Friday 29 July 2011

विकलांग जलवाहक ने लगाई प्रदेश उच्च न्यायलय से गुहार


मंडी। सरकाघाट उपमंडल के एक विकलांग जलवाहक ने प्रदेश उच्च न्यायलय को शिकायत प्रेषित कर न्याय की गुहार लगाई है। उपमंडल के धलौण(तनिहार) गांव निवासी रवि कुमार ने स्थानिय पुलिस और पाठशाला स्टाफ के खिलाफ उन्हे झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। प्रदेश उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश को लिखी शिकायत के अनुसार रवि का कहना है कि उन्होने 27 जून 2011 को अपनी सुरक्षा के लिए उच्च न्यायलय को पत्र प्रेषित किया था। जिसके बाद धर्मपूर की प्राथमिक पाठशाला टिहरा और हियुण गलू के कुछ अध्यापको ने साजिश करके उन्हे 6 जूलाई 2011 को एक झूठे मामले में फंसा दिया है और अब उन्हे नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होने बताया कि गत जून माह में सरकाघाट थाना पुलिस ने पाठशाला के स्टाफ की शिकायत पर अपनी जांच शुरू की थी। जांच के दौरान स्कूल स्टाफ की ओर से रवि के खिलाफ करीब 8-9 महिने पहले सिलेंडर चोरी करना और प्रवेश  पंजीका के पन्ने फाड देने के आरोप शामिल किए गए। जिसके आधार पर पुलिस ने उनको 6 जुलाई को गिरफतार कर लिया था। पोसट पोलियो रेजिडुयल पैरालैसिस की 70 फीसदी विकलांगता के शिकार रवि का कहना है कि जलवाहक होने के नाते वह प्रशासनिक कार्यप्रणाली में कोई दखल नहीं दे सकता। लेकिन उन्हे साजिशन उकत आरोपों के तहत फंसाया गया है। रवि ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए उच्च न्यालय से न्याय की मांग की है। उन्होने कहा कि विकलांगता का खामियाजा उन्हे यह भुगतना पड रहा कि स्कूल स्टाफ और पुलिस उन्हे नौकरी झोडने को विवश कर रहे हैं। इधर, हिमालयन विकलांग संघ की जिला अध्यक्ष हेमलता पठानिया ने विकलांग जलवाहक का उत्पीडन होने की शिकायत मिलने की पुषटी करते हुए बताया कि संघ ने रवि की समसया को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री आई डी धीमान से इस मामले की जांच करने की मांग की है।

Monday 25 July 2011




अस्सी से बन रही सडक अभी तक अधूरी


मंडी। अस्सी के दशक से बन रहा सनोर घाटी का टकोली-भमसोई -भालथड लिंक मार्ग अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यह मार्ग जितना बन पाया है उसकी हालत भी खस्ताहाल हो गई है। जिससे क्षेत्र के बागवानों और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। करीब 5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों के हजारों लोगों को फायदा पहुंचना था। लेकिन सडक के निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जा रहा है। स्थानिय लोगों के अनुसार इस कार्य को पूरा करने के लिए लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर, पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री महेन्द्र सिंह के साथ-साथ अनेकों बार स्थानिय विधायक कौल सिंह को भी कई बार आग्रह किया गया है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ग्रामिणों ने बताया कि विभाग यह कह कर अपना पल्लू झाड लेता है कि लोग सडक के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है सब लोग जमीन देने को तैयार हैं और वैसे भी सडक का 90 फीसदी निर्माण सरकारी जमीन पर होना है। उन्होने बताया कि सडक का काफी हिस्सा बन भी गया है लेकिन रखरखाव न होने के कारण यह सडक भी बुरी तरह से उखड चुकी है। सडक पर 3-4 फुट गहरे गढ्ढे पडे हैं। जिससे कई बार बडे वाहन भी इन गढढों में फंस जाते हैं। सनोर घाटी का यह क्षेत्र सब्जी और बागवानी के लिहाज से बहुत उपजाऊ माना जाता है। लेकिन सडक की सुविधा नहीं होने से किसानों और बागवानों को भारी मुश्किलें उठानी पड रही हैं। स्थानिय निवासी भाग चंद नंबरदार, महेन्द्र लाल, किसान युनियन प्रधान मोहर सिंह, ग्राम पंचायत टकोली के उप-प्रधान ज्ञान चंद ठाकुर, भाजपा इलाका सनोर के पूर्व प्रधान दौलत राम, ठाकर बांठ, मोहन भंडारी, प्रेम सिंह, झल्ली राम, रोशन लाल, नरपत, इंद्र सिंह, संत राम और देवेन्द्र ने मांग की है कि सडक को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और बन चुकी सडक को पक्का किया जाए। इधर, इस बारे में संपर्क करने पर लोक निर्माण विभाग के पधर मंडल के अधिशाषी अभियंता नरेन्द्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि सडक का केस नाबार्ड को भेजा गया था। लेकिन ग्रेड सही नहीं होने के कारण इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। उन्होने कहा कि अगर लोग सर्वेक्षण के अनुसार जमीन दे दें तो सडक बनने की संभावना बन सकती है।

Sunday 24 July 2011

डयुटी में बाधा डालने का आरोपी बरी


मंडी। सरकारी कर्मचारी की डयुटी में बाधा डालने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जोगिन्द्रनगर जिया लाल आजाद के न्यायलय ने जिला एवं सत्र न्यायलय की सिविल नजारत के नायब नाजिर किशोर शर्मा के खिलाफ भादंसं की धारा 186 और 189 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 जुलाई 2010 को एएसआई रामलाल की अगुवाई में पुलिस का दल बिंद्रावणी के पास नाका पर तैनात था। इसी दौरान पंडोह की ओर से आ रहे एक मोटरसाईकिल को रोका गया। मोटरसाईकिल चालक पुलिस को वाहन के दसतावेज नहीं दिखा सका। जिस पर जांच अधिकारी ने वाहन का चालान कर इसे जबत करना चाहा तो मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे आरोपी ने आगे आकर कहा कि वह कोर्ट के कर्मचारियों की यूनियन का प्रधान है। आरोपी ने कहा कि प्रधान होने के नाते उसका जजों पर प्रभाव है अगर मोटरसाईकिल को जबत किया तो वह जांच अधिकारी राम लाल को किसी कोर्ट कार्यवाही में फंसा देगा। आरोपी ने जांच अधिकारी के कार्य में बाधा डाली जिससे उनका कार्य बाधित हुआ। जांच अधिकारी ने आरोपी नाजिर के मामला दर्ज कर अभियोग चलाया था। अभियोजन की ओर से इस मामले में 5 गवाह पेश किए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले के तथ्यों से जाहिर होता है कि शिकायतकर्ता ने अपने आप ही इस मामले की जांच की है और खुद ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए। जिससे यह सपषट होता है कि शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित था। हालांकि मामला राषिट्रय राजमार्ग पर घटित हुआ जहां आबादी भी थी लेकिन पुलिस ने कोई सवतंंत्र गवाह कार्यवाही में शामिल नहीं किया। वहीं पर सरकारी कर्मी के खिलाफ काबले जमानत अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए न्यायिक दंडाधिकारी का आदेश भी नहीं लिया गया था। इसके अलावा जांच अधिकारी ने 15 साल का अनुभव होने के बावजूद गवाहों के बयानों पर उनके हसताक्षर लिए हैं। जबकि ऐसा करने के लिए सीआरपीसी की धारा 162 में रोक लगाई गई है। ऐसे में अदालत ने प्र्यापत साक्ष्य न होने के कारण आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया।

