Saturday 29 October 2011
बीमा कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश
Monday 24 October 2011
यू एन ओ दिवस पर महज ध्वजारोहण की खानापूर्ती
मंडी। सोमवार को सूर्योदय के साथ ही उपायुक्त कार्यालय में तिरंगे के साथ-2 संयुक्त राषट्र संघ के ध्वज का भी ध्वजारोहण करके संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। शाम ढलते ही तिरंगे के साथ यह ध्वज भी उतार दिया गया। हालांकि इस ध्वजारोहण के अलावा जिला भर में इस दिवस को मनाने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गए। जिससे यह ध्वजारोहण महज औपचारिकता ही बन कर रह गया। भारत सरकार के निर्देशों के तहत सोमवार सुबह उपायुक्त कार्यालय में संयुक्त राष्ट्र के झंडे का ध्वजारोहण किया गया। पता चला है कि घ्वजारोहण की यह कवायद जिला प्रशासन ने भारत सरकार के प्रदेश सरकार को जारी निर्देशों के तहत की है। उल्लेखनीय है कि 24 अक्तूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। जिसके बाद इस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के महत्व को लेकर सेमीनार, गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम विश्व भर के सभी देशों में सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि स्थानिय प्रशासन ने भारत सरकार के निर्देशों के तहत संयुक्त राष्ट्र के झंडे का ध्वजारोहण करने की महज औपचारिकता को पूरा किया गया है। जबकि इस दिवस को मनाने के संबंध में जिला भर में कोई आयोजन न होने के बारे में सूचना है। इधर, इस बारे में संपर्क करने पर उपायुक्त के सहायक आयुक्त दलीप सिंह नेगी ने पुष्टि करते हुए बताया कि हर साल भारत सरकार की अधिसूचना के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे का 24 अकतूबर को ध्वजारोहण किया जाता है। जिसके तहत यह ध्वजारोहण किया गया है। उन्होने इस दिवस को सरकारी स्तर पर मनाए जाने के लिए अन्य कार्यक्रमों के आयोजन नहीं किए जाने की भी उन्होने पुष्टि की है।
Thursday 20 October 2011
रिपेयर के लिए वसूली राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश
पुलिस -मीडिया इंटरफेस कार्यक्रम आयोजित
Tuesday 18 October 2011
बार एसोसिएशन ने पदोन्नति पर न्यायधीश के सम्मान में की बैठक
शांता- महेश्वर की जुगलबंदी कहीं भाजपा में तुफान की दस्तक तो नहीं
मंडी प्रेस क्लब की बैठक आयोजित
Monday 17 October 2011
एन ओ सी जारी न करने पर 20,000 हर्जाना
Sunday 16 October 2011
उपभोक्ता के पक्ष में 2,54,566 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश
Friday 14 October 2011
15 दिनों में एक्सकेवेटर ठीक करने और 10 हजार हर्जाना अदा करने के आदेश
Wednesday 12 October 2011
जाली समोचन बनाने के 7 आरोपियों को सजा
Tuesday 11 October 2011
मंडी का होनहार बना सेना में लेफ्टीनेंट
मंडी। जिला के होनहार अर्जुन सिंह ठाकुर ने महज चौबिस साल की उम्र में सेना में लेफ्टीनेंट बनकर प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है। चेन्नई में आफीसर ट्रेनिंग के बाद उन्हे लेफ्टीनेंट के तौर पर कमीशंड किया गया है। उनके चयन से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड गई है। जिला की सरकाघाट तहसील के लमरी नलयाणा (टिहरा) के अर्जुन सिंह ठाकुर को चेन्नई के ओटीए में आफिसर प्रशिक्षण के बाद लेफ्टीनेंट के रूप में कमीशंड किया गया है। अमर उजाला से बात करते हुए अर्जुन ने बताया कि उन्होने बचपन से ही सेना में सेवा करके देश की रक्षा करने का सपना संजो रखा था। सैन्य पृष्ठभूमि से संबंध रखने के कारण सेना की सेवा में चयनित होने की प्रेरणा उन्हे अपने परिजनों से ही मिली। अर्जुन अपनी इस सफलता का श्रेय सेना से कर्नल पद से सेवानिवृत अपने पिता कर्नल आर एस कौंडल को देते हैं। प्रशिक्षण के बाद उन्हे चौथी महार रेजिमेंट में बतौर कैप्टन तैनात किया गया है। अर्जुन के पिता कर्नल आर एस कौंडल भी महार रेजिमेंट में ही कार्यरत थे। संयोगवश अर्जुन को भी महार रेजिमेंट में तैनाती मिली है। सेवानिवृति के बाद उनके पिता एक प्राईवेट फर्म में बतौर जनरल मैनेजर तैनात हैं। जबकि उनकी माता इन दिनों राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। 17 अगस्त 1987 को सरकाघाट में जन्मे अर्जुन की माध्यमिक कक्षा तक की पढाई सेंट ल्युक, सोलन और एपीएस डगशाई में हुई। उन्होने दसवीं कक्षा एपीएस धौलाकुआं, दिल्ली और वरिष्ठ माध्यमिक की पढाई गुरू नानक अकादमी, पांवटा साहिब में पूरी की। दिल्ली विश्वविदयालय से सनातक की पढाई करने के बाद अर्जुन सिंह का 2010 में सेना में चयन हुआ था। इधर, अर्जुन के चयन से क्षेत्र में खुशी की लहर है। अर्जुन के रिश्तेदार जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने इस सफलता को अर्जुन की कडी मेहनत का नतीजा बताया है।
Tuesday 4 October 2011
मात्र रेफरल युनिट बन गया है जोनल अस्पताल
Saturday 1 October 2011
नाबालिगा से दुराचार के आरोपी को 10 साल की कैद
मंडी। मात्र छ: साल की नाबालिग बच्ची से दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने सरकाघाट तहसील के जमौई गांव निवासी जीवन राम पुत्र ज्ञान चंद के खिलाफ भादंसं की धारा 376 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया। आरोपी पर धारा 451 के तहत पीडिता के घर में अनाधिकृत प्रवेश का मामला भी साबित होने पर एक साल के साधारण कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि जुर्माना समय से न भरने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता के दादा खेतों में काम करने गए थे। जबकि घर में पीडिता, उसका भाई और दादी मौजूद थे। पीडिता कमरे में टीवी देख रही थी। जबकि उसका भाई और दादी उपर की मंजिल में थे। इसी दौरान आरोपी ने पीडिता के कमरे में प्रवेश करके उससे दुराचार की कोशीश की। पीडिता ने शोर मचाया लेकिन टीवी की आवाज में उसकी आवाजें सुनाई नहीं दी। इसके बाद जब पीडिता की दादी ने दरवाजा खोला तो आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि दादी ने आरोपी को पहचान लिया था। पीडिता के दादा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी एस एस कौंडल ने 15 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद करके मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घटना के समय पीडिता की आयु मात्र 6 साल थी। ऐसे में आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
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मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच
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