कंपनी का कहना था कि दुर्घटना के समय वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बिठाए थे। जो बीमा पालिसी का उल्लंघन है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी के सर्वेयर द्वारा दी गई रिर्पोट मुआवजा तय करने के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय है। इसके अलावा बीमा कंपनी द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह जाहिर होता हो कि वाहन में क्षमता से अधिक बिठाए गए यात्रियों के कारण यह घटना घटित हुई थी। फोरम ने कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी देते हुए मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
Friday, 15 June 2012
बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,16,500 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित देने के आदेश
कंपनी का कहना था कि दुर्घटना के समय वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बिठाए थे। जो बीमा पालिसी का उल्लंघन है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी के सर्वेयर द्वारा दी गई रिर्पोट मुआवजा तय करने के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय है। इसके अलावा बीमा कंपनी द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह जाहिर होता हो कि वाहन में क्षमता से अधिक बिठाए गए यात्रियों के कारण यह घटना घटित हुई थी। फोरम ने कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी देते हुए मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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