जला हत्याकांड के दो आरोपी बरी


मंडी। उप-तहसील औट के जला गांव में हुए हरीराम हत्याकांड के आरोपियों पर अभियोग साबित न होने पर अदालत ने उन्हे बरी करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर शंका से दूर अभियोग साबित नहीं कर पाया। फासट टै्रक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जे एन यादव के न्यायलय ने जला गांव निवासी भीमे राम्म और धार (थलौट) गांव निवासी रूप चंद के खिलाफ भादंसं की धारा 323,325 और 302 के तहत अभियोग साबित न होने पर उन्हे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार हरीराम 25 मई 2010 को अपने लडके अमर सिंह के साथ घर में सोया हुआ था। रात करीब 10 बजे वह शौच के लिए कमरे से बाहर गया। इसके बाद अमर सिंह ने जब आवाजें सुनी तो उसने कमरे से बाहर आकर देखा कि आरोपी उसके पिता को पीट रहे थे। मारपीट के बाद आरोपी मौका से भाग गये जबकि अमर सिंह ने अपने पिता को कमरे में पहुंचाया। सुबह होने पर उसने परिजनों को सुचित किया जिन्होने हरीराम को पी एच सी नंगवाईं में पहुंचाया। जहां से उसे पीजीआई ले जाया गया। पीजीआई में उसकी 31 मई को मौत हो जाने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी एक गवाह ने बयान दर्ज करवाया। बचाव पक्ष के अधिवकता आर के शर्मा की दलील थी कि हरीराम शौच करने के दौरान घर के बरामदा से गिर गया था। जिससे उसे चोटें आई थी। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ प्र्यापत साक्ष्य न होने के कारण उन्हे बरी करने का फैसला सुनाया।

वाहन मालिक को एक माह की कारावास


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने आदेश की मानना न करने पर वाहन मालिक के खिलाफ कडा रूखख् अपनाते हुए उसे एक माह के कारावास और एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे सात दिन की अतिरिकत कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसयों ने उपभोकता नागेश्वरी देवी की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए वाहन की पंजीकृत मालिक आशा देवी के खिलाफ उकत फैसला सुनाया। नागेश्वरी देवी ने आशा देवी से एक वाहन खरीदा था। बाद में उपभोकता ने विवाद के चलते यह वाहन मालिक को वापिस लौटा दिया था। लेकिन वाहन मालिक ने उपभोकता की अदा की गई मूल्य राशी और मुरममत का खर्चा अदा नहीं किया था। जिसके चलते उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए उपभोकता के पक्ष में 1,25,000 रूपये की मूल्य राशी और 41310 रूपये की मुरममत राशी अदा करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा उपभोकता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा किया जाना था। वाहन मालिक के आदेश की मानना न करने पर उपभोकता ने फोरम में इजराय(एग्जीकयुशन) याचिका दायर की थी। जिस पर दो बार वाहन मालिक को हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन फोरम में राशी देने से संबंधित बयान देने के बावजूद भी अदायगी नहीं की गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मामले से तथ्यों से जाहिर होता है कि वाहन मालिक जानबूझ कर फोरम के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। ऐसे में फोरम ने वाहन मालिक को उकत कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। फोरम अध्यक्ष राजीव भारदवाज ने सजा के फैसले की पुषटि करते हुए बताया कि वाहन मालिक को हिरासत मेंं लेने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किये गए हैं।

हमलावरों पर कडी कार्यवाही की मांग


मंडी। बाली चौकी क्षेत्र के युवक पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कडी कार्यवाही की मांग की गई है। क्षेत्र के सोझा(थाची) गांव निवासी मेहर चंद ने जिला पुलिस अधीक्षक को इस बारे में ज्ञापन पेश किया है। उन्होने बताया कि पंजाई में 24 जून 2011 को हुकम चंद पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। औट थाना पुलिस ने हालांकि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन अभी तक आरोपियों पर कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। उन्होने बताया कि अन्वेषण अधिकारी क्षेत्रीय असपताल के मुखय चिकितसा अधिकारी की फाइनल रिर्पोट हासिल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में संदेह हो रहा है कि आरोपी को जान बूझ कर बचाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक पी डी प्रसाद ने संबंधित औट थाना पुलिस को शिकायत प्रेषित करके इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

One person killed in accident


Sameer Kashyap,Mandi,
A person was killed when the nano car in which he was travelling fell into a ditch at a place in between Leh Galu and Thunag on Janjehali road on friday. The car was rolled down the 500 feet steep slope.The accident could be spotted by a passerby on Saturday morning, when he saw the vehicle in the ditch. On that he informed Tehsildar, Thunag, Anil Sharma. Thereafter, police reached to the spot and took body of the deceased in their possession. The deceased was identified as Balbir Singh of village Batod in Sarkaghat Tehsil of District Mandi.

