Saturday 30 June 2012

मंडी के नवोदित बैंड की एलबम की अंतराष्ट्रीय स्तर पर लांचिंग


मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी में अब अंतराष्ट्रिय स्तर का संगीत बनना शुरू हो गया है। हाल ही में मंडी में स्थापित हुए माईक्रो हॉलीवुड स्टुडियो ने हिमाचल प्रदेश में बनी अपनी पहली एलबम को विश्व भर में रिलीज किया है। स्टुडियो ने शनिवार को शहर के ही बैंड इडियट आफ नेशन की पहली एलबम जाना है दूर कहीं का विमोचन किया। यह एलबम देश भर के सभी स्टोरस में उपलब्ध करवाई गई है। जबकि एपल आईटयूनस, नोकिया स्टोर और गुगल प्ले जैसे सभी आन लाईन स्टोरस में भी एलबम उपलब्ध है। शहर के नवोदित दो सदस्यीय बैंड इडियट आफ नेशन के गायक विनित सैनी और लीड गिटारिस्ट प्रवीण गुलेरिया ने इस  एलबम के जरीए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। एलबम के विमोचन के अवसर पर बैंड के गायक विनित सैनी ने बताया कि जैसा कि एलबम के शीर्षक से जाहिर होता है कि इसके गानों की प्रेरणा उन लोगों से मिली है जो अपनी सीमाओं को तोड कर नए मील के पत्थर स्थापित करने की इच्छा रखते हैं। एलबम के सभी 6 गीत हिन्दी में हैं। इस अवसर पर स्टुडियो के निर्देशक हरसिमरन सिंह का कहना था कि उनका सपना है कि मंडी शहर को एक दिन माईक्रो हॉलीवुड के रूप में जाना जाए। जिसके कारण उन्होने अपने स्टुडियो का नाम भी यही रखा है। उन्होने कहा कि हम हॉलीवुड उद्योग के स्तर पर स्पैशल इफैक्टस और प्रोडक्शन पर कार्य कर रहे हैं। उन्होने कहा कि इससे पहले चंडीगढ में स्टुडियो की शुरूआत की गई थी। लेकिन अब उन्होने अपने शहर में ही स्थानिय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह से यह प्रोडक्शन हाऊस शुरू किया है। उन्होने कहा कि जल्द ही शहर के कलाकारों के साथ नयी एलबम रिलीज की जाएगी। उन्होने कहा कि आज रिलीज की गई एलबम का विडियो भी दो माह के भीतर रिलीज कर दिया जाएगा। एलबम के विमोचन के अवसर पर विनित सैनी के परिजन और उनके गुरू तरूण पंडित व उमेश भारद्वाज भी मौजूद थे।  

Friday 29 June 2012

लोक वाद्य यंत्रों के साथ परिवर्तन रैली में भाग लेंगे सिराज के कांग्रेस कार्यकर्ता


मंडी। शनिवार को ऐतिहासिक सेरी मंच पर होने वाली परिवर्तन रैली में सिराज विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे। पीसीसी के सदस्य एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रोफेसर वीर सिंह चौहान ने बताया कि सिराज विस क्षेत्र में इन दिनों परिवर्तन की लहर चल रही है। उन्होने कहा कि विस क्षेत्र के गाडागुसैणी, थाटा धन्यिार, बाली चौकी, हणोगी, थाची और पंजाईं क्षेत्र में लोगों ने जनसंपर्क के दौरान वर्तमान सरकार को उखाड फेंकने का साफ संदेश दिया है। उन्होने कहा कि परिवर्तन रैली में क्षेत्र के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों के साथ बढचढ कर भाग लेंगे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस सचिव ठाकुर हेम सिंह, पूर्व प्रधान दया राम, लक्ष्मी चंद ठाकुर, पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव ठाकुर विजय पाल सिंह, किशन ठाकुर, तीबर ठाकुर, चमन ठाकुर, डाबर चंद ठाकुर और शेर सिंह भी मौजूद थे।  

नाबालिगा से दुराचार करने के आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और 20,000 जुर्माने की सजा


मंडी। नाबालिगा से दुराचार के आरोपी को अदालत ने सात साल के कठोर कारावास और 20,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने जिला कुल्लू के नरोगी छियुर (भुंतर) निवासी कुलदीप ठाकुर पुत्र लुदर चंद के खिलाफ भादंसं की धारा 376 और 363 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: सात साल और तीन साल के कठोर कारावास और दस-दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जबकि इस मामले के एक अन्य आरोपी देणी धार (पयुड) निवासी हरी सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 366-ए के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता के पिता ने सरकाघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि उनकी नवीं कक्षा में पढने वाली बेटी 2 फरवरी 2011 को स्कूल गई थी। लेकिन इसके बाद वह वापिस घर नहीं लौटी। छानबीन के बाद पीडिता आरोपी सहित भुंतर बस स्टैंड से बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवा के आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का पहला अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाने की मांग की गई। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी के अपराध से नाबालिग पीडिता का सदमा पहुंचा है ऐसे में आरोपी के प्रति नरम रूख न अपनाया जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कानून की मंशा आरोपी को सुधारने की होती है न कि उसे अपराधी बनाने की। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जबकि पीडिता को अगवा करने में मदद करने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने इस मामले में सहआरोपी को बरी करने के आदेश दिये।  

