Friday 30 March 2012

कार स्नैचिंग के आरोपी को 6 साल कठोर कारावास और 1,00,000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। कार स्नैचिंग का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 6 साल के  कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। आरोपी के
जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने जिला कांगडा की पालमपुर तहसील के गवाल टिककर गांव निवासी राजकुमार भरमौरिया पुत्र रानू राम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के तहत कार छीनकर ले जाने का अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। हालांकि दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर अदालत ने उन्हे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवंबर 2006 के शिकायतकर्ता देविन्द्र कुमार ने सदर थाना में पहुंच कर रपट दर्ज करवाई कि वह मनाली में टैक्सी ड्राईवर का काम करता है। रात करीब साढे सात बजे तीन लोगों ने धर्मशाला जाने के लिए उनकी टैक्सी ली। जब वह मेहड के पास पहुंचे तो आरोपियों ने शौच करने के बहाने कार रूकवाई। वे जब मेहड से चलने लगे तो दो लोग पिछली सीट पर बैठ गए जबकि एक अन्य कार की फ्रंट शीशे के पास खडा हो गया। इसके बाद पीछे बैठे एक आरोपी ने लोहे की छड से देविन्द्र का गला दबा दिया और कार के बाहर खडे आरोपी ने उसे सिर पर पत्थर मार दिया। जिसके बाद टैक्सी चालक ने सडक से नीचे कूद कर अपनी जान बचाई। जबकि आरोपी उसकी गाडी को छीनकर जोगिन्द्रनगर की ओर चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके आपराधिक मशीनरी को मामले की तहकीकात में सक्रिय कर दिया। आरोपियों का पता चलने पर पुलिस ने उन्हे हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 14 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों से आरोपी पर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते उसको उक्त सजा सुनाई गई। हालांकि इस मामले के दो अन्य आरोपियों की पहचान(शिनाख्त) साबित न होने के कारण उन्हे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। 

Thursday 29 March 2012

वीरभद्र सिंह ने दिखाया अपना राजनैतिक कौशल


मंडी। कांग्रेस हाई कमान के निर्देश पर विशेष विमान से उतराखंड पहुंचे केन्द्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभद्र सिंह ने जिस कुशलता से उतराखंड में उत्पन हुए राजनैतिक संशय तथा अनिश्चितता पर पूर्ण विराम लगाते हुए वहां की कांग्रेस सरकार को न केवल स्थापित किया बल्कि उसके स्थायित्व पर भी एक तरह से मोहर लगा दी। विरोध पक्ष द्वारा उतराखंड की सरकार के स्थायित्व को लेकर जो अफवाहें और भ्रामक प्रचार का सतत प्रयास हो रहा था, उस पर पूर्ण विराम लगाते हुए अपनी कूटनिती का परिचय और विभिन्न गुटों को साथ लेकर चलने की क्षमता का परिचय देते हुए उन्होने विरोध पक्ष को कडा जवाब दिया है। गौरतलब है कि उतराखंड में कांग्रेस पार्टी की नवनियुक्त सरकार के ऊपर जो संशय के बादल छाए हुए थे, उनको वीरभद्र ने अपने राजनैतिक अनुभव से हटा दिया। हाई कमान के वीरभद्र सिंह के प्रति विश्वास जताने और इस पर खरे रहने के कारण हिमाचल में उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। इससे पहले वीरभद्र सिंह हाईकमान के आदेश पर ज्वाली की सफल रैली के बाद स्पीकर पद का चुनाव करवाने उतराखंड पहुंचे थे। जिसमें उन्होने कांग्रेस के गोविन्द सिंह कुंजवाल को स्पीकर पद पर आसीन करवाया और भाजपा को कडी हार का सामना करना पडा। कांग्रेसियों ने उतराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को भी मुबारकबाद दी है। वहीं कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री रंगीला राम राव, पूर्व विधायक टेक चंद डोगरा, पूर्व विधायक सुरेन्द्र पाल ठाकुर, पूर्व विधायक मस्त राम, मिल्क फैडरेशन के पूर्व विधायक चेत राम ठाकुर, पीसीसी सदस्य चंद्रशेखर, हरिन्दर सेन, हिमाचल खेत किसान मजदूर कांग्रेस के प्रवक्ता तरूण पाठक ने केन्द्रीय मंत्री को यह मामला सफलतापूर्वक निपटाने पर बधाई दी है। इन सब नेताओं ने सोनिया गांधी का आभार व्यकत किया है कि उन्होने वीरभद्र सिंह पर विश्वास जताया, जिस पर वह खरे उतरे हैं।  