Resentment against eloping Satluj in Luhari Project



Sameer Kashyap,Mandi
Resentment is brewing amongst the peoples of affected area of District Mandi against the confining of Satluj River in tunnels of Luhari Hydro Electric Project ( LHEP ).
Affected peoples of LHEP are agitating against the public hearing decided to be held by Satluj Jal Vidyut Nigam (SJVN) on 9th Aug, 2011.
After the completion of Project Sajluj river will be eloped in about 40 Kms area. The river will flow under the tunnels to be constructed through 89 villages of about one dozen Gram Panchayats in District Mandi.
Earlier, the Public Hearing at Parlog ( Distt. Mandi) on 07.05.2011 was adjourned after the agitation by the local people. Peoples argued that without explaining environmental disadvantages to the affected area, effective public hearing could not be held.
Now, after the announcement of next date of public hearing local peoples have represented District Administration with a memorandum to Additional District Magistrate, Mandi, D.K Rattan.
The delegation of public representatives and Satluj Bachao Sangharsh Smiti including Shyam Singh Chauhan, Nek Ram Sharma, Kaul Ram Verma, Hem Raj Verma, Harnarayan Thakur, Capt. U.D. Chauhan, Rup Lal Sharma, Chander Mani, Santosh Thakur, Kaushlya Verma etc. , presented the memorandum to the ADM on Saturday.
“ Before public hearing environmental effects and environmental Management Planning should be explained, publicized and made aware by distributing its printed copies in the effected villages. Even social impact reports have also not shown to the villagers. Satluj River has already eloped from Kadchham to Luhari in three Hydro Projects. Almost whole of the river is flowing through the tunnels and now with this development river will be confined in the tunnels again from Rampur, Tatapani upto Kaul Dam in the stretch of about 40 Kms and that will be a big environmental loss to the District. It will adversely harm agriculture, horticulture, water sources, houses and flora and fauna of the area,” delegation said.
ADM, Mandi, D.K. Rattan have confirmed about the memorandum of representation and said that necessary action will be taken on the demands.

Married women molested


Sameer Kashyap,Mandi
A married woman was molested today at Batel in Sarkaght Tehsil of District Mandi. A case of molestation and criminal intimidation has been registered in Sarkaght Police Station against one accused. The police is investigating the case.
According to police report a married women was waiting for the bus at Batel in the mean time accused Deen Mohammad of village Khudla in Sarkaght Tehsil came there in the truck and tried to outrage her modesty. Accused abused and threatened the women and her family members about dire consequences.
The women after the incidence went to Sarkaghat police station and registered the case. Confirming the facts, the Supritendent of Police Mandi, P D Prasad said, the concerned police station has registered a case u/s 354, 506,509 and 504 of IPC and police is investigating the case.

Forum Issued arrest warrant



Sameer Kashyap, Mandi
Taking a strict action against a vehicle owner for not complying with the order, the District Consumer Disputes Redressal Forum (DCRF) issued warrant for his One month imprisonment.
According to information available, one Asha Devi registered owner of a vehicle, was accused in a complaint filed with DCRF by one Nageshwari Devi for refund of sale consideration and repair charges of vehicle.
At that time, the DCRF passed an order in favor of complainant, but the convicted person did not comply with the orders of the DCRF issued on Nov, 2009, wherein the accused was ordered to refund a sum of Rs. 1,25,000, being the sale consideration of vehicle paid by the complainant and a sum of Rs. 41310 paid by him to the accused for repair charges of the vehicle. The convicted person was also asked to pay the amount for causing mental tension and cost of complaint filed.
On receipt of complaint, a notice was also issued to the opposite party but the convicted person did not appear before the forum and as such, ex-parte proceeding was taken up against him.
In the details of the order issued by the quorum of the forum mentioned that “this is a glaring example of disobeying of order. The accused was arrested twice during the proceedings and she had made statement to make the payment. But she has hoodwinked the forum by not making the payment as promised by her. This shows she has willfully and intentionally failed to comply the order of this forum”.
“Taking into consideration all pros and cons, facts and circumstances and the adamant attitude of the opposite party, we proceed to sentence the opposite party to undergo simple imprisonment for one month and also to pay a fine of Rs. 1000. In case of default, the opposite party shall further undergo simple imprisonment for a period of seven days,” the order mentioned.
Confirming the facts, the president of DCRF, Rajeev Bhardwaj said, “ We have issued arrest warrant on the guilty vehicle owner to the police to be returnable for 9th August 2011”.

Unidentified instrument recovered from the remote forest



Sameer Kashyap,Mandi
An unidentified instrument has been discovered in the remotest area of Sub Tehsil Nihari of District Mandi.
The instrument was firstly seen hanging on a tree by a shepherd namely Prem Chand in the forest while he was grazing his sheep’s and goats there.
After receiving information about this instrument villagers contacted Sub Divisional Magistrate Vivek Chand who was on his official tour for Nihari.
The instrument was taken into possession by the officials to know about its identification and importance as local administration has never installed such an instruments anywhere in the area.
The instrument finds mention of GRAW-Radiosondes (DFM-06 (211210) 6660-12-368-9630 and GRAW-Radiosondes (DFM-06 (211210) 6660-12-368-9630 on its body.
The date of manufacturing has been shown on it as 03/2010 and BAR Code – 003464 with a website address www.graw.de is also printed on this instrument.
This foreign made instrument is containing two antennas, one switch and two batteries and is covered from all sides so that weather condition may not damage it.
The uncovering of this sophisticated instrument from the dense forest has raised suspicion amongst the local residents as well as Administration.
DSP Sundernagar Ajay Rana has confirmed that instrument is now in safe custody and we are contacting the experts so that its identity, use and its presence in the remote village can be ascertained.

Police come into operation for protecting maniacs



Sameer Kashyap,Mandi.
District Police in compliance to the order of Himachal Pradesh High Court have taken 5 mentally ill persons in their safe custody.
All of them will be taken up under proper care to Shimla to be kept at observation board of Department of Psychiatry at Indira Gandhi Medical College or any other suitable place for four days.
Head of the Department concerned after examining the persons will issue the certificate to them under Mental Health Act and thereafter all of them would be produced before the Judicial Magistrate First Class Court No.1 at Mandi for the further action.
High Court Finding failure of state machinery to help the mentally unbalanced persons have directed government through Deputy Commissioner and SPs of four Districts- Mandi, Shimla, Kullu and Chamba to take these maniac persons into protection.
As per the directions of SP Mandi the police have located these persons from different parts of the Mandi town- Bus Stand, Seri Bazar and roaming in the Indira Market area.
Two of them Nanki Devi and Mahamesh are residents of nearby villages but others are still unidentified. The woman Nanki Devi is having a son of 7 years who is not suffering from any insanity but he remains with her all the times.
The SP Mandi P D Parsad said that in compliance to High Court orders police is checking out the mentally disabled persons staying in public places so that effective steps can be taken for their treatment etc.
The Chief Medical Officer Mandi, Ajay Bhanu Gupta admitted that after finding psychiatric disorder in these persons he has referred them to be examined from the competent authority.