विधायक अनिल शर्मा को जन्मदिन पर शहरी कांग्रेस ने दी बधाई


मंडी। सदर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिल शर्मा के जन्मदिवस पर मंडी शहरी इकाई के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घ आयु की कामना की है। शुभकामना देने वालों में विशेष रूप से शहरी ईकाई के अध्यक्ष हितेश मल्होत्रा, उपाध्यक्ष नीरज टंडन, धर्म चंद शर्मा, रोशन लाल शर्मा, सुरेश ठाकुर, दीपक, महासचिव मंजुल राणा, संजय आजाद, सुधीर शर्मा, महेश कुमार, सचिव सुनील शर्मा व शहरी मीडिया प्रभारी यशकांत कश्यप आदि शामिल हैं।  

Tuesday 26 June 2012

वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय करना दुर्भाग्यपूर्णः राहुल ब्रिगेड


  मंडी। पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ 24 साल पहले बनी हुई सीडी पर आरोप तय करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिल भारतीय राहुल ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष आकाश शर्मा ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि इस केस में सह आरोपी महेन्द्र लाल की मृत्यु हो गई है और मामले के दो मुख्य गवाह पहले ही उच्च न्यायलय में हल्फनामा दे चुके हैं कि उनकी कोई भी गवाही दर्ज न की गई है। उन्होने कहा कि ईमानदारी की प्रतिमुर्ति वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रदेश सरकार के दबाव में झूठा केस बनाना अन्याय संगत है। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, महासचिव और विधायक सरकार को आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बता रहे हैं। जबकि वीरभद्र सिंह का नैतिकता के आधार पर एक झूठे केस के आधार पर इस्तीफा देना बहुत बडी मर्यादा है। आकाश शर्मा ने कहा कि हाल ही में जब वीरभद्र सिंह मंडी न्यायलय के बार रूम में अधिवक्ताओं से रूबरू हो रहे थे तो उस समय भी उन्होने साफ कहा था कि अगर उन पर आरोप लगे तो वह इस्तीफा दे देंगे। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह जो कहते हैं वह कर दिखाते हैं जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।  

स्वर्ण आभूषणों की 1,26,652 रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करन के आदेश


मंडी। स्वर्ण आभूषणों की मुआवजा राशि अदा न करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 1,26,652 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी को सेवा में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर सर्किट बैंच के दौरान सुनाए फैसले में सवाड मुहल्ला (पुराना बाजार) निवासी राजिन्द्र कुमार पुत्र तारा चंद के पक्ष में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को यह मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता सी एल अवस्थी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने मकान में रखे स्वर्ण आभूषण और अन्य सामान कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। उपभोक्ता और उनके परिवार के सदस्य 26 मार्च 2009 को जवाहर पार्क में नलवाड सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए गए हुए थे। क्रार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वह अपने घर में पहुंचे तो वहां जा कर पता चला कि कमरे की जाली काट कर चोरों ने मकान में प्रवेश करके वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने गोदरेज की अलमारी में रखे स्वर्ण आभूषण चोरी कर लिए थे। उपभोक्ता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाकर बीमा कंपनी को घटना की सूचना दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती की थी और नुकसान का आकलन किया था। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा अदा नहीं किया कि उपभोक्ता ने लापरवाही बरत कर बीमा शर्तों का उल्लंघन किया है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बीमा कंपनी उपभोक्ता पर लापरवाही का आरोप साबित नहीं कर सकी। ऐसे में फोरम ने मुआवजा अदा न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

यशकांत कश्यप बने शहरी कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी


  मंडी। शहरी कांग्रेस कमेटी ने यशकांत कश्यप को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हितेश मल्होत्रा ने यशकांत को मीडिया प्रभारी बनाए जाने के संबंध में उन्हे नियुक्ति पत्र जारी किया है। उन्होने बताया कि यह नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, विधायक मंडी सदर अनिल शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर और नारायण सिंह गुलेरिया की सहमती से की गई है। उन्होने बताया कि यह नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्ति के बाद यशकांत कश्यप ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के लिए ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करेंगे। उन्होने कहा कि उनका परिवार दशकों से कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहा है। वह अपने बुजुर्गों के अनुरूप ही कांग्रेस पार्टी को सुदृढ करने के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होने अपनी नियुक्ति के लिए कांग्रेस नेतृत्व का धन्यावाद किया है।  