Wednesday 28 March 2012

भारतीय जीवन बीमा निगम को 60,000 रूपये बीमा राशी, 5000 रूपये हर्जाना व 2000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम को उपभोक्ताओं के पक्ष में 60,000 रूपये की बीमा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा निगम की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ताओं को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने उप तहसील कोटली के साईगलु गांव निवासी पल्लवी और शिल्पी पुत्री अंजु टैगोर के पक्ष में बीमा निगम को यह राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता आर के वर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ताओं की माता अंजु टैगोर ने कंपनी के पास बीमा करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस पर उपभोक्ताओं ने निगम से बीमा राशी की मांग की थी। लेकिन निगम ने उनकी माता की बीमारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का आधार बताते हुए मुआवजा खारिज कर दिया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि निगम यह साबित करने में नाकाम रहा कि उपभोक्ताओं की माता कैंसर की बीमारी से पीडित थी और इस तथ्य को छिपाया गया था। निगम इस बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। निगम की ओर से आईजीएमसी के मेडिकल रिर्काड की फोटोकापी पेश की गई। जबकि फोटोकापी बतौर साक्ष्य स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके अलावा चिकित्सक का शपथ पत्र भी फोरम में पेश नहीं किया जा सका। फोरम ने मुआवजा खारिज करने को निगम की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ताओं के पक्ष में बीमा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा निगम की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा के एवज में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

Tuesday 27 March 2012

स्पीड पोस्ट गंतव्य तक देरी से पहुंचने पर डाक विभाग पर हर्जाना ठोंका


मंडी। स्पीड पोस्ट गंतव्य तक देरी से पहुंचाने को डाक विभाग की सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 500 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में 25 रूपये डाक शुल्क भी एक माह में अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने कुल्लू के अखाडा बाजार निवासी भारती सूद पत्नी संदीप सूद के पक्ष में डाक विभाग के डाक भवन दिल्ली और कुल्लू व हमीरपूर कार्यालय को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता युगल शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने हि.प्र. सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन के आधार पर आर्ट एंड क्राफ्फट शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था। उपभोक्ता ने 5 मार्च 2011 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजा था। बोर्ड में आवेदन पहुंचने की अंतिम तारीख 9 मार्च थी। लेकिन उपभोक्ता के आवेदन की स्पीड पोस्ट बोर्ड में 11 मार्च को पहुंची। जिसके चलते बोर्ड ने उपभोक्ता का आवेदन खारिज कर दिया था। जिस पर उपभोक्ता ने फोरम में डाक विभाग की सेवाओं में कमी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि पोस्टल अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभाग को देरी से पहुंची स्पीड पोस्ट के बदले उपभोक्ता को पोस्ट के शुल्क की दुगुनी राशी अदा करनी चाहिए थी। लेकिन विभाग ऐसा कोई सबुत पेश नहीं कर सका जिससे यह जाहिर होता हो कि उपभोक्ता को पोस्ट शुल्क की दुगुनी राशी अदा की गई हो। ऐसे में फोरम ने शुल्क की दुगुनी राशी 25 रूपये एक माह में अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा स्पीड पोस्ट के देरी से पहुंचने के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

