Friday, 16 March 2012

उपभोक्ता के पक्ष में 1,22,250 रूपये की राशी ब्याज सहित देने और 5000 रूपये हर्जाना व 2000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,22,250 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने मंडी जिला की उप तहसील औट की नगवाईं निवासी लता ठाकुर पत्नी आर के शर्मा के पक्ष में मोती बाजार मंडी स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशी 9 प्रतिशत बयाज दर सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता बलजीत डोगरा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही यह वाहन बजौरा से छोटी कांढी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की सूचना कंपनी को देकर इस संबंध में सारे दस्तावेज मुहैया करवाकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने बिना किसी आधार पर यह मुआवजा खारिज कर दिया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। कंपनी का फोरम में यह कहना था कि उपभोक्ता ने बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया है जिसके कारण बीमा खारिज किया गया था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायलय ने अनेकों महत्वपूर्ण मामलों में व्यवस्था दी है कि अगर बीमा की शर्तों का उल्लंघन भी किया हो तो भी मुआवजा राशी की 75 प्रतिशत राशी अदा की जानी चाहिए। फोरम ने मुआवजा राशी अदा न करने को सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में कंपनी को उपभोक्ता की मुआवजा राशी शिकायत दायर करने की तिथी से ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के एवज में हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया।  

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