मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की दुकान के सामान का 22,565 रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता दवारा झेली गई मानसिक यंत्रणा के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने जिला की थुनाग तहसील के मुख्यालय में दुकान करने वाले प्रो. जोगिन्द्र प्रोविजन स्टोर की मालिक जोगिन्द्रा देवी पत्नी मस्त राम के पक्ष में युनाईटेड इंडिया इन्सोरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता देविन्द्र शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता थुनाग में जोगिन्द्रा प्रोविजन स्टोरस के नाम से दुकान चलाती हैं। उन्होने अपनी दुकान के स्टाक के ऋणदाता ग्रामिण बैंक के माध्यम से उक्त बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी के दौरान ही 6 अगस्त 2009 को थुनाग में बादल फटने की घटना घटित हुई। बादल फटने से आई बाढ का पानी उपभोक्ता की दुकान में प्रवेश कर गया, जिससे उपभोक्ता की दुकान में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने घटना के बारे में कंपनी को सूचित किया था। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके नुक्सान का आकलन किया था। लेकिन कंपनी ने मुआवजा राशी का भुगतान इस आधार पर रोक दिया था कि उपभोक्ता ने सामान से संबंधी बिल जमा नहीं करवाए थे। कंपनी के मुआवजा खारिज करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बादल फटने की घटना से जब सारा सामान नष्ट हो गया तो सामान के बिलों का मिलना मुश्किल था। यही नहीं कंपनी के सर्वेयर ने घटना के तुरंत बाद मौका का दौरा किया था और नुक्सान का जायज भी लिया था। फोरम ने कंपनी द्वारा मुआवजा अदा न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त मुआवजा राशी उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित देने के अलावा हर्जाना और शिकायत राशि भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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