Thursday 22 December 2016

बंदूकों के नवीनीकरण व लाइसेंस फीसों में बढ़ौतरी से किसान परेशान



मंडी। फसल हिफाजत और आत्मरक्षा की बंदूकों के नवीनीकरण की फीसों में बेतहाशा बढौतरी से किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड रहा है। सदर तहसील के शिवाबदार गांव की ग्राम विकास कमेटी ने इन भारी दरों को वापिस लेने के लिए उपायुक्त मंडी संदीप कदम को ज्ञापन सौंपा है। कमेटी के अध्यक्ष और शिवाबदार पंचायत के पुर्व प्रधान खीरामणी ने बताया कि किसानों के पास फसलों की हिफाजत व आत्मरक्षा के लिए पंजीकृत बंदूकें हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने इन बंदूकों के नवीनीकरण की फीस भारी मात्रा में बढ़ा दी है। उन्होने बताया कि पहले नवीनीकरण की दर मात्र सौ-दौ सौ रूपये थी। जिसे बढाकर अब करीब 1600 रूपये कर दिया गया है। हर तीन साल बाद बंदूकों का नवीनीकरण होता है। ऐसे में किसानों पर भारी भरकम फीसों को थोपना न्यायसंगत नहीं है। उन्होने बताया कि प्रदेश भर के हजारों किसानों ने जंगली जानवरों से अपनी फसल की हिफाजत और उनके हमलों से बचने के लिए आत्मरक्षा हेतु पंजीकृत बंदूकें रखी हैं। इनका प्रयोग वह जंगली जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए करते हैं। खीरामणी ने बताया कि साल 1971 में उन्होने 700 रूपये में बंदूक खरीदी थी। लेकिन नवीनीकरण की निर्धारित फीस उनकी बंदूकों की कीमत से भी ज्यादा है। इसके अलावा बारूद भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। इस भारी भरकम फीस को अदा करके नवीनीकरण करवाने में किसान सक्षम नहीं हैं। ऐसे में किसानों को अपनी बंदूकें सरकार के पास जमा करवाने के लिए बाध्य होना पड रहा है। पहले ही अनेकों किसानों ने जंगली जानवरों के फसलों को उजाड देने के कारण कृषि कार्य छोड दिया है। इन हालातों में वह जंगली जानवरों से फसलों को बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। ग्राम विकास कमेटी के सदस्यों पुर्णचंद, घनश्याम, भूप सिंह, पार्वती देवी, सोहन लाल, खीमा राम तथा शिवाबदार के किसानों दुनी चंद, शोभे राम, आत्मा राम, मनी राम, दया राम, तारा चंद, नरेश कुमार, दबे राम, लेख राज, पुष्प राज और ठाकर दास ने सरकार से मांग की है कि बंदूकों की बढाई गई नवीनीकरण फीस को समाप्त किया जाए और पहले की आंशिक फीस को बहाल किया जाए।
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शहरी कांग्रेस बूथ स्तर पर 25 सदस्य तैनात करेगी




मंडी। शहरी कांग्रेस कमेटी की बैठक गांधीभवन में अध्यक्ष नीरज टंडन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरी कांग्रेस बूथ स्तर पर 25 सक्रिय सदस्य तैनात करेगी। नीरज टंडन ने बताया कि प्रदेश सरकार के चार साल पूरे होने पर धर्मशाला में आगामी 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली राहुल गांधी की रैली में शहरी कांग्रेस बढ़चढ़ कर हिस्सा लेगी। उन्होने बताया कि 25 दिसंबर को जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक शर्मा का जोर शोर से स्वागत किया जाएगा। बैठक में शहरी कांग्रेस कार्यकारिणी के पार्षद बंसी लाल, सुखनिधान सिंह, ब्रिजेश कुमार, मंजुल राणा, सुरेश शर्मा, गिरीश कपूर, संतोष कुमार, हरिन्द्र रीन बॉबी, सचिन सियाल, अंकुश रात्रा, जगदीप सिंह रैणू, गोपाल, मनीष, कमल महाजन, आकाशदीप सिंह, महेश कुमार और यशकांत कश्यप मौजूद थे।

मंडी। सदर विधानसभा क्षेत्र की शहरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज टंडन ने कार्यकारिणी की घोषणा की है। जिसमें सुखनिधान सिंह सुक्खा, ब्रिजेश कुमार, मंजुल ठाकुर, राजिन्द्र शर्मा, सुरेश कुमार, कुबेर गोयल और दीपक कौशल को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यशकांत कश्यप, भूपिन्द्र सैनी, गिरीश कपूर, हरिन्द्र रीन बॉबी, सचिन सियाल, अंकुश रात्रा, जगदीप सिंह रैणू को महासचिव, कार्तिक वैद्य, पूरण चंद, अनिल कुमार, राहुल सेठी, विजय चंदेल, गोपाल, मनीष, संदीप मोदगिल व आकाशदीप सिंह को सचिव तथा हरीश कुमार, जितेन्द्र ठाकुर, महेश कुमार, सुरेश कुमार, मोहित कौशल, नवीन कुमार, ललित राणा, संजीव शर्मा और मनिन्द्र ठाकुर को कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया है।
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Tuesday 20 December 2016

