जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने जिला कांगडा की पालमपुर तहसील के गवाल टिककर गांव निवासी राजकुमार भरमौरिया पुत्र रानू राम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के तहत कार छीनकर ले जाने का अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। हालांकि दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर अदालत ने उन्हे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवंबर 2006 के शिकायतकर्ता देविन्द्र कुमार ने सदर थाना में पहुंच कर रपट दर्ज करवाई कि वह मनाली में टैक्सी ड्राईवर का काम करता है। रात करीब साढे सात बजे तीन लोगों ने धर्मशाला जाने के लिए उनकी टैक्सी ली। जब वह मेहड के पास पहुंचे तो आरोपियों ने शौच करने के बहाने कार रूकवाई। वे जब मेहड से चलने लगे तो दो लोग पिछली सीट पर बैठ गए जबकि एक अन्य कार की फ्रंट शीशे के पास खडा हो गया। इसके बाद पीछे बैठे एक आरोपी ने लोहे की छड से देविन्द्र का गला दबा दिया और कार के बाहर खडे आरोपी ने उसे सिर पर पत्थर मार दिया। जिसके बाद टैक्सी चालक ने सडक से नीचे कूद कर अपनी जान बचाई। जबकि आरोपी उसकी गाडी को छीनकर जोगिन्द्रनगर की ओर चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके आपराधिक मशीनरी को मामले की तहकीकात में सक्रिय कर दिया। आरोपियों का पता चलने पर पुलिस ने उन्हे हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 14 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों से आरोपी पर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते उसको उक्त सजा सुनाई गई। हालांकि इस मामले के दो अन्य आरोपियों की पहचान(शिनाख्त) साबित न होने के कारण उन्हे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
Friday 30 March 2012
कार स्नैचिंग के आरोपी को 6 साल कठोर कारावास और 1,00,000 रूपये जुर्माने की सजा
जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने जिला कांगडा की पालमपुर तहसील के गवाल टिककर गांव निवासी राजकुमार भरमौरिया पुत्र रानू राम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के तहत कार छीनकर ले जाने का अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। हालांकि दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर अदालत ने उन्हे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवंबर 2006 के शिकायतकर्ता देविन्द्र कुमार ने सदर थाना में पहुंच कर रपट दर्ज करवाई कि वह मनाली में टैक्सी ड्राईवर का काम करता है। रात करीब साढे सात बजे तीन लोगों ने धर्मशाला जाने के लिए उनकी टैक्सी ली। जब वह मेहड के पास पहुंचे तो आरोपियों ने शौच करने के बहाने कार रूकवाई। वे जब मेहड से चलने लगे तो दो लोग पिछली सीट पर बैठ गए जबकि एक अन्य कार की फ्रंट शीशे के पास खडा हो गया। इसके बाद पीछे बैठे एक आरोपी ने लोहे की छड से देविन्द्र का गला दबा दिया और कार के बाहर खडे आरोपी ने उसे सिर पर पत्थर मार दिया। जिसके बाद टैक्सी चालक ने सडक से नीचे कूद कर अपनी जान बचाई। जबकि आरोपी उसकी गाडी को छीनकर जोगिन्द्रनगर की ओर चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके आपराधिक मशीनरी को मामले की तहकीकात में सक्रिय कर दिया। आरोपियों का पता चलने पर पुलिस ने उन्हे हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 14 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों से आरोपी पर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते उसको उक्त सजा सुनाई गई। हालांकि इस मामले के दो अन्य आरोपियों की पहचान(शिनाख्त) साबित न होने के कारण उन्हे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
Thursday 29 March 2012
वीरभद्र सिंह ने दिखाया अपना राजनैतिक कौशल
Wednesday 28 March 2012
भारतीय जीवन बीमा निगम को 60,000 रूपये बीमा राशी, 5000 रूपये हर्जाना व 2000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश
Tuesday 27 March 2012
स्पीड पोस्ट गंतव्य तक देरी से पहुंचने पर डाक विभाग पर हर्जाना ठोंका
Monday 26 March 2012
एमरसन हाऊस के संरक्षण का कार्य हुआ शुरू, संरक्षण की मुहिम रंग लाई।
Sunday 25 March 2012
मंडी का बरसेला मॉनुमेन्ट
Saturday 24 March 2012
Thursday 22 March 2012
शहीदी दिवस पर इंदिरा मार्केट में इप्टा करेगी कार्यक्रम
जिला मंडी की पहली महिला अधिवक्ता कुसुम कुमारी का देहांत
Wednesday 21 March 2012
बीमा कंपनी को महंगा पडा वाहन की मुआवजा राशि अदा न करना
करना बीमा कंपनी को महंगा भारी पड गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 4,81,698 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 7500 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के चौक गांव निवासी राजेन्द्र कुमार पुत्र हितेन्द्र कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता महेश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन सुंदरनगर के रोपडी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने वाहन की रिपेयर में हुए अनुमानित खर्चे सहित सभी दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती की थी। सर्वेयर ने वाहन के नुकसान का आकलन करके नुक्सान संबंधी रिर्पोट भी कंपनी को दी थी। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में बीमा कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया गया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।
Monday 19 March 2012
बादल फटने से दुकान के सामान के नुकसान की 22,265 रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश
Sunday 18 March 2012
एस पी मंडी ने किया ग्रीन लैंड सॉकर क्लब की स्मारिका का विमोचन
Saturday 17 March 2012
कंपीटैंट मोटरस को कार रिबेट ब्याज सहित अदा करने के निर्देश
जिला न्यायलय में भर्ती होंगे 9 क्लर्क
Friday 16 March 2012
उपभोक्ता के पक्ष में 1,22,250 रूपये की राशी ब्याज सहित देने और 5000 रूपये हर्जाना व 2000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश
Thursday 15 March 2012
बार एसोसिएशन ने की औद्योगिक विवाद एवं श्रम न्यायलय के नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी राजन गुप्ता के सम्मान में बैठक आयोजित
Wednesday 14 March 2012
जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने उपभोक्ता के पक्ष में 10 लाख 50 हजार रूपये अदा करने के आदेश दिये।
Friday 9 March 2012
अंतर्राष्ट्रिय महिला दिवस पर महिला आरक्षण बिल पास करने की मांग की गई
Saturday 3 March 2012
उपभोक्ता के वाहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र 30 दिनों में अदा करने के आदेश
Thursday 1 March 2012
डिश टीवी इंडिया को उपभोक्ता की प्रतिभूति राशी लौटाने और हर्जाना अदा करने के आदेश
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मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच
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मंडी। नेटफलिक्स की टॉप वेब सीरीज अरण्यक में मंडी से संबंध रखने वाले एक्टर कपिल शर्मा ने दमदार और शानदार अभिनय से अपनी छाप छोड़ी है। इस वेब...
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राहुल सांकृत्यायन की श्रेष्ठ कृति दर्शन-दिग्दर्शन का अध्ययन पूरा हुआ। दर्शन जैसे विषय पर मेरे जीवन में पढ़ी गई शायद यह पहली पुस्तक है। प...
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मंडी। करीब पाँच सौ साल पहले स्थापित हुए हिमाचल प्रदेश के मण्डी नगर के बिखरे पड़े दुर्लभ चित्रों को एक एलबम के रूप में समेटने का प्रय...