Friday, 1 June 2012

लघु मात्रा की चरस बरामद होने पर आरोपी को अंडरगॉन करके 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। चरस की लघु मात्रा बरामद होने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को अंडरगॉन करके हिरासत में काट ली गई 14 दिन की कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे दो माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने पधर तहसील के कलगढ निवासी नेतर सिंह पुत्र राम सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला पुलिस की स्पैशल इन्वेशटिगेशन युनिट (एस आई यू ) का दल मुख्य आरक्षी प्रेम पाल की अगुवाई में राष्ट्रिय राजमार्ग 21 पर बिजणी के पास तैनात था। इसी दौरान मंडी की ओर से तरफ से पैदल आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देख कर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने आरोपी को काबू करके उसके बैग की तलाशी तो इसमें से 900 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल 900 ग्राम चरस में से 25 ग्राम चरस का सैंपल ही रासायनिक परिक्षण के लिए भेजा गया था। जबकि बाकि मात्रा का परिक्षण ही नहीं करवाया गया। इस 25 ग्राम सैंपल चरस में 29.76 प्रतिशत मात्रा ही रेसिन की पाई गई। जिससे आरोपी पर 9 ग्राम चरस रखने का अभियोग साबित हुआ। अदालत ने सजा की अवधि पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि आरोपी 14 दिन की हिरासत काट चुका है। ऐसे में अदालत ने चरस की लघु मात्रा बरामद होने के कारण आरोपी को अंडरगॉन करते हुए उसके द्वारा काट ली गई कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।  

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