Thursday, 7 June 2012

बस खराब होने पर निगम को उपभोक्ता के पक्ष में 2500 रूपये हर्जाना व शिकायत व्यय अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवहन निगम की सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के कारण उपभोक्ता के पक्ष में 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा फोरम ने निगम को उपभोक्ता के किराए की 179 रूपये की अदायगी 15 दिनों के अंदर करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरगर सर्किट बैंच के दौरान सुनाए फैसले में ललित नगर (चतरोखडी) निवासी रोशन लाल पुत्र साधु राम के पक्ष में प्रदेश परिवहन निगम को उपभोक्ता के किराए की 179 रूपये की राशि 15 दिनों में अदा करने और हर्जाना तथा शिकायत व्यय भी देने के आदेश दिए। अपने मामले की पैरवी अपने आप करते हुए रोशन लाल का कहना था कि वह कानून विषय में कुरूक्षेत्र विश्विद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वह एलएलएम की परिक्षा देने के लिए 4 जून 2011 को 6 बजे सुबह निगम की मंडी- हरिद्वार बस पर सुंदरनगर से सवार हुए। निगम के परिचालक ने उनसे 179 रूपये किराए के वसूल करके टिकट जारी किया। लेकिन कलार के पास वाहन के चालक ने बताया कि बस की प्रेशर पाईप में खराबी आ गई है, जो बडी खराबी है। उपभोक्ता को बताया गया कि बस के ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। परिचालक ने टिकट के पीछे हस्ताक्षर करके उन्हे जल्दी ही वैकल्पिक व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। लेकिन दोपहर 12 बजे तक कोई व्यवस्था न हो पाने के कारण उपभोक्ता ने अपने स्तर पर प्रबंध करके किसी तरह पंचकूला स्थित अपने परीक्षा केन्द्र में पहुंचे। इस परेशानी के कारण उपभोक्ता परीक्षा को अच्छी तरह से नहीं दे सके। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए परिवहन निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया।  

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