Wednesday, 13 June 2012

पौली हाऊस न बनाने पर 30,000 अदा करने के आदेश


मंडी। पाली हाऊस न लगाने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता फोरम ने पौली हाऊस बनाने वाली कंपनी और कृषि विभाग के परियोजना अधिकारी को उपभोक्ता के पक्ष में 30,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता की 22,650 रूपये की अग्रिम राशि 20 प्रतिशत ब्याज सहित देने और हर्जाने के अलावा 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने उपतहसील निहरी के जरल बारोखडी निवासी शिव दयाल पुत्र आलम राम की शिकायत को उचित मानते हुए ग्रीन हाऊस बनाने वाली कंपनी भूमी एग्रो टेक को अग्रिम राशि के अलावा 25,000 रूपये हर्जाना व 3000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया। जबकि फोरम ने कृषि विभाग के परियोजना अधिकारी की सेवाओं में कमी के कारण उन्हे भी उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता देविन्द्र शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने पौली हाऊस लगाने के लिए विभाग के पास आवेदन किया था। परियोजना को विभाग से अनुमति मिलने के बाद उपभोक्ता का कंपनी के साथ अनुबंध हुआ था। जिसके तहत उपभोक्ता ने 22,650 रूपये की राशि कंपनी के पास जमा करवाई थी। लेकिन उपभोक्ता का पौली हाऊस नहीं लगाया गया। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए अपने फैसले में कहा कि पौली हाऊस लगाने वाली कंपनी द्वारा परियोजना नहीं लगाई गई जो उनकी सेवाओं में कमी है। वहीं पर कृषि विभाग ने भी इस मामले में लापरवाही बरती और विभाग का इस बारे में कोई कारवाई न करना सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने भूमि एग्रो टेक और परियोजना अधिकारी को उपभोक्ता की अग्रिम राशि ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

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