मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की मृत गाय की 23,000 रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 4000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने चच्योट तहसील के कुरपानी धार (केलोधार) निवासी नरेन्द्र सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि की अदायगी उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता आशीष शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी गाय को उक्त बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधि के दौरान गाय ऊंचाई से गिर जाने के कारण मर गई। उपभोक्ता ने गाय को पोस्टमार्टम कराकर इसके बारे में कंपनी को सूचित किया था। सूचना मिलने पर कंपनी का सर्वयर मौका पर आया था लेकिन बाद ने कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि मृत गाय को कंपनी की ओर से लगाया गया टैग गायब था। ऐसे में उपभोक्ता ने कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से यह कहा गया है कि गाय ऊंचाई से गिर कर मर गई थी। इस तथ्य को ग्राम पंचायत प्रधान ने भी अपने प्रमाण पत्र में जाहिर किया है कि गाय की मौत गिरने से हुई है। इससे यह माना जा सकता है कि गाय के कान में लगा हुआ टैग ऊंचाई से गिरने के कारण गिर गया हो। इसके अलावा बीमाकृत गाय का हुलिया चिकित्सा प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिर्पोट के साथ मेल खाता है। जिसके चलते फोरम ने माना कि मृत गाय वही थी जिसका बीमा उपभोक्ता ने कंपनी के पास करवाया था। इसलिए बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए जिममेवार है। फोरम ने बीमा कंपनी के मुआवजा राशि अदा न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। जबकि कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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