Tenzin Tsundue is free for ‘free Tibet’


Tenzin Tsundue is free for ‘free Tibet’
Sameer Kashyap,Mandi
We do not want any genuine Autonomy rather we wants complete independence from China. We demand for our homeland. We differs spiritual leader Dalai Lama on this crucial question of autonomy and independence.
Tenzin Tsundue is one of the leaders of a pro-independence march from Dharmasala, India to the border of Tibet. The walk, which they hope to complete just before the start of the Beijing Olympics in August, was stopped just as it began last week when Indian police arrested participants.
Tibetan Youth Congress activist Tenzin Tsundue who organized “free Tibet” marches around the world was arrested at Aut 45 Km away from Mandi in Mandi-Kullu road while he was on his march to Tibet during for an international call for boycotting the Beijing Olympic in Aug 2008.
The police had arrested him in Foreigner Act, 1946 for not informing the Registration Officer at Dharmshala within 14 days about his movement. The young activist was charged and prosecuted for violations under section 14(c) of said Act by the Court of Judicial Magistrate, court number1, Mandi.
After acquittal in this case, 37-year-old Tibetan activist and writer Tenzin while talking to the ‘Daily Post’ said that Dalai Lama's demand for authentic autonomy from China is "wishful thinking." On non-violent method, there's no disagreement with His Holiness," Tenzin said. "There is this difference that I see, and especially among the younger generation of Tibetans who are saying, no compromise on independence."
Tenzin Tsundue, a poet, writer and a noted Tibetan freedom activist said we want to approach the struggle is confrontational but at the same time non-violent. We want to confront the Chinese dictators and try to address the injustice they are placing on the Tibetans.
Interestingly, Tenzin visited Tibet once when he went in without permission in 1997. Tenzin, then 22, was eventually caught by police, jailed for three months for being a "foreigner" and sent back to India.
During his radical political struggle against china for ‘free Tibet’ he got himself arrested 18 times which includes showing flags to Chinese President and Prime Ministers during their visits in India.

Once again, Mandi finds itself ‘epicenter ‘ of State Congress Politics


Sameer Kashyap,Mandi,
The centrally located Mandi, once again lived up as the ‘epicenter’ of congress politics after the announcement of new team much anticipated for the election mission 2012. The second time designated HPCC chief Kaul Singh is a MLA from the Drang assembly constituency of District Mandi and Union Minister Virbhadra Singh also represents Mandi Parliamentary constituency.
Inclusion of both of them in the Executive has certainly raised a new discussion in the political arena of the region as number of cases of faction violence and slogan shouting are occurring in party functions. Incidentally, the infighting in the state congress has come out apparently between Virbhadra Singh and Kaul Singh factions only.
The latest incidents of infighting is of public meeting at Nachan assembly constituency where the statement of Ram Lal Thakur created controversy. In another incident fighting took place at Dharmpur constituency resultantly Virbhadra Singh loyalist Chander Shekhar was expelled from the party by the Kaul Singh faction.
Now in these changed circumstances whether incidences of infighting will be checked out it will be seen later on. However, Congress high Command has tried to consolidate the different factions of the party in the state Committee.
The loyalists of Virbhadra Singh have been given due representation and are now dominating in the HPCC. These changes are more relevant because HPCC will play important role in the distribution of Tickets for the assembly polls of 2012 and will certainly affect the future of hot seat of Shimla.
Mandi parliamentary constituency is consisting of 17 assembly constituency and Virbhadra Singh have good influence in whole of the state including Mandi. Therefore the congress politics have once again focused upon Mandi. Undoubtedly, the experience and influence of Virbhadra Singh’s will benefit the party in future particularly in the Mandi Parliamentary Constituency
On the other hand the leaders of Bhartiya Janta Party have also got alarmed with the predominant inclusion of Virbhadra Singh faction in the HPCC.
HPCC chief Kaul Singh welcomed and thanked the high command for deposing faith and designating him as chief again. He said that we will throw out ruling Bhartiya Janta Party by collectively working in a team spirit.

68 students with their teachers caught up in the flood Rescued after the efforts by the locals



Sameer Kashyap, Mandi
Two teachers and 68 students get caught up in the flood water of a nala passing beside the school building at Bhangrotu in Balh Valley of District Mandi. The students and teacher were rescued by the efforts of local residents after an hour of the incident.
In Govt. Primary School Bhangrotu and day care centre Teachers and students were indulged in their regular pursuits and activities in the school premises. At about 1.00 P.M. they found water lapping around the building in which Government Primary School and center for mentally retarded children being run by the Sarv Shiksha Abhiyan is situated .
Finding themselves and students in crises the teachers Sheetal Sharma and lalita Sharma started effort to rescue out of the flood water with the help of Block Resource Co-coordinator Purn Chand Saini, local resident and police. After an hour of the incident all the 68 students were safely brought out from the flooded area.
It was horrible time for the students, teachers, parents and rescuers as the water of Nala suddenly increased in the unprecedented manner and surrounded the premises up to two feet. The weather was quite clear at that time in Bhangrotu. But due to heavy rains in the higher hills the nala got flood water.
The local resident Ghanshyam says he never seen such flood in this particular nala. The police of Police Station Balh also reached to the spot. The parents of the students and local residents demanded that a big wall be erected around the premises so that safety of the students can be ensured in future.

RTI revealed corruption in NREGS work




Pardhan created fraud firms to sell cement without paying Tax

Sameer Kashyap,Mandi

Right to information Act has revealed in so many cases in the state that how much the corruption is breeding at grass root level especially in NREGS works. In the latest incident RTI have exposed the corruption of the Pradhan of Gram Panchayat Shala of Chachiot Blolck in District Mandi by submitting fraud bills of cement and sand by creating fake firms and swindled lakhs of rupees.

A resident of local village Shala Mr. Murari Lal with the help of Mandi based organization RTI
Bureau has queried to Block Development Officer, Chachiot, about the work done, total man days and the material used for the NREGS works in the said Panchyat. The information quite surprisingly reveled that sitting Vice President who was also the Ex-President of Panchayat Mr. Thakur Dass and Mr. Netar Singh has himself sold cement of Rs. 11 lac and 8 lac respectively for the different works in the panchayat in the name and style of M/s Thakur Trader Shala and Netar Singh and company. His Pradhan has embezzelled the funds by creating a firm in the name and style of M/s Thakur Trader Shala and Netar Singh and company. RTI records revealed that cement of more than Rs16 lakhs has been used in the panchayat works in one year

After availing the aforesaid information under RTI from BDO Gohar Mr. Murari Lal and RTI
Bureau Mandi again cross-examined the veracity of the information by filing another RTI application in the Office of Excise and Taxation Officer, Sunder Nagar. The information from Excise and Taxation ultimately exposed that both of these firms are not registered under the provisions of HPVAT Act 2005/ CST Act. It very clearly indicates that the said firms have not paid tax to the exchequer of the Government and thus have embezzled the public money.

