Monday 19 June 2017

दो महीने में पंचायत सचिव की विधवा को पेंशन दे विभागः ट्रिब्यूनल





मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने ग्रामीण विकास विभाग को पंचायत सचिव की विध्वा की पैंशन दो महिने में देने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा दो जेबीटी अध्यापकों के पक्ष में संशोधित वेतन भी देने के आदेश दिये हैं। ट्रिब्यूनल के सदस्य डी के शर्मा ने मंडी सर्किट के दौरान ग्रामीण विकास विभाग को डरबाड (धर्मपूर) निवासी अत्री देवी पत्नी बेली राम के पक्ष में दो माह के भीतर पैंशन देने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके पति बेली राम ग्रामीण विकास विभाग में गद्दीधार ग्राम पंचायत में बतौर पंचायत सचिव सेवानिवृत हुए थे। लेकिन विभाग उन्हें पैंशन नहीं दे रहा था। ऐसे में उन्होने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने प्रदेश उच्च न्यायलय की ओर से दी गई व्यवस्था के आधार पर याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकारते हुए ट्रिब्यूनल ने संबंधित विभाग को दो माह के भीतर पैंशन देने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा दो अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने जेबीटी अध्यापक दत्त राम और रणवीर को संशोधित वेतन देने के आदेश दिये हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विभाग उन्हें अनुबंध के समय का संशोधित वेतन नहीं दे रहा था। ट्रिब्यूनल में इन सभी याचिकाओं की पैरवी अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने की।
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