Monday 26 March 2012

एमरसन हाऊस के संरक्षण का कार्य हुआ शुरू, संरक्षण की मुहिम रंग लाई।


मंडी। शहर का दिल कहे जाने वाले चौहट्टा बाजार में स्थित ऐतिहासिक धरोहर एमरसन हाऊस के संरक्षण की मुहिम आखिर रंग लाई है। लोक निर्माण विभाग ने भवन के संरक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। भवन को पुरातत्व विभाग के निर्देशों के अनुसार इसके विशिष्ट स्थापित्य को देखते हुए संरक्षित किया जा रहा है। भवन के संरक्षण का कार्य शुरू होने से इस धरोहर भवन को बचाने में जुटे स्थानिय निवासियों और संस्थाओं ने राहत की सांस ली है। ब्रिटिश एवं पहाडी स्थापित्य कला के अनुठे मिश्रण एमरसन भवन का निर्माण तात्कालीन मंडी रियासत के अधिक्षक एच डब्लयु एमरसन ने सन 1918 में करवाया था। तब से यह भवन न्यायिक प्रशासन को चलाने के लिए कचहरी के रूप में प्रयोग हो रहा है। कुछ ही वर्षों में अपने निर्माण की शती मनाने वाले इस भवन के स्थापित्य कला की भव्यता बरबस ही अपने ओर आकर्षित करती है। लेकिन उचित रखरखाव न रह पाने के कारण भवन को पिछले काफी समय से नुक्सान पहुंच रहा था। जिसके चलते कई बार तो इसे तोड कर यहां बहुमंजिला भवन बनाने की योजनाएं भी तैयार होने लगी थी। लेकिन शहर की एक संस्था आरटीआई ब्युरो ने इन आशंकाओं को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित करके इसके संरक्षण की मांग की थी। जिस पर हरकत में आई सरकार ने पुरातत्व विभाग के क्युरेटर को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। विभाग के दल ने भवन का दौरा करके सरकार को रिर्पोट पेश करके इस धरोहर को बचाने की सिफारिश की थी। जिस पर सरकार ने भवन के संरक्षण के लिए बजट जारी करके कार्य शुरू करने को कहा था। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर अमल करते अब भवन की स्लेटों को उखाडने का काम शुरू कर दिया है। लोनिवि के एसडीओ के एस धीमान ने बताया कि पुरातत्व विभाग के निर्देशों के तहत भवन की विशिष्टता को देखते हुए यह कार्य करवाया जाएगा। उन्होने बताया कि भवन के छत की खराब हो गई कडियों को हटा कर नयी लगायी जाएंगी। इन कडियों के ऊपर प्लैंकस लगाए जाएंगे। इन प्लैंकस के ऊपर पीवीसी की चार एमएम की शीट लगाई जाएगी, जिससे छत को नुकसान न पहुंचे। शीट के ऊपर पहले की ही तरह स्लेटनुमा छत बनाई जाएगी। इसके अलावा भवन के बरामदों और ईव्स बोर्डस को भी ठीक किया जाएगा। यह कार्य दो महिने में पूरा कर लिया जाएगा। इधर, आरटीआई ब्युरो के संयोजक लवण ठाकुर ने भवन के संरक्षण का कार्य शुरू होने का स्वागत करते हुए छोटी काशी मंडी की अन्य धरोहरों को भी संरक्षित करने की मांग की है।  

Sunday 25 March 2012

मंडी का बरसेला मॉनुमेन्ट


बरसेला स्मारक मंडी के रामनगर में सुकेती नदी के वाम तट पर स्थित है। यह स्मारक 1637 एडी के बाद के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। राजाओं की मृत्यु के साथ उनकी रानियों और खवासियों के सती हो जाने पर पत्थर का सतंभ बनाकर उनकी याद सुरक्षित की जाती थी। यह स्मारक मंडी के इतिहास का विवरण करते हैं। इनके महत्व को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग ने अपने नियंत्रण में लिया है।