When the whole matter came to the knowledge of Excise and Taxation Officer, Sunder
Nagar. Mr. Navinder then .He immediately rushed to the said village and raided the shops. When the Excise and Taxation Officer was contacted that he admitted that the shops have been raided have seized the record of the shops. He told that this shop has not been registered and it is matter of tax evasion and the matter will soon be registered and appropriate action will be taken against the wrongdoers.He told that investigation is on under Excise Act and Tax with Penalty would be recovered from the said firms.

Block Development Officer Chachiot Mr.Bhanu Gupta said that on receiving the complaint action will be taken against the said Pradhan.

RTI Bureau Convener Mr. Lawan Thakur said that Bureau is going to complaint the matter before the authorities so that corruption in the grass root level can be checked
effectively. He said that the Pradhans are doing wrong with the connivance of the government officials .

S B I Jaisinghpur directed to pay 1,63,000

Consumer Forum Mandi also directed Bank to pay 5000 as compensation and 3000 as litigation cost
Sameer Kashyap,Mandi.
District Consumer Redressal Forum Mandi, has directed State Bank of India Branch of Jaisinghpur in District Kangra to pay claim amount of Rupees One lac sixty three thousands in favour of the Consumer. Forum further directed Bank to pay Rs. 5000 as compensation for the harassment faced by the complainant due to the deficiency in service on the part of Bank and Rs. 3000 as cost of the litigation.
President, District Consumer Forum Rajeev Bhardwaj and member Rama Verma allowing the complaint of Anil Kumar resident of village Sandhol of Tehsil Sarkaghat of District Mandi directed the Bank concerned to pay the claim amount with interest @ 9% per anum. As per the compliant filed through advocate Vikas Chander Verma the complainant started his business at Jaisinghpur under the name and style of ‘ Bandana Cloth Home’ by raising loan from the Bank. The stock in his shop was insured with the New India Assurance Company by the Bank. In the mean time the complainant shifted his business to Sandhol and it was duly intimated to the Bank.
On 30th May 2008 the shop of the complainant was destroyed in the fire. The Police and Bank were informed by the complainant. The insurance company had deputed surveyor to assess the loss. The complainant had supplied all the relevant documents to the insurance but the loss was not settled by the company and therefore complainant had filed the present complaint alleging the deficiency in service.
The forum come to the conclusion that it was the responsibility of the Bank to inform the insurance regarding the change of place of business of the complainant. It is not proved that the Bank had informed the insurance company about the said change. This inaction and negligence has put the complainant in loss. Accordingly, forum hold the Bank liable to indemnify the complainant.

Sameer Kashyap,
H.No. 33/9 Bhagwan Muhalla,
Mandi, Distt. Mandi, H.P.
sameermandi@gmail.com
98161-55600

Monday 18 July 2011

धर्म चंद गुलेरिया बने जिला बार एसोसिएशन के प्रधान

मंडी। जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में अधिवक्ताओं ने वरिष्ठता को सम्मान देते हुए धर्मचंद गुलेरिया को प्रधान पद पर विजयी बनाया। जबकि उपप्रधान के पद पर मनीष भारद्वाज और महासचिव के पद पर विजय ठाकुर कांटे की टक्कर में विजयी रहे। एसोसिएशन के चुनाव संयोजक रवि राणा शाहिन, नीरज कपूर और तरूण पाठक ने मतगणना के बाद बार रूम में चुनाव के नतीजे घोषित किए। एसोसिएशन के कुल 345 अधिवक्ताओं में से 228 सदस्यों ने प्रधान, उपप्रधान और महासचिव पद के लिए हुए मतदान में भाग लिया। प्रधान पद पर अधिवक्ता धर्मचंद गुलेरिया को 148 मत मिले जबकि अनुपम भंडारी को 78 मत मिले। उपप्रधान पद के लिए मनीष भारद्वाज को 116 और विख्यात गुलेरिया को 110 मत मिले। जबकि महासचिव के पद पर विजय ठाकुर को 116 और विकास शर्मा को 111 मत मिले। प्रधान, उपप्रधान के पद पर दो-दो मत अवैध घोषित हुए जबकि महासचिव के पद पर एक मत को अवैध घोषित किया गया। सोमवार को जिला बार रूम में हुए इन चुनावों में अधिवक्ताओं ने भारी उत्साह में भाग लिया। एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के रूप में आशीष शर्मा और लाईब्रेरियन के रूप में प्रशांत शर्मा को पहले ही सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रधान धर्म चंद गुलेरिया सहित निर्वाचित कार्यकारिणी ने अपनी जीत के लिए एसोसिएशन के सदस्यों का धन्यावाद किया है। प्रधान धर्मचंद गुलेरिया ने कहा कि समय के बदलाव के साथ वकालत के पेशे में भी बदलाव आ रहा है। हमें इन बदलावों के साथ अपने को ढालना होगा। उन्होने कहा कि अधिवक्ताओं की तमाम लंबित समस्याओं पर कार्य करके उनके निराकरण के प्रयास किए जाएंगे।

Saturday 16 July 2011

बार एसोसिएशन के लिये चुनाव प्रचार बंद

मंडी। जिला बार एसोसिएशन के चुनावों का प्रचार शनिवार को समाप्त हो गया। सोमवार को एसोसिएशन के प्रधान, उपप्रधान और महासचिव के पद के लिए मतदान होगा। जबकि संयुक्त सचिव और लाईब्रेरियन को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सोमवार को अपनी नयी कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता धर्म चंद गुलेरिया और अनुपम भंडारी चुनाव मैदान में हैं। उपप्रधान पद के लिए मनीष भारद्वाज और विख्यात गुलेरिया में मुकाबला होगा। जबकि महासचिव के पद के लिए विजय ठाकुर और विकास शर्मा के बीच टककर होगी। वहीं पर संयुक्त सचिव और लाइब्रेरियन के पद पर एक-एक नामांकन आने के कारण अधिवक्ता आशीष शर्मा और विक्रांत शर्मा को इन पदों के लिए सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। बार एसोसिएशन के चुनाव संयोजक रवि राणा शाहिन, तरूण पाठक और नीरज कपूर ने बताया कि प्रधान पद के लिए अधिवकता ललित कपूर, अमर चंद वर्मा और राजेश शर्मा के नामांकन वापस लेने से इस पद पर अब दो ही उम्मीदवार हैं। जबकि अन्य पदों पर भी दो-दो उम्मीदवार होने के कारण सर्वसम्मति नहीं बन सकी। जिसके चलते सोमवार को जिला बार रूम में इन पदों के लिए मतदान करवाया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि आम सभा ने निर्णय लिया है कि बार एसोसिएशन के जिन सदसयों ने अपना बकाया मासिक शुल्क अदा नहीं किया है उन्हे मतदान में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