Monday 25 June 2012

आंधी में पेड उखडने से मकान को नुक्सान


मंडी। शनिवार शाम को मंडी में आए तेज तूफान से रामनगर मुहल्ले में पेड के उखड जाने से एक मकान का नुक्सान पहुंचा है। मकान मालिक ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान को लेकर उपायुक्त देवेश कुमार से उचित सहायता की मांग की है। जानकारी के अनुसार रामनगर मुहल्ला में शनिवार शाम करीब पांच बजे आई तेज आंधी से स्थानिय निवासी कुम्मी राम के मकान के साथ लगता ककडे का एक पडा पेड उखड गया। जिससे मकान की नींव उखड गई है जबकि घर का रास्ता भी बंद हो गया है। मकान मालिक ने उपायुक्त मंडी से इस प्राकृतिक आपदा में हुए नुक्सान की भरपाई की लिए उचित सहायता की मांग की है। कुम्मी राम के अनुसार मकान के बचाव के लिए बरसात से पहले-2 सुरक्षा दिवार बनाना जरूरी हो गया है अन्यथा मकान के गिर जाने से उनको जान-माल का खतरा है। इधर, उपायुक्त देवेश कुमार ने तहसीलदार सदर को इस मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि शनिवार को आए तेज आंधी- तूफान से शहर के कई जगहों पर नुकसान की घटनाएं सामने आई हैं। 

Sunday 24 June 2012

शहरी कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित


मंडी। शहरी कांग्रेस कमेटी की बैठक होटल रिजेंट पाल्म में रविवार को आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता शहरी कांग्रेस कमेटी के प्रधान हितेश मल्होत्रा ने की। बैठक में आगामी 30 जून को आयोजित होने वाली परिवर्तन रैली की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। बैठक में रैली को सफल बनाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस दौरान शहरी कांग्रेस कमेटी के उपप्रधान नीरज टंडन, वरिषठ उपप्रधान धर्मचंद शर्मा, महासचिव मंजुल राणा, सुरेश ठाकुर, रोशल लाल शर्मा, यशकांत कश्यप, संजय आजाद और दीपक भी मौजूद रहे।

Saturday 23 June 2012

खराब सोलर लैंप बेचने पर हर्जाना अदा करने का फैसला


मंडी। खराब सोलर लैंप बेचने को सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने निर्माता और विक्रेता को 30 दिनों में लैंप ठीक करने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर लैंप की मूल्य राशि 3000 रूपये उपभोक्ता के पक्ष में वापिस लौटाने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्याभामा एवं के पी सहगल ने कुल्लू के शास्त्रीनगर निवासी एम एम कपूर पुत्र सर्वदयाल कपूर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सोलर लैंप निर्माता जिला कांगडा के राजोल (शाहपूर) स्थित एस एस ट्रेडर्स और विक्रेता शास्त्री नगर निवासी विक्रान्त वर्मा को एक हजार रूपये हर्जाना और 500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता एस एम कपूर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने मई 2010 में दशहरा मैदान में लगे स्टाल से 3000 रूपये का सोलर लैंप खरीदा था। लेकिन उपभोक्ता का लैंप तीसरे दिन ही चार्ज होना बंद हो गया। जब वह इसे दिखाने दशहरा मैदान गया तो वहां से स्टाल हटा दिया गया था। उपभोक्ता के विक्रेता और निर्माता को संपर्क करने पर उनके घर में सोलर गीजर लगा दिया गया। लेकिन यह भी खराब हो गया। इतना ही नहीं न तो उपभोक्ता का लैंप ठीक किया गया और न ही उनकी राशि वापिस लौटाई गई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने सोलर लैंप को ठीक न करने और न ही इसकी मूल्य राशि लौटाने को निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने निर्माता और विक्रेता को 30 दिनों में लैंप को ठीक करने के आदेश दिए। लैंप ठीक न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में लैंप की खरीद राशी लौटाने को कहा। जबकि निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले फोरम ने हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

Friday 22 June 2012

प्रदेश विद्युत बोर्ड को संशोधित बिल जारी करने के निर्देश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपभोक्ता को जारी गल्त बिल को निरस्त करने के आदेश दिए। फोरम ने बोर्ड को फिर से संशोधित बिल जारी करने और उपभोक्ता को इसके भुगतान करने का उचित समय मुहैया करवाने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्याभामा एवं के पी सहगल ने कलेहली (बजौरा) स्थित भारत टायर रिट्रिडिंग इंडस्ट्री के मालिक अभिषेक भंडारी की शिकायत को उचित मानते हुए विद्युत बोर्ड के सचिव, वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता कुल्लू और भुंतर के सहायक अभियंता को दो साल की अवधी के ही संडरी चार्जेस वसूलने के आदेश दिए। अधिवक्ता मोहित बाली के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता नियमित रूप से बिजली के बिल अदा कर रहा था। लेकिन 26 अगस्त 2010 को 30,726 रूपये का बकाया भुगतान मांगा गया। जब इस बारे में पूछा गया तो उन्हे बताया गया कि यह राशि साल 2007 में उनके मीटर के व्यवसायिक हो जाने के बाद से 26 अगस्त 2010 तक का बकाया भुगतान है। इस पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के तहत बोर्ड दो साल से पुरानी अवधी के बिल की बकाया राशि वसूल नहीं कर सकता है। जिसके कारण बोर्ड 26 अगस्त 2008 से 31 अगस्त 2010 तक की बकाया राशि ही वसूल कर सकता है। ऐसे में फोरम ने 1 अप्रैल 2007 से 26 अगस्त 2010 तक वसूले जा रहे बकाया भुगतान को अवैध करार दिया। फोरम ने विभाग को संशोधित बिल जारी करके इसके भुगतान के लिए उपभोक्ता को उचित समय मुहैया करने के आदेश दिए हैं।  

Saturday 16 June 2012

नोकिया मोबाईल सेट में निर्माण संबंधी त्रुटी साबित न होने पर शिकायत खारिज


मंडी। मोबाईल सेट में निर्माण संबंधी खराबी साबित न होने पर उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत को खारिज करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने मोबाईल फोन निर्माता नयी दिल्ली स्थित नोकिया इंडिया प्राईवेट लिमिटेड और विक्रेता इंदिरा मार्केट स्थित नोकिया केयर सेंटर दिव्यम कम्युनिकेशन के खिलाफ दायर एक शिकायत को खारिज करने के आदेश दिए। फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने नोकिया इंडिया के मंडी स्थित विक्रेता से फोन खरीदा था। लेकिन वारंटी अवधि में ही मोबाईल के कैमरे में खराबी आ गई। खराबी ठीक न कर पाने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। मोबाईल सेट निर्माता और विक्रेता की ओर से अधिवक्ता तरूण पाठक और राजेश जोशी का कहना था कि जब उपभोक्ता ने कैमरे में खराबी बताते हुए यह फोन विक्रेता को ठीक करने के लिए दिया तो इसके बारे में जॉब कार्ड बनाया गया था। जिसमें यह पाया गया था कि मोबाईल में पानी के कारण खराबी आई है। फोन के कैमरे को जो भी नुकसान पहुंचा है वह निर्माण संबंधी खराबी नहीं थी बल्कि यह उपभोक्ता की लापरवाही से खराब हुआ था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मोबाईल का निरिक्षण नोकिया केयर सेंटर के सर्विस इंजिनियर राजेश शर्मा ने किया था। जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके अनुसार मोबाईल सेट पानी लगने के कारण खराब हुआ था। उन्होने इस बारे में शपथ पत्र भी दिया है। जबकि उपभोक्ता की ओर से किसी भी विशेषज्ञ की रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जिससे कंपनी के विशेषज्ञ की रिपोर्ट को गल्त साबित करके दरकिनार किया जा सके। ऐसे में फोरम ने निर्माता और विक्रेता द्वारा पेश किए गए सबूतों को विश्वसनीय मानते हुए मोबाईल में खराबी का कारण
उपभोक्ता की लापरवाही को माना। जिसके चलते फोरम ने निर्माता और विक्रेता को सेवाओं में कमी को दोषी न मानते हुए उपभोक्ता की शिकायत को खारिज करने के आदेश दिए।  

Friday 15 June 2012

बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,16,500 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की 3,16,500 रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्याभामा एवं के पी सहगल ने बलाबेड (ढालपूर) निवासी सूरजमणी पुत्र हीरा सिंह की शिकायत को उचित मानते यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता प्रताप परमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कंपनी के पास अपने वाहन का बीमा करवाया था। बीमा अवधि में ही उपभोक्ता का वाहन एक दुर्घटना में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने घटना की सूचना पुलिस को दे कर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इस बारे में कंपनी के सर्वेयर ने मौका पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन के नुकसान का आकलन भी किया था। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता के वाहन का मुआवजा जारी नहीं किया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के जवाब में
कंपनी का कहना था कि दुर्घटना के समय वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बिठाए थे। जो बीमा पालिसी का उल्लंघन है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी के सर्वेयर द्वारा दी गई रिर्पोट मुआवजा तय करने के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय है। इसके अलावा बीमा कंपनी द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह जाहिर होता हो कि वाहन में क्षमता से अधिक बिठाए गए यात्रियों के कारण यह घटना घटित हुई थी। फोरम ने कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी देते हुए मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

Thursday 14 June 2012

भारत-पाक की दोस्ती के प्रतीक थे मेहंदी हसनः ईप्टा


  मंडी। गजल सम्राट मेहंदी हसन के देहांत पर सांस्कृतिक संस्था इंडियन पिपल्स थियेटर एसोसिएशन (इप्टा) ने गहन शोक व्यक्त किया है। इप्टा के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि मेहंदी हसन ने गजल गायकी की विधा को नया आयाम दिया। मेहंदी हसन की गजल गायकी ने श्रोताओं का ध्यान गजल की ओर आकर्षित किया। जिससे गजल गायकी ने एक नया मुकाम हासिल किया। उन्होने कहा कि मेहंदी हसन सच्चे धर्मनिरपेक्ष गायक थे और भारत- पाक की दोस्ती के प्रतीक थे।  

ऐतिहासिक दमदमा भवन की दीवारों पर पुताई पर रोक लगाने की ईप्टा ने की मांग


  मंडी। यहां के राजमहल में इन दिनों ऐतिहासिक दमदमा भवन की चटख रंगों से पुताई करके इसके स्वरूप से छेडछाड की जा रही है। जिससे सैंकडों साल पुरानी यह धरोहर विकृत हो रही है। इसका पता चलते ही सांस्कृतिक संस्था इंडियन पीपल्स थियेटर एसोसिएशन (इप्टा) के संयोजक लवण ठाकुर ने उपायुक्त मंडी और जिला पुलिस अधीक्षक के ध्यान में यह मामला लाया है। सैंकडों साल पुराने दमदमा भवन में ऐतिहासिक धरोहर को विकृत करने का सिलसिला थम नहीं पा रहा है। मंडी के इतिहास में इस भवन का अहम महत्व है। इस भवन में मंडी के अराध्य देवता माधोराव मंदिर, प्रकाश देई मंदिर और बाबा कोट मंदिर जैसे प्राचीन धार्मिक स्थल स्थित हैं। जिनके साथ स्थानिय लोगों का भावनात्मक संबंध है। लेकिन भवन में रहने वाले लोगों ने इस पहाडी स्थापित्य कला शैली के इस खूबसूरत नमूने को मानो पूरी तरह से विकृत करनी की ठान ली है। इन दिनों यहां पर रहने वाले लोगो ने किलेनुमा दमदमा भवन की खूबसूरत पत्थर की दीवारों को नीले और लाल रंगों से पुताई करने का अभियान चला रखा है। ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस भवन की ऐतिहासिकता का कोई ज्ञान नहीं है तभी तो इसके वास्तविक स्वरूप से छेडछाड करके विकृत करने में कोई कसर नहीं छोडी जा रही है। इस धरोहर को लेकर बेनामी सौदे का एक मामला भी अदालत में विचाराधीन है। इसके अलावा भवन परिसर में रहने वालों ने पहले भी कई बार इसे विकृत करने में कोई कसर नहीं छोडी है। इससे पहले भी इस भवन की ऐतिहासिक सीढियों को तोड दिया गया था। इप्टा के संयोजक ने मांग की है कि इस भवन को बेनामी संपति घोषित करके सरकार को इसे अधिग्रहित करना चाहिए। उन्होने कहा कि भवन परिसर में रहने वाले लोग इसके महत्व को न समझते हुए मंडी के इतिहास की चुनिंदा निशानियों को भी खत्म करने पर उतारू हैं। उन्होने प्रशासन से इस धरोहर भवन को कुरूप करने की साजिश को बेनकाब करने की मांग करते हुए इन दिनों चले पुताई के कार्य पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। इधर, उपायुकत मंडी देवेश कुमार से संपर्क करने पर उन्होने कहा कि यह मामला उनके ध्यान में नहीं है। उन्होने कहा कि अगर ऐसा कुछ किया जा रहा तो इस बारे में आवश्यक कारवाई अमल में लाई जाएगी।  

Wednesday 13 June 2012

पौली हाऊस न बनाने पर 30,000 अदा करने के आदेश


मंडी। पाली हाऊस न लगाने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता फोरम ने पौली हाऊस बनाने वाली कंपनी और कृषि विभाग के परियोजना अधिकारी को उपभोक्ता के पक्ष में 30,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता की 22,650 रूपये की अग्रिम राशि 20 प्रतिशत ब्याज सहित देने और हर्जाने के अलावा 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने उपतहसील निहरी के जरल बारोखडी निवासी शिव दयाल पुत्र आलम राम की शिकायत को उचित मानते हुए ग्रीन हाऊस बनाने वाली कंपनी भूमी एग्रो टेक को अग्रिम राशि के अलावा 25,000 रूपये हर्जाना व 3000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया। जबकि फोरम ने कृषि विभाग के परियोजना अधिकारी की सेवाओं में कमी के कारण उन्हे भी उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता देविन्द्र शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने पौली हाऊस लगाने के लिए विभाग के पास आवेदन किया था। परियोजना को विभाग से अनुमति मिलने के बाद उपभोक्ता का कंपनी के साथ अनुबंध हुआ था। जिसके तहत उपभोक्ता ने 22,650 रूपये की राशि कंपनी के पास जमा करवाई थी। लेकिन उपभोक्ता का पौली हाऊस नहीं लगाया गया। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए अपने फैसले में कहा कि पौली हाऊस लगाने वाली कंपनी द्वारा परियोजना नहीं लगाई गई जो उनकी सेवाओं में कमी है। वहीं पर कृषि विभाग ने भी इस मामले में लापरवाही बरती और विभाग का इस बारे में कोई कारवाई न करना सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने भूमि एग्रो टेक और परियोजना अधिकारी को उपभोक्ता की अग्रिम राशि ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

Tuesday 12 June 2012

विश्व बाल मजदूर दिवस पर बाल मजदूरी के अभिशाप पर गोष्ठी आयोजित


मंडी। विश्व बाल मजदूर दिवस के अवसर पर बाल मजदूरी के अभिशाप को लेकर जिला एवं सत्र न्यायलय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। न्यायलय के बार रूम में आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होने बाल मजदूरी को देश पर श्राप बताते हुए इसके उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने का आहवान किया। उन्होने कहा कि यह हमारे लिए शर्मनाक है कि हमारे देश में करीब 90 लाख बाल श्रमिक हैं। वहीं पर प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देशराज ने गोष्ठी में कहा कि हालांकि देश में बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून मौजूद हैं लेकिन यह समस्या थमने के बजाय दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। जिस आयु में बच्चों को अपनी पढाई करनी चाहिए बाल मजदूर कमरतोड मेहनत करने को मजबूर हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अधिवक्ता समीर कश्यप ने कहा कि बाल मजदूरों को कम वेतन के बदले अच्छी पढाई मिलनी चाहिए जिससे आगे चलकर वह अच्छी नौकरी पाकर अच्छी जिंदगी के हकदार बन सकें। उन्होने कहा कि प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों के बच्चे भी माता-पिता के साथ रोजी रोटी कमाने के लिए ढाबों और कारखानों में काम करते हैं। उन्होने कहा कि गैर सरकारी संस्थायें इस समस्या पर अपनी कारगर भूमिका निभा सकती हैं। गोष्ठी में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव लोकेन्द्र कुटलैहडिया सहित बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।  

एडीजे राकेश कैंथला और सीजेएम डी आर ठाकुर की पदोन्नित पर सम्मान में बैठक आयोजित


  मंडी। जिला न्यायलय में कार्यरत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की पदोन्नति पर जिला बार एसोसिएशन ने उनके सम्मान में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने की। उन्होने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (एडीजे) राकेश कैंथला के कांगडा के जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष बनने और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) डी आर ठाकुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट, कांगडा के पीठासीन अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर उन्हे बधाई दी। एडीजे राकेश कैंथला और सीजेएम डी आर ठाकुर ने जिला बार एसोसिएशन की ओर से उन्हे मिले सहयोग के लिए आभार जताया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म चंद गुलेरिया ने पदोन्नत हो कर जा रहे
न्यायधीशों की कार्यप्रणाली की तारीफ करते उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एसोसिएशन के सह सचिव आशीष शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान, कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह, प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देशराज, नरेन्द्र गुलेरिया, बार एसोसिएशन के लाईब्रेरियन प्रशांत शर्मा, पूर्व अध्यक्ष दुनी चंद शर्मा, एम पी सहगल, एस पी परमार, ललित कपूर सहित बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। 

Monday 11 June 2012

नैनो कार की बुकिंग राशि ब्याज सहित देने के अलावा 20 हजार हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। नैनो कार की डिलीवरी न करना निर्माता और उपभोक्ता को उस समय महंगा पड गया जब उपभोक्ता फोरम ने कार की 95 हजार रूपये बुकिंग राशि उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले 20,000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के पंजेठी (तल्याहड) निवासी विनोद कुमार गुलेरिया की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता मुम्बई स्थित टाटा मोटरस और विक्रेता लुणापाणी स्थित सतलुज मोटरस के मालिक नरेन्द्र गुलेरिया को उक्त बुकिंग राशि 13 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता संजय मंडयाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 16 जुलाई 2009 को नैनो कार की 95000 रूपये अदा करके बुकिंग करवाई थी। जिस पर उपभोक्ता को पहचान नंबर भी जारी किया गया था। यह कार उन्हे साल 2010 में अक्तूबर से दिसंबर माह के बीच दी जानी थी। लेकिन उपभोक्ता को न तो कार की डिलीवरी दी गई और न ही उनकी बुकिंग राशि को वापिस लौटाया गया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि निर्माता और विक्रेता ने उपभोक्ता को यह सूचित करने की भी परवाह नहीं की, कि उपभोक्ता को वाहन किन्ही कारणों से नहीं दिया जा सकता। इतना ही नहीं उपभोक्ता की बुकिंग राशि भी उन्हे नहीं लौटाई गई। अगर उपभोक्ता को सूचित किया होता तो वह कोई और वाहन भी खरीद सकता था। लेकिन उपभोक्ता को लंबे समय तक वाहन से वंचित रहना पडा। फोरम ने निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी आंकते हुए बुकिंग राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

Sunday 10 June 2012

प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा मुदगल ने गायी मंडयाली छिंज


 
समीर कश्यप
मंडी। हिमाचली संगीत की धूम अब प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश-विदेश में भी पहुंच रही है। वहीं पर हिमाचली मेलोडी की ओर अब शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक भी आकर्षित हो रहे हैं। देश की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका शुभा मुदगल ने अभी हाल ही में रिलीज एक एलबम बंजारा दो में मंडयाली छिंज ( हरिद्वारा वे जांदे ओ) गाकर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को गौरवान्वित किया है। प्रदेश के मंडी जिला के गागल गांव से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध संगीतकार बालकृष्ण शर्मा के संगीत में संगीतबद्ध इस एलबम में स्थानिय वासी गोमती देवी द्वारा संकलित छिंज को शासत्रीय गायिका शुभा मुदगल ने अपनी खूबसूरत आवाज में सजाया है। इसके अलावा एलबम में पहाडी संगीत को लेकर कई नए प्रयोग किए गए हैं। एलबम के पहले गीत शंकर शाने की आवाज में छुपकु आरे में पारंपरिक लोकगीत को पहाडी रॉक संगीत का रूप दिया गया है। दूसरे गीत पहाडी गिधा किने लाई हो मेरी लौंग री बुलबुल को कृतिका तनवर ने अपनी खूबसूरत आवाज में सजाया है। प्रसिद्ध लोकगीत जमीदारनिए को जितेन्द्र जमवाल की आवाज में पिरोया गया। विनोद गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के पारंपरिक मिश्रण  में झूरी गाकर लोक संगीत को नया आयाम दिया है। पियुष राज ने अपनी खूबसूरत आवाज में चंबयाली गीत चंबे जो चली जाणा हो को परंपरागत अंदाज में स्वरबद्ध किया है। परंपरागत मंडयाली छिंज मरूया ओ पांज ओ पतरा को जितेन्द्र जमवाल और कृतिका तनवर ने अपनी खूबसूरत आवाजों में नए रूप में प्रसतुत किया है। पियुष राज की खूबसूरत आवाज में रूपणु पुहाल गदी समुदाय के पारंपरिक संगीत का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पर विनोद गंधर्व की खूबसूरत आवाज में ढीली नाटी शुकरू मेटा भी हिमाचली लोक संगीत की समृद्ध विरासत को सामने लाती है। मास्टर के एल कौशल द्वारा संकलित झींज उडी जायां कालेया कागा को जितेन्द्र जमवाल और पारूल मिश्रा ने स्वरबद्ध किया है। एलबम के संगीतकार बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि इस एलबम के माध्यम से वह हिमाचली संगीत में समावेशित शासत्रीय संगीत के तत्वों को सामने लाना चाहते हैं। इसके अलावा प्रदेश की खूबसूरत प्रकृति से उपजे संगीत की मिठास को वह आधुनिक संगीत के साथ मिला कर नया प्रयोग करके इसे देश विदेश में फैलाना चाहते हैं। 

Friday 8 June 2012

प्रदेश उच्च न्यायलय के न्यायमुर्ति वी के आहुजा के सम्मान में बैठक आयोजित


  मंडी। प्रदेश उच्च न्यायलय के न्यायमुर्ति वी के आहुजा ने कहा कि जजों की श्रेष्ठता अधिवक्ताओं की श्रेष्ठता से सामने आती है। जितनी अच्छी बार होगी उतनी ही जजों की योग्यता मुखरित होगी। न्यायमुर्ति आहुजा ने मंडी प्रवास के दौरान जिला बार एसोसिएशन द्वारा उनके सम्मान में बार रूम में आयोजित एक बैठक में अधिवक्ताओं को संबोधित किया। मंडी में बतौर जिला एवं सत्र न्यायधीश और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में कार्य कर चुके न्यायमुर्ति आहुजा इस अवसर पर बार एसोसिएशन के सदस्यों के सदस्यों के साथ बहुत आत्मियता से मिले। उन्होने मंडी की बार एसोसिएशन को प्रदेश की श्रेष्ठतम बार एसोसिएशनों में से एक बताया। जिला बार एसोसिएशन की ओर से महासचिव विजय ठाकुर ने मुख्य अतिथी न्यायमुर्ति आहुजा का स्वागत किया। जबकि एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुनी चंद शर्मा ने न्यायमुर्ति के मंडी में बतौर जिला एवं सत्र न्यायधीश और सीजेएम के दौरान उनकी कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए उन्हे उच्च गुणों से परिपूर्ण बताया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह, जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण चौहान, राजेश चौहान, अमरदीप सिंह, उपासना शर्मा, प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य नरेन्द्र गुलेरिया, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनीष भारद्वाज, सहसचिव आशीष शर्मा, एम पी सहगल, आर के शर्मा, ललित कपूर, एस पी परमार, भारत भूषण सहित बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। 

Thursday 7 June 2012

बस खराब होने पर निगम को उपभोक्ता के पक्ष में 2500 रूपये हर्जाना व शिकायत व्यय अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवहन निगम की सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के कारण उपभोक्ता के पक्ष में 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा फोरम ने निगम को उपभोक्ता के किराए की 179 रूपये की अदायगी 15 दिनों के अंदर करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरगर सर्किट बैंच के दौरान सुनाए फैसले में ललित नगर (चतरोखडी) निवासी रोशन लाल पुत्र साधु राम के पक्ष में प्रदेश परिवहन निगम को उपभोक्ता के किराए की 179 रूपये की राशि 15 दिनों में अदा करने और हर्जाना तथा शिकायत व्यय भी देने के आदेश दिए। अपने मामले की पैरवी अपने आप करते हुए रोशन लाल का कहना था कि वह कानून विषय में कुरूक्षेत्र विश्विद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वह एलएलएम की परिक्षा देने के लिए 4 जून 2011 को 6 बजे सुबह निगम की मंडी- हरिद्वार बस पर सुंदरनगर से सवार हुए। निगम के परिचालक ने उनसे 179 रूपये किराए के वसूल करके टिकट जारी किया। लेकिन कलार के पास वाहन के चालक ने बताया कि बस की प्रेशर पाईप में खराबी आ गई है, जो बडी खराबी है। उपभोक्ता को बताया गया कि बस के ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। परिचालक ने टिकट के पीछे हस्ताक्षर करके उन्हे जल्दी ही वैकल्पिक व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। लेकिन दोपहर 12 बजे तक कोई व्यवस्था न हो पाने के कारण उपभोक्ता ने अपने स्तर पर प्रबंध करके किसी तरह पंचकूला स्थित अपने परीक्षा केन्द्र में पहुंचे। इस परेशानी के कारण उपभोक्ता परीक्षा को अच्छी तरह से नहीं दे सके। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए परिवहन निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया।  

डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का परिणाम सराहनीय रहा


मंडी। डी ए वी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम सराहनीय रहा। दसवीं कक्षा के परिणामों में यामिनी ठाकुर ने 700 में से 652 (93 प्रतिशत) और दिवांशी शर्मा ने 643 (92 प्रतिशत) अंक लेकर पाठशाला में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। पाठशाला की प्रधानाचार्य नवीन मल्होत्रा ने बताया कि दस जमा दो के सभी संकायों के परिक्षा परिणामें भी सराहनीय रहे। जिसमें विज्ञान संकाय में धीरज और ईशानी ने क्रमश: 81 और 78 प्रतिशत अंक लेकर प्रथम और दूसरा स्थान प्राप्त किया।

Tuesday 5 June 2012

केनरा बैंक को 25,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक की सेवाओं में कमी को आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 25,000 रूपये हर्जाना राशि और 5000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बैंक को उपभोक्ता के खाते में चार महिनों की पांच-पांच हजार रूपये की किस्ते, नवंबर माह में जमा करवाई 20,000 रूपये की राशि तथा अन्य चार्जेस को ब्याज सहित जमा करने के भी आदेश दिए। वहीं पर बैंक को 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता के खाते की ताजी स्टेटमेंट आफ एकाउंट भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने समखेतर बाजार निवासी नीरज कपूर पुत्र अमर चंद के पक्ष में मंडी स्थित केनरा बैंक को चार किस्तों की 20,000 रूपये की उक्त राशि 9 प्रतिशत दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता कैलाश बहल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बैंक से चार लाख रूपये का लोन लिया था। उपभोक्ता के बैंक को कई बार अनुरोध के बाद जब उनके खाते की स्टेटमेंट आफ अकाऊंट उन्हे मुहैया करवाई गई, तो इसमें मई 2010 से अगस्त तक की पांच-2 हजार रूपये की चार किस्तों को दर्ज नहीं किया गया था। इसके अलावा स्टेटमैंट में 21 नवंबर 2006 को जमा करवाए गए 20,000 रूपये की राशि दर्ज नहीं थी। जिस पर उपभोक्ता ने बैंक को कानूनी नोटिस दिया था। लेकिन बैंक द्वारा उपभोक्ता के खाते में राशि जमा न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बैंक द्वारा स्टेटमैंट आफ अकाऊंट में जमा की गई राशि न दर्शाना सेवाओं में कमी है। ऐसे में फोरम ने बैंक को उपभोक्ता के खाते में चार माह की किस्तों की राशि, नवंबर माह की राशि और अन्य चार्जेस ब्याज सहित जमा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बैंक को उपभोक्ता के खाते की ताजी स्टेटमैंट 30 दिन में जारी करने के भी आदेश दिए। फोरम ने बैंक की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

Friday 1 June 2012

लघु मात्रा की चरस बरामद होने पर आरोपी को अंडरगॉन करके 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। चरस की लघु मात्रा बरामद होने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को अंडरगॉन करके हिरासत में काट ली गई 14 दिन की कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे दो माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने पधर तहसील के कलगढ निवासी नेतर सिंह पुत्र राम सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला पुलिस की स्पैशल इन्वेशटिगेशन युनिट (एस आई यू ) का दल मुख्य आरक्षी प्रेम पाल की अगुवाई में राष्ट्रिय राजमार्ग 21 पर बिजणी के पास तैनात था। इसी दौरान मंडी की ओर से तरफ से पैदल आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देख कर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने आरोपी को काबू करके उसके बैग की तलाशी तो इसमें से 900 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल 900 ग्राम चरस में से 25 ग्राम चरस का सैंपल ही रासायनिक परिक्षण के लिए भेजा गया था। जबकि बाकि मात्रा का परिक्षण ही नहीं करवाया गया। इस 25 ग्राम सैंपल चरस में 29.76 प्रतिशत मात्रा ही रेसिन की पाई गई। जिससे आरोपी पर 9 ग्राम चरस रखने का अभियोग साबित हुआ। अदालत ने सजा की अवधि पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि आरोपी 14 दिन की हिरासत काट चुका है। ऐसे में अदालत ने चरस की लघु मात्रा बरामद होने के कारण आरोपी को अंडरगॉन करते हुए उसके द्वारा काट ली गई कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।  

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...