार बोतलें खरीदी थी। जब उपभोक्ता ने इन्हे खोलना चाहा तो उन्हे एक बोतल में कुछ अवांछित पदार्थ दिखाई दिये। जिस पर
उपभोक्ता
ने इस तथ्य को विक्रेता के ध्यान में लाया। विक्रेता ने उपभोक्ता को इस बारे में निर्माताओं से संपर्क करने को कहा।
उपभोक्ता
ने निर्माताओं को संपर्क करना चाहा लेकिन उन्होने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से यह साबित हुआ है कि उन्हे विक्रय की गई कोल्ड ड्रिंक्स दूषित थी। फोरम ने दूषित कोल्ड ड्रिंक्स बेचने को निर्माताओं की सेवाओं में कमी करार देते हुए इससे
उपभोक्ता
को हुई मानसिक परेशानी और यंत्रणा की एवज में उक्त हर्जाना राशि एक माह में अदा करने के साथ-साथ शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया।
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