Friday 15 July 2011

महिला पंचायत प्रधान ने लगाए मंत्री के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने के आरोप

मंडी। चच्योट विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तुंगा धार की प्रधान जस्सी देवी ने पंचायती राज मंत्री और स्थानिय विधायक जयराम ठाकुर पर राजनैतिक द्वेष के चलते झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि उपायुक्त कार्यालय से उन्हे कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रशासनिक कार्यवाही पूरी तरह से राजनिती से प्रेरित है। शुक्रवार को आर्यन बंग्लो होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में ग्राम पंचायत तुंगाधार की प्रधान जस्सी देवी ने बताया कि हाल ही में उपायुकत कार्यालय से उन्हे वर्ष 1998 के विकास कार्यों की कथित अनियमितताओं के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कारण बताओ नोटिस विकास खंड अधिकारी सिराज के कार्यालय की अंकेक्षण रिर्पोट के आधार पर जारी किया गया है। इस अंकेक्षण रिर्पोट की सत्यता जांचने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ और पारदर्शी करने की दिशा में कार्य कर रही मंडी की संस्था आरटीआई ब्युरो ने विगत 1 जुलाई को पंचायत के रिकार्ड का निरिक्षण किया तो कई रोचक तथ्य सामने आए। सूचना अधिकार कानून की धारा 2 के तहत यह निरिक्षण कनिषठ अभियंता, पंचायत निरीक्षक और सहायक ग्राम पंचायत तुंगाधार की मौजूदगी में किया गया। निरिक्षण के दौरान कथित अनियमितताओं से संबंधित अभिलेख, कैश बुक, बाउचर आदि कोई रिकार्ड उपलबध नहीं करवाया जा सका। निरिक्षण के बाद बीडीओ सिराज की ओर जारी प्रमाण पत्र में साफ तौर पर कहा है कि संबंधित रिकार्ड उपलबध नहीं है और पंचायत सहायक ने ये तमाम दस्तावेज अपने चार्ज में ही नहीं लिए हैं। आरटीआई ब्युरो संयोजक लवण ठाकुर ने बताया कि निरिक्षण में यह सामने आया कि तुंगाधार प्रधान जस्सी देवी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए आधार बनाई गई अंकेक्षण रिर्पोट तथ्यहीन और बिना सबूतों के है। जिस पर उन्होने उपायुक्त को ज्ञापन प्रेषित करके इस कारण बताओ नोटिस को निरस्त करने की मांग की है। ग्राम पंचायत तुंगाधार की तीसरी बार चुनी गई प्रधान जस्सी देवी ने कहा कि वह चच्योट से विधानसभा का चुनाव स्थानिय विधायक के खिलाफ लड चुकी हैं । इसी के चलते स्थानिय विधायक के प्रभाव से उनके खिलाफ झूठे मामले और जांच करवाई जा रही । इस बारे में संपर्क करने पर पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने राजनैतिक द्वेष के आरोपों को गल्त करार देते हुए कहा कि सरकार के निर्णय के अनुसार संबंधित प्रधान से वसुली करने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है। उन्होने बताया कि मामले से संबंधित रिकार्ड विभाग के निदेशक के पास उपलबध है। इधर, उपायुकत डा अमनदीप गर्ग ने आरटीआई ब्युरो के ज्ञापन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं।

Wednesday 13 July 2011

स्टेट बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में 1,63,000 रूपये अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 1,63,000 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बैंक की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने सरकाघाट तहसील के संधोल निवासी अनिल कुमार पुत्र जगन नाथ की शिकायत को उचित मानते हुए स्टेट बैंक आफ इंडिया की जयसिंघपुर शाखा को उक्त राशी का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बैंक से लोन लेकर बंदना कलाथ हाऊस के नाम से जयसिंघपुर में अपना व्यापार शुरू किया था। उन्होने बैंक के माध्यम से न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी के पास दुकान के स्टाक को बीमाकृत करवाया था। इसके बाद उपभोक्ता ने अपने व्यापार की जगह को संधोल बदल लिया था। जिसकी सूचना उपभोक्ता ने बैंक को भी दी थी। बीमा अवधी के दौरान ही 30 मई 2008 को उपभोक्ता की दुकान आग लगने से नष्ट हो गई थी। उपभोक्ता ने घटना की सुचना पुलिस, बैंक और कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने घटना के नुकसान के आकलन के लिए सर्वेयर की तैनाती की थी । लेकिन कंपनी के मुआवजा अदा न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने निषकर्ष में कहा कि बैंक को उपभोक्ता के व्यापार का स्थान बदलने की सूचना बीमा कंपनी को देनी चाहिए थी। लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि बैंक ने कंपनी को इस बारे में सूचित किया था। फोरम ने माना कि बैंक के कार्य न करने और लापरवाही बरतने के कारण उपभोक्ता को नु्कसान उठाना पडा। जिसके चलते फोरम ने बैंक को मुआवजा राशी का भुगतान ब्याज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।

बार एसोसिएशन चुनाव में 11 ने नामांकन भरे

मंडी। जिला बार एसोसिएशन के चुनावों की नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। विभिन्न पदों के चुनाव के लिए 11 अधिवक्ताओं ने अपने नामांकन पत्र भरे हैं। जिनमें से प्रधान पद के लिए 5, उपप्रधान और महासचिव के लिए दो-दो, संयुकत सचिव और लाईब्रेरियन के लिए एक-एक नामांकन पत्र भरे गए हैं। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव संयोजक रवि राणा शाहीन, तरूण पाठक और नीरज कपूर ने बताया कि प्रधान पद के लिए पिछली कार्यकारिणी के प्रधान ललित कपूर, धर्म चंद गुलेरिया, अमरचंद वर्मा, राजेश शर्मा और अनुपम भंडारी ने नामांकन भरे हैं। उपप्रधान पद के लिए विख्यात गुलेरिया और मनीष भारद्वाज ने नामांकन भरे। महासचिव पद के लिए विजय ठाकुर और विकास शर्मा ने अपने नामांकन भरे। जबकि संयुकत सचिव के पद के लिए आशीष शर्मा और लाईब्रेरियन के लिए प्रशांत शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इन पदों पर दूसरे उम्मीदवार न होने के कारण दोनों को सर्वसम्मति से ही चुन लिया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि बुधवार को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। जबकि 14 जुलाई को नाम वापिस लेने की तिथी निश्चत की गई है। उन्होने बताया कि उम्मीदवारों में सहमती न बन पाने पर 18 जून को जिला बार रूम में चुनाव करवाए जाएंगे।

