मंडी। नैनो कार की डिलीवरी न करना निर्माता और उपभोक्ता को उस समय महंगा पड गया जब उपभोक्ता फोरम ने कार की 95 हजार रूपये बुकिंग राशि उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले 20,000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के पंजेठी (तल्याहड) निवासी विनोद कुमार गुलेरिया की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता मुम्बई स्थित टाटा मोटरस और विक्रेता लुणापाणी स्थित सतलुज मोटरस के मालिक नरेन्द्र गुलेरिया को उक्त बुकिंग राशि 13 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता संजय मंडयाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 16 जुलाई 2009 को नैनो कार की 95000 रूपये अदा करके बुकिंग करवाई थी। जिस पर उपभोक्ता को पहचान नंबर भी जारी किया गया था। यह कार उन्हे साल 2010 में अक्तूबर से दिसंबर माह के बीच दी जानी थी। लेकिन उपभोक्ता को न तो कार की डिलीवरी दी गई और न ही उनकी बुकिंग राशि को वापिस लौटाया गया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि निर्माता और विक्रेता ने उपभोक्ता को यह सूचित करने की भी परवाह नहीं की, कि उपभोक्ता को वाहन किन्ही कारणों से नहीं दिया जा सकता। इतना ही नहीं उपभोक्ता की बुकिंग राशि भी उन्हे नहीं लौटाई गई। अगर उपभोक्ता को सूचित किया होता तो वह कोई और वाहन भी खरीद सकता था। लेकिन उपभोक्ता को लंबे समय तक वाहन से वंचित रहना पडा। फोरम ने निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी आंकते हुए बुकिंग राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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