नसलोह, कुफरी पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित





मंडी। रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्राम पंचायत नसलोह और कुफरी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन शिखा लखनपाल ने की। ग्राम पंचायत नसलोह में आयोजित शिविर में एडीजे (दो) कृष्ण कुमार ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से जरूरतमंदों के लिए मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति सादे कागज पर अर्जी देकर यह सहायता हासिल कर सकता है। उन्होने कहा कि यह सहायता सभी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों, आपदा प्रभावितों, फैक्टरी मजदूरों, दिव्यांगों और एक लाख रूपये से कम आमदनी वाले नागरिक को दी जाती है। उन्होने कहा कि विधिक सहायता न केवल मामला दायर करने के लिए दी जाती है बल्कि बचाव पक्ष को भी यह सहायता मुहैया की जाती है। इस मौके पर अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया ने लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। इधर, द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुफरी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन शिखा लखनपाल ने कहा कि लोगों को न्यायलय में लंबित अपने मामलों के बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्होने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायलय की साइट पर केसों की जानकारी को अपडेट किया जाता है। उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि इन शिविरों का उदेश्य लोगों को रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना होता है। उन्होने कहा कि लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए पंचायत स्तर पर विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्र शुरू किये गए हैं। जिसमें तैनात पैरा लीगल वालंटियर व रिटेनर लॉयर लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता देते हैं। उन्होने कहा कि हमें अधिकारों के साथ-2 देश के प्रति अपने कर्तव्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। अधिवक्ता समीर कश्यप ने शिविर में आए लोगों को मनरेगा, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता तथा मोटर वाहन अधिनियम के बारे में बताया। इस मौके पर कुफरी पंचायत के प्रधान ओम प्रकाश, बीडीसी सदस्य हेम सिंह, उप प्रधान धर्मवीर, वार्ड सदस्य तेज सिंह, जैबंती, मीना देवी, संजय कुमार, सीता देवी, सुनीता देवी, टेक चंद, इंद्रा देवी, तकनीकी सहायक महेश प्रसाद, विधिक सेवा के रमेश ठाकुर, युवक मंडल कुफरी के पुर्व प्रधान ओंकार सिंह भाऊ ठाकरे, आशा वर्कर कौशल्या, महिला मंडल झकडवाहण, लखदाता महिला मंडल कुफरी, अष्टभुजा महिला मंडल मंगलाणा, सिल्ही खड, नसधरा, जनाहण व हियूण गांव के स्थानीय वासी मौजूद रहे।
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Sunday 11 December 2016

मानवाधिकार दिवस पर तुंग पंचायत में दी कानूनी जानकारी





मंडी। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से मंडी के साथ लगती तुंग पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता मुखय न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि इस वर्ष के मानवाधिकार दिवस का थीम किसी अन्य के अधिकारों के लिए खड़ा होना है। उन्होने कहा कि शिविर में आए लोगों को यहां से मिलने वाली कानूनी जानकारी को गरीब व जरूरतमंद लोगों में बांटने का आहवान किया। उन्होने कहा कि संविधान के तहत नागरिकों को अधिकार व कर्तव्य दिये गए हैं। विधिक प्राधिकरण का यह संकल्प है कि कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य आधार पर न्याय हासिल करने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत कोई भी महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति, अपंग, पिछडा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, आपदा प्रभावित व एक लाख रूपये वार्षिक से कम कमाने वाला व्यक्ति मुफत कानूनी सहायता का पात्र है। ऐसे पात्र व्यक्ति को सादे कागज पर प्राधिकरण को अर्जी देनी होती है। जिसके बाद उसे प्राधिकरण की ओर अपना केस दायर करने के लिए वकील तथा केस का सारा खर्चा मुहैया करवाया जाता है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने लोगों को मनरेगा, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता नंद लाल ठाकुर, ग्राम पंचायत तुंग की प्रधान नीलमा देवी, पूर्व उपप्रधान दीप कुमार व चमन लाल, वार्ड सदस्य कमला, मीना व आरती, महिला मंडल की सदस्य हरिप्रिया, नैना, बन्ना, चंपा व रीना तथा स्कोर, त्रहु, जेलगी, बनसिहल व बुराडीधार गांवों के लोग मौजूद थे।
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मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...