Saturday 24 March 2012

Thursday 22 March 2012

शहीदी दिवस पर इंदिरा मार्केट में इप्टा करेगी कार्यक्रम


मंडी। शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहीदी दिवस पर इंडियन पीपलस थियेटर एसोसिएशन की ओर से इंदिरा मार्केट में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इप्टा के सांस्कृतिक कर्मी जुलुस के माध्यम से देशभक्ति के गीतों, भाषण और नाटक के माध्यम से शहीदों को याद करेंगे। इप्टा के प्रदेश संयोजक लवण ठाकुर ने बताया कि शहीदों के सपनों को हम आज भी साकार नहीं कर पाए हैं। उन्होने कहा कि देश में इस बीच भूख, गैर बराबरी और शोषण में भारी बढौतरी हो गई है। ऐसे में शहीदों की शहादत और अधिक प्रासांगिक हो गई है। इप्टा के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि शुक्रवार को इप्टा के सांस्कृतिक कर्मी आर्यन बैंग्लो होटल स्थित इप्टा कार्यालय से जुलुस निकालते हुए नगर परिक्रमा के बाद इंदिरा मार्केट में पहुंचेंगे। जहां पर इप्टा की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 

जिला मंडी की पहली महिला अधिवक्ता कुसुम कुमारी का देहांत


मंडी। जिला में सबसे पहले बतौर महिला अधिवक्ता प्रैक्टिस शुरू करने वाली अधिवक्ता कुसुम कुमारी का देहांत हो गया। वीरवार को यहां के हनुमान घाट में उनका दाह संस्कार कर दिया गया। कुसुम कुमारी ने मंडी जिला में सबसे पहले बतौर महिला अधिवक्ता के रूप में साल 1965 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्होने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून स्नातक की पढाई पूरी करने के बाद मंडी न्यायलय में बतौर अधिवक्ता कार्य करना शुरू किया था। अपने देहांत के समय वह करीब 72 वर्ष की थी। कुसुम पिछले करीब एक माह से वह बीमार चल रही थी। बीते कल आईजीएमसी शिमला में उपचार के दौरान उनका देहांत हो गया। अपने भाई अधिवक्ता रामदास के साथ प्रैक्टिस शुरू करने वाली कुसुम कुमारी ने करीब 47 साल का अरसा लोगों को न्यायिक सेवा प्रदान करने में लगा दिया। वह अधिकतम समय तक ओथ कमिश्नर के रूप में कार्यरत रही। पिछले करीब 15 सालों से वह बतौर नोटरी पब्लिक के रूप में कार्यरत थी। हालांकि उन्हे कई बार सरकारी नौकरी मिलने के अवसर भी मिले, लेकिन उन्होने बतौर अधिवक्ता ही कार्य करने को तवज्जो दी। कुसुम कुमारी के देहांत की सूचना मिलते ही जिला एवं सत्र न्यायलय परिसर में शोक की लहर दौड पडी। जिला बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता कुसुम कुमारी के देहांत पर बार रूम में एक शोक सभा आयोजित की। जिसमें जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर सहित सभी न्यायिक दंडाधिकारी और जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर अधिवक्ता की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा में प्रस्ताव पारित करके शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश प्रेषित किया गया।  

Wednesday 21 March 2012

बीमा कंपनी को महंगा पडा वाहन की मुआवजा राशि अदा न करना


मंडी। उपभोक्ता के वाहन की मुआवजा राशि अदा न
करना बीमा कंपनी को महंगा भारी पड गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 4,81,698 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 7500 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के चौक गांव निवासी राजेन्द्र कुमार पुत्र हितेन्द्र कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता महेश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन सुंदरनगर के रोपडी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने वाहन की रिपेयर में हुए अनुमानित खर्चे सहित सभी दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती की थी। सर्वेयर ने वाहन के नुकसान का आकलन करके नुक्सान संबंधी रिर्पोट भी कंपनी को दी थी। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में बीमा कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया गया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।  