Monday 11 July 2011

उपभोक्ता की 74973 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 74973 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने जोगिन्द्रनगर उपमंडल के भटेड(सैंथल) निवासी यशोधन पाल शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई लोंबार्ड कंपनी को उक्त राशी की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी कार को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा पालिसी के दौरान उपभोक्ता का वाहन एक दुर्घटना में क्षतिग्रसत हो गया। उपभोक्ता के कंपनी को घटना की सुचना देने पर सर्वेयर से नुकसान का आकलन करवाया गया था। इसके बाद उपभोक्ता ने ढेलू सथित वर्कशाप में वाहन की मुरम्मत करवाई थी। वर्कशाप को मुरम्मत की राशी कंपनी द्वारा अदा की जानी थी। लेकिन वर्कशाप को मुरम्मत की राशी अदा न करने पर उपभोक्ता ने कई बार कंपनी को इस बारे में प्रार्थना की थी। जबकि कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि उपभोक्ता ने इस दुर्घटना का नो कलेम घोषित किया था। इन हालातों में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने बीमा कंपनी के तर्को को अस्वीकारते हुए उपभोक्ता के वाहन का मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के अलावा उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 79271 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 79271 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के चलते 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने सरकाघाट उपमंडल के लुहाखर (थौना) निवासी रंगीला राम पुत्र मोहन लाल की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशी की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता एम पी शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने टिपर को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था । बीमा अवधी के दौरान ही टिपर एक दुर्घटना में क्षतिग्रसत हो गया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने दुर्घटना से संबंधित तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवाकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि दुर्घटना के समय चालक ने ओवरटर्न किया था। इसके अलावा चालक के पास वैध लाईसेंस भी नहीं था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता ने साबित किया है कि दुर्घटना का कारण ओवरटर्न नहीं बल्कि सडक का धंसना था। इसके अलावा कंपनी के सर्वेयर ने क्षति के आकलन की रिर्पोट में चालक के लाईसेंस में किसी त्रुटि का जिक्र नहीं किया था। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने के आधार को अनुचित ठहराते हुए इसे सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशी ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Saturday 9 July 2011

करोडों की सिंचाई योजना बनने से पहले ही मटियामेट






मंडी। द्रंग विधानसभा क्षेत्र की सनोर घाटी के हजारों किसानों की सुविधा के लिए बनाई जा रही करोडों रूपये की उठाऊ सिंचाई परियोजना बनने से पहले ही मटियामेट हो गई है। योजना के चालू होने से पहले ही इसका मेन टैंक टुट चुका है जबकि मेन लाईन खराबक और कुल्हें अधुरी पडी हैं। जिससे परियोजना का पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस परियोजना से घाटी की कोटाधार, टकोली, पाली और नगवाईं पंचायतों के करीब डेढ दर्जन गांवों को जलापूर्ती की जानी थी। लेकिन अभी तक परियोजना का लाभ मात्र 5 फीसदी लोग भी नहीं उठा पा रहे हैं। रोचक पहलू यह है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए बनाया गया मेन टैंक उदघाटन से पहले ही परिक्षण के दौरान पानी के दवाब से फट गया है। लेकिन न ही टैंक फट जाने के बारे में जांच पूरी करके दोषीयों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और न ही इसे नया बनाने की पहल ही की गई। योजना के तहत अब एक छोटे टैंक से क्षेत्र के थोडे से लोगों को जलापूर्ती की जा रही है। जबकि इस योजना के तहत आने वाली 95 फीसदी आबादी योजना के लाभ से वंचित है। वैसे भी औट से कुल्लू तक का क्षेत्र बारिश न होने के कारण मौसम की बेरूखी का शिकार है। उस पर योजना चालू न होने से क्षेत्र के किसानों को भारी हानी हो रही है। हालांकि इस बारे में क्षेत्रवासियों ने स्थानिय विधायक व पूर्व आईपीएच मंत्री कौल सिंह ठाकुर को भी कई बार आग्रह किया है लेकिन योजना पर कार्य नहीं हो रहा है। इसी साल संबंधित विभाग के मंत्री रविन्द्र रवि से भी स्थानिय लोगों ने योजना का निरिक्षण करवाया था। इधर, इस बारे में संपर्क करने पर आईपीएच मंत्री रविन्द्र रवि ने बताया कि परियोजना के निर्माण के दौरान ही टैंक के टुट जाने के संबंध में विभागिय अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस बारे में स्थानिय विधायक व पूर्व आईपीएच मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि परियोजना के फेल होने के जिम्मेवार लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और जिन्होने गल्त किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। आईपीएच के पनारसा उपमंडल के एसडीओ एसपी सेन ने माना कि टैंक का डिजायन गल्त होने की वजह से टैंक टुट गया। नया टैंक बनाने के लिए टेंडर हो गए हैं। करीब एक साल में टैंक का काम पूरा हो जाएगा। वहीं पर स्थानिय निवासी महेन्द्र पाल, किसान मोर्चा प्रधान मोहर सिंह, रिशी कुमार, होतम चंद, चौधरी राम, लुदरमणी, महेन्द्रु, देवेन्द्र नेगी, सूरज ठाकुर, रामप्रकाश, संजीव चंदेल, रामा, कर्म सिंह, के डी, ज्ञान चंद, भाग चंद, मीने राम, सुंदर, बबलू और कारदार कीर्तु राम ने सरकार से मांग की है कि इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करके सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत मिल सके।

Friday 8 July 2011

विद्युत बोर्ड को हर्जाने के आदेश

मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की गल्त वसूली को सेवाओं में कमी मानते हुए जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता के पक्ष में ब्याज सहित राशी लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बोर्ड की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 1000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने सुंदरनगर सर्किट के दौरान सुनाए फैसले में डडयाल (भोजपूर) निवासी निरंजन सिंह के पक्ष में बोर्ड के सुंदरनगर मंडल के कार्यकारी अभियंता को गल्त वसूली गई 540 रूपये की राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित लौटाने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता पी एस सेन के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने वर्ष 1993 में अपने घर में बिजली का एक मीटर लगाया था। उपभोकता का यह मीटर करीब 14 साल बाद जल गया। लेकिन बोर्ड ने उपभोक्ता के जल गए मीटर की जगह नया लगाने के लिए गल्त रूप से 540 रूपये वसूल किए । जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। बोर्ड इस वसूली के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान फोरम के समक्ष पेश नहीं कर पाया। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि उपभोकता ने यह साबित किया है कि उसके जल गए मीटर को बदलकर नया लगाने के लिए बोर्ड ने गल्त तरीके से 540 रूपये की राशी वसूल की है। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता से गल्त वसूली गई राशी ब्याज सहित लौटाने के अलावा उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।

Wednesday 6 July 2011

मारपीट के 3 आरोपी दोषी करार


मंडी। मारपीट के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोष साबित होने पर आरोपियों ने अदालत में अच्छा चाल-चलन होने के कारण प्रोबेशन आफ आफेंडर अधिनियम का लाभ देने की अर्जी दी है। जिसे सवीकारते हुए अदालत ने प्रोबेशन अधिकारी से 8 अगस्त के लिए रिर्पोट तलब की है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर के न्यायलय ने बल्ह क्षेत्र के महोटला ( बाल्ट) निवासी दिनेश कुमार, देवी राम और पूर्ण चंद को मारपीट का दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार महोटला गांव निवासी भीम सिंह पुत्र दिला राम परिवहन निगम सुंदरनगर डिपो में बतौर चालक कार्यरत था। भीम सिंह 8 नवंबर 2007 को मोटर साईकिल पर अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह महोटला मोड के पास पहुंचा तो सडक से नीचे की ओर से आरोपी आए और उसका रास्ता रोककर मारपीट शुरू कर दी। तेजधार हथियार और डंडों से हुई मारपीट के कारण भीम सिंह को चोटें आई थी। इसी दौरान मौका पर पहुंचे जगदीश और सुरेश ने भीम सिंह को आरोपियों की मारपीट से झुडाया था। बल्ह थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 324, 341, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक किश्न सिंह वर्मा ने मामले को साबित करने के लिए 6 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के कारण उन पर अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने उन्हे दोषी करार दिया है। इधर, आरोपियों ने अच्छा चाल-चलन होने के कारण अदालत में प्रोबेशन आफ आफेंडर अधिनियम का लाभ देने की अर्जी पेश की है। अदालत ने आरोपियों की अर्जी पर कार्यवाही करते हुए प्रोबेशन अधिकारी से 8 अगस्त को इस बारे में रपट तलब की है।

Tuesday 5 July 2011

बार एसोसिएशन के चुनाव 18 जुलाई को


मंडी। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 18 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। चुनावों की घोषणा के साथ ही जिला न्यायलय परिसर के अधिवक्ताओं में चुनावों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहीं पर चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया भी चुनाव संयोजकों ने शुरू कर दी है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव संयोजक अधिवक्ता रवि राणा शाहिन, तरूण पाठक और नीरज कपूर ने वर्ष 2011-2012 की कार्यकारिणी के चुनावों की घोषणा की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जिला बार एसोसिएशन के प्रधान, उपप्रधान, महासचिव, संयुकत सचिव, कोषाध्यक्ष, लाईब्रेरियन और तीन कार्यकारिणी सदस्यों का चयन करने के लिए 18 जुलाई को चुनाव करवाए जाएंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12 जुलाई तक अपने नामांकन पत्र भर सकते हैं। जबकि 13 जुलाई को नामांकन पत्रों की छंटनी और 14 जुलाई को नाम वापिस लेने की तिथी घोषित की गई है। प्रत्याशियों में सर्वसम्मति न बन पाने पर 18 जुलाई को जिला बार रूम में 12 बजे दोपहर से सायं 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव समीर कश्यप ने चुनावों की अधिसूचना जारी होने की पुषिट की है। उन्होने बताया कि संसथा के लोकतांत्रिकरण के लिए जिला बार एसोसिएशन की यह परंपरा रही है कि कार्यकारिणी का एक साल का कार्यकाल पूरा होते ही वार्षिक चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इसी कडी में वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होते ही एसोसिएशन द्वारा मनोनीत चुनाव संयोजकों ने चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की है। उन्होने बताया कि इन दिनों मतदाता सूचि और चुनावों की अन्य तैयारियां जारी हैं।

Sunday 3 July 2011

वाहन की एन ओ सी एक माह में जारी करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने कार विक्रेता को उपभोक्ता के वाहन का अनापती प्रमाण पत्र ( एन ओ सी) एक माह में जारी करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में विक्रेता को 50 रूपये प्रतिदिन का जुर्माना शिकायत दायर करने की तिथी से अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य सत्यभामा व के पी सहगल ने शाट (जलुग्रां) निवासी विद्या देवी पुत्री दौलत चंद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विक्रेता भंगरोटु स्थित टाटा मोटरस को एक हजार रूपये हर्जाना और 500 रूपये शिकायत व्यय भी उपभोक्ता के पक्ष में अदा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता आलोक परमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने लोन लेकर विक्रेता से टाटा सुमो वाहन खरीदा था। लोन की पूरी राशी अदा करने के बाद उपभोक्ता ने विक्रेता से वाहन की एन ओ सी मांगी थी। लेकिन बार- बार प्रार्थना करने के बावजुद भी विक्रेता ने एनओसी जारी नहीं की। हालांकि उपभोक्ता ने विक्रेता को कानूनी नोटिस भी जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी एनओसी जारी न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की शिकायत में विक्रेता को तलब किया गया था लेकिन विक्रेता के कार्यवाही में भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता ने लोन की पूरी किस्तें अदा कर दिए जाने के बाद भी अवैध रूप से उपभोक्ता के वाहन की एनओसी को अपने पास रोक रखा जो उनकी सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए एक माह में एनओसी जारी करने के अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Saturday 2 July 2011

नामिनी के पक्ष में 1,50,000 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की ना्मिनी के पक्ष में 1,50,000 रूपये की बीमा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी से पहुंची मानसिक परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य सत्यभामा तथा के पी सहगल ने हडिंबा विहार मनाली (कुल्लू) निवासी संतोष गुप्ता के पक्ष में बजाज एलाइंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशी का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अजय ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ओम प्रकाश ने कंपनी से पालिसी लेकर अपनी पत्नी संतोष कुमारी को नामिनी बनाया था। उपभोक्ता की बीमा अवधी के दौरान एक सडक दुर्घटना में मौत हो गई। जिसके चