Saturday, 15 March 2014

साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपी अभियोग बरी


मंडी। अगवा नाबालिगा से बहला फुसला कर दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है। जबकि इस अपराध में अपने बेटे का साथ देने के सह आरोपी पिता को भी अदालत ने बरी करने के आदेश दिये हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पदम सिंह ठाकुर के न्यायलय ने उपतहसील औट के थलाणा (बांधी) निवासी सोहन सिंह और उसके पिता टेक सिंह को भादंस की धारा 363, 366, 376 और 506 के तहत चलाए गए अभियोग के साबित न होने पर अदालत ने बरी करने का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता ने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि 18 मार्च 2012 को आरोपी सोहन सिंह उसे घर के बाहर मिला। आरोपी उसे बहला फुसला कर नेरचौक ले गया था। आरोपी सोहन सिंह ने उसे नेरचौक के होटल में ठहरा कर उससे दुराचार किया था। अगले दिन आरोपी उसे थलौट ले आया था जहां आरोपी के पिता की मौजूदगी में वह उसे रात के समय खेत में छोड कर चले गए थे। पीडिता के मुताबिक आरोपियों ने जाते-2 उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 17 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आर के शर्मा का कहना था कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित नहीं हुआ है क्योंकि गवाहों ने परस्पर विरोधी ब्यान अदालत के समक्ष दिये हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गए सबूतों से आरोपियों के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित नहीं हो पाया है। ऐसे में अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया है।

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