Monday 19 March 2012

बादल फटने से दुकान के सामान के नुकसान की 22,265 रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की दुकान के सामान का 22,565 रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता दवारा झेली गई मानसिक यंत्रणा के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने जिला की थुनाग तहसील के मुख्यालय में दुकान करने वाले प्रो. जोगिन्द्र प्रोविजन स्टोर की मालिक जोगिन्द्रा देवी पत्नी मस्त राम के पक्ष में युनाईटेड इंडिया इन्सोरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता देविन्द्र शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता थुनाग में जोगिन्द्रा प्रोविजन स्टोरस के नाम से दुकान चलाती हैं। उन्होने अपनी दुकान के स्टाक के ऋणदाता ग्रामिण बैंक के माध्यम से उक्त बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी के दौरान ही 6 अगस्त 2009 को थुनाग में बादल फटने की घटना घटित हुई। बादल फटने से आई बाढ का पानी उपभोक्ता की दुकान में प्रवेश कर गया, जिससे उपभोक्ता की दुकान में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने घटना के बारे में कंपनी को सूचित किया था। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके नुक्सान का आकलन किया था। लेकिन कंपनी ने मुआवजा राशी का भुगतान इस आधार पर रोक दिया था कि उपभोक्ता ने सामान से संबंधी बिल जमा नहीं करवाए थे। कंपनी के मुआवजा खारिज करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बादल फटने की घटना से जब सारा सामान नष्ट हो गया तो सामान के बिलों का मिलना मुश्किल था। यही नहीं कंपनी के सर्वेयर ने घटना के तुरंत बाद मौका का दौरा किया था और नुक्सान का जायज भी लिया था। फोरम ने कंपनी द्वारा मुआवजा अदा न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त मुआवजा राशी उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित देने के अलावा हर्जाना और शिकायत राशि भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

Sunday 18 March 2012

एस पी मंडी ने किया ग्रीन लैंड सॉकर क्लब की स्मारिका का विमोचन


मंडी। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दुल्लर ने रविवार को ग्रीन लैंड सॉकर क्लब मंडी की स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर आयोजित बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक को सम्मानित करते हुए क्लब का पैटर्न इन चीफ बनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए संयोजकों के उत्साह की जरूरत होती है। उन्होने कहा कि फुटबाल के अधिकतम टुर्नामेंट करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए। खेल से व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। नशे पर काबू पाने के लिए खेल गतिविधियां कारगर साबित हो सकती हैं। इसके अलावा खेल में नियम होते हैं जिससे व्यक्ति में नियमों के प्रति भी आदर पैदा होता है जो समाज के लिए सहायक होता है। ग्रीन लैंड क्लब के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने क्लब की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि क्लब का एक मात्र उदेश्य मंडी के फुटबाल की गरिमामय परंपरा को पुन: जीवित करना है। उन्होने कहा कि मंडी में फुटबाल के खेल का एक शानदार इतिहास रहा है। मंडी से निकले फुटबाल के खिलाडियों ने देश भर में अपना सिक्का मनवाया है। क्लब के अध्यक्ष ने जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दुल्लर को शाल भेंट कर क्लब की ओर से सम्मानित किया। ग्रीनलैंड क्लब के महासचिव जगदीश कुमार ने बताया कि स्मारिका विमोचन के इस समारोह का संचालन क्लब के प्रवक्ता विजय गुप्ता ने किया। इस अवसर पर क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष लीला विलास, पदाधिकारी नरेन्द्र सैणी, हितेन्द्र वर्मा, वीरेन्द्र सैन, पंकज शर्मा, कश्मीर सिंह, पंकज वालिया सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे।  

Saturday 17 March 2012

कंपीटैंट मोटरस को कार रिबेट ब्याज सहित अदा करने के निर्देश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने कार विक्रेता को उपभोक्ता के वाहन की 4718 रूपये की रिबेट राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कार विक्रेता कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने मंडी के एम जी रोड स्थित अमर विहार कालौनी निवासी बी सी शर्मा पुत्र दया राम शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए गुटकर स्थित कंपीटैंट आटोमोबाइल्स कंपनी लिमिटेड के सेल्स मैनेजर को उक्त रिबेट राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता एच सी शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से कार खरीदी थी, जिस पर उन्हे 15000 रूपये की छुट (रिबेट) मिलनी थी। लेकिन विक्रेता ने उन्हे रिबेट राशि में से 4718 रूपये कम अदा किए। उपभोक्ता ने अनेकों बार विक्रेता से रिबेट राशि देने की मांग की। लेकिन उन्हे राशि जारी नहीं की गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे राशि अदा किए जाने की पुष्टि होती हो। फोरम ने रिबेट राशि अदा न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए राशि की अदायगी ब्याज सहित करने के आदेश दिए। जबकि सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता द्वारा झेली गई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

जिला न्यायलय में भर्ती होंगे 9 क्लर्क


मंडी। जिला एवं सत्र न्यायलय में कलर्कों के 9 पदों को भरने के लिए 14 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की जाएगी। न्यायलय ने प्रशासनिक नोटिस जारी करके इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि अदालत में कलर्कों के 9 पदों के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों में से 5 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए हैं जबकि एक- एक पद अपंग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित है। आवेदनकर्ता अपना आवेदन जिला एवं सत्र न्यायधीश के पास कर सकते हैं। उन्होने बताया कि आवेदन पत्र सत्यापित प्रमाण पत्रों सहित 31 मार्च तक उनके कार्यालय में पहुंचने चाहिए। आधे अधुरे आवेदन और निश्चित तिथी तक आवेदन न पहुंचने पर यह मान्य नहीं होंगे। उन्होने बताया कि यह परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 14 अप्रैल 2012 को सुबह 9 बजे प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में लिए गए अंक फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं गिने जाएंगे। परीक्षा के दूसरे चरण में 14 अप्रैल 2012 को ही दोपहर बाद 2 बजे से 4.30 बजे तक लिखित परीक्षा ली जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने बताया कि इस परीक्षा की जानकारी के लिए प्रदेश के सभी जिला एवं सत्र न्यायलयों और मंडी डिविजन के सभी न्यायिक अधिकारियों को सूचना प्रेषित की गई। इसके अलावा जिला एवं सत्र न्यायलय मंडी के सूचना पट्ट पर भी इस परीक्षा के बारे में सूचित किया गया है। 

Friday 16 March 2012

उपभोक्ता के पक्ष में 1,22,250 रूपये की राशी ब्याज सहित देने और 5000 रूपये हर्जाना व 2000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,22,250 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने मंडी जिला की उप तहसील औट की नगवाईं निवासी लता ठाकुर पत्नी आर के शर्मा के पक्ष में मोती बाजार मंडी स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशी 9 प्रतिशत बयाज दर सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता बलजीत डोगरा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही यह वाहन बजौरा से छोटी कांढी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की सूचना कंपनी को देकर इस संबंध में सारे दस्तावेज मुहैया करवाकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने बिना किसी आधार पर यह मुआवजा खारिज कर दिया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। कंपनी का फोरम में यह कहना था कि उपभोक्ता ने बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया है जिसके कारण बीमा खारिज किया गया था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायलय ने अनेकों महत्वपूर्ण मामलों में व्यवस्था दी है कि अगर बीमा की शर्तों का उल्लंघन भी किया हो तो भी मुआवजा राशी की 75 प्रतिशत राशी अदा की जानी चाहिए। फोरम ने मुआवजा राशी अदा न करने को सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में कंपनी को उपभोक्ता की मुआवजा राशी शिकायत दायर करने की तिथी से ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के एवज में हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया।  

Thursday 15 March 2012

बार एसोसिएशन ने की औद्योगिक विवाद एवं श्रम न्यायलय के नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी राजन गुप्ता के सम्मान में बैठक आयोजित


मंडी। जिला बार एसोसिएशन ने औद्योगिक विवाद एवं श्रम न्यायलय के नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी राजन गुप्ता के सम्मान में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह विशेष तौर पर मौजूद थे। जिला बार रूम में वीरवार को आयोजित इस बैठक में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी राजन गुप्ता ने श्रम न्यायलय में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए बार के सहयोग की कामना की। उन्होने यह बैठक आयोजित करने के लिए जिला बार एसोसिएशन का धन्यावाद किया। बार एसोसिएशन के प्रधान डी सी गुलेरिया ने न्यायधीश राजन गुप्ता का स्वागत करते हुए उन्हे जिला बार की ओर से पूर्ण सहयोग के बारे में आश्वस्त किया। एसोसिएशन के महासचिव विजय ठाकुर ने बताया कि बैठक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान, कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान, कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह, कोर्ट नंबार चार उपासना शर्मा, प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देश राज, नरेन्द्र गुलेरिया, एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुनी चंद शर्मा व पदाधिकारी मनीष भारद्वाज, आशीष शर्मा, प्रशांत शर्मा और बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।  

Wednesday 14 March 2012

जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने उपभोक्ता के पक्ष में 10 लाख 50 हजार रूपये अदा करने के आदेश दिये।


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी के पक्ष में 10 लाख 50 हजार रूपये की मुआवजा राशी तीस दिन में अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने जिला कुल्लू के सैंज निवासी प्रेम सागर पुत्र बेली राम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त आदेश जारी किए। अधिवक्ता आर डी राठौर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन सपागनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की सूचना कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके नुकसान का जायजा लिया था। उपभोक्ता ने तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया। जबकि उपभोक्ता को वाहन की किस्तें अपने फाइनेंसर के पास जमा करवाने के कारण परेशानी का सामना करना पड रहा था। कंपनी के मुआवजा अदा न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने उपभोक्ता के वाहन का मुआवजा अदा न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी माना। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की मुआवजा राशी 30 दिन में अदा करने के आदेश दिए। निश्चित समय में अदायगी न करने पर कंपनी को यह राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित शिकायत दायर करने की तिथी से अदा करनी होगी। इसके अलावा कंपनी के अदायगी न करने के कारण उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के एवज में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।  

Friday 9 March 2012

अंतर्राष्ट्रिय महिला दिवस पर महिला आरक्षण बिल पास करने की मांग की गई


मंडी। अंतर्राष्ट्रिय महिला दिवस पर विभिन्न महिला संगठनों ने महिला आरक्षण बिल को संसद में पास करने की मांग की है। इस बिल को लागू करवाने के लिए महिलाओं ने सभी नारी संगठनों से आंदोलन के लिए आहवान किया है। वीरवार को यहां के आर्यन बैंग्लो होटल में वीर नारी संगठन, हिमालय विकलांग संघ और इंडियन पीपल थियेटर एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रिय महिला दिवस उत्साह से मनाया। इस अवसर पर मंडी की प्रसिध कवियित्री रूपेश्वरी शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं का कहना था कि हालांकि संविधान में पुरूष और महिला को बराबरी का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। महिलाओं का कहना था कि पुरूषों से शौच करने के पैसे नहीं लिए जाते जबकि महिलाओं से शौच के भी पैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं के शौचालय पुरूषों के मुकाबले काफी कम हैं। महिलाओं के लिए  कार्यालयों में अलग काउंटर नहीं लगाया जाता जिससे उन्हे समस्या होती है। बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं रखी जाती। महिलाओं के हर जिला में चलने वाले नारी निकेतनों को बंद कर दिया गया है। वीर नारी संगठन की पदाधिकारी आशा ठाकुर का कहना था कि महिलाएं अपने कर्तव्यों को भली भांती जानती हैं लेकिन अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ हैं। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव समीर कश्यप ने महिलाओं से जुडे कानूनों घरेलू हिंसा अधिनियम आदी की जानकारी दी। उन्होने बताया कि महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता करवाई जाती है। इप्टा के प्रदेश संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जहां पुरूषों की साक्षरता दर 91 फीसदी है वहीं महिलाओं की दर मात्र 76 फीसदी है। उन्होने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरी है। हिमालय विकलांग संघ की जिला अध्यक्ष हेमलता ठाकुर ने अक्षम महिलाओं की मुश्किलों के बारे में चर्चा की । वहीं सेवानिवृत शिक्षिका चंपा शर्मा का कहना था कि महिलाओं को असुरक्षा की भावना का त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। बैठक में सबला नाम से संगठन बनाने का निर्णय लिया गया। इस संगठन का संयोजक मंडी की समाजसेवी अन्नू मेहरा को बनाया गया। यह संगठन महिला आरक्षण सहित सशक्तिकरण के अन्य मुद्दों पर कार्य करेगा। इस अवसर पर इप्टा के लोक गायक भूपेन्द्र सिंह ने होली के पारंपरिक मंडयाली गीतों से सभी का मन मोह लिया।  

Saturday 3 March 2012

उपभोक्ता के वाहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र 30 दिनों में अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बैंक को उपभोक्ता के वाहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) एक माह में जारी करने के आदेश दिए। इसके अलावा बैंक की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता के पक्ष में एक हजार रूपये हर्जाना और एक हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने जिला कुल्लू के बगीचा (पीपलागे) निवासी संजीव कुमार पुत्र मस्त राम की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई बैंक को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता ओ पी ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बैंक से फाईनैंस करवा कर एक मोटर साईकिल खरीदा था। जिसके लिए उपभोक्ता ने बैंक को 20 खाली चैक जारी किए थे। उपभोक्ता के बैंक को दिए दो चैकों के अलावा सभी चैकों का भुगतान हो गया था। लेकिन इन दो चैकों की राशी उन्होने नगद जमा करवा दी थी। उपभोक्ता के पूरी राशी अदा करने के बावजूद भी वाहन की एनओसी बैंक द्वारा जारी नहीं की जा रही थी। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। फोरम ने बैंक द्वारा एनओसी जारी न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के वाहन की एनओसी 30 दिनों में जारी करने को कहा। एनओसी निश्चित समय में जारी न करने पर बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में शिकायत दायर करने की तिथी से एनओसी जारी करने तक प्रतिदिन का 50 रूपये जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा बैंक की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

Thursday 1 March 2012

डिश टीवी इंडिया को उपभोक्ता की प्रतिभूति राशी लौटाने और हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने डिश टीवी के निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में 2490 रूपये की राशी 30 दिनों में लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा निर्माता की सेवाओं में कमी को आंकते हुए उपभोक्ता को 1000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के डवारडू (द्रंग) निवासी उतम सिंह पुत्र भगत राम के पक्ष में दिल्ली स्थित डिश टीवी इंडिया कंपनी को उपभोक्ता की उक्त प्रतिभूति राशी अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता दीपक आजाद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त निर्माता की डिश मंडी के इंदिरा मार्केट स्थित एक दूकान से चार अगसत 2005 में खरीदी थी। उपभोक्ता ने पांच साल की अवधी के लिए प्रतिभूति राशी जमा करवाई थी। पांच साल गुजरने के बाद उपभोक्ता डिश टीवी का उपयोग नहीं करना चाहता था। उपभोक्ता ने कंपनी को संपर्क करके प्रतिभूति राशी लौटाने और एंटिना वापिस लेने को कहा। लेकिन कंपनी ने यह राशी नहीं लौटाई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी को 5 साल बीत जाने के बाद राशी लौटानी चाहिए थी। लेकिन कंपनी ने शिकायत के दायर होने के बाद भी यह नहीं लौटाई। जो निश्चित तौर पर कंपनी की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्माता को यह राशी 30 दिनों में लौटाने के आदेश दिए। हालांकि फोरम ने उपभोक्ता को डिश का एंटीना निर्माता को वापिस लौटाने को कहो। वहीं पर निर्माता के राशी न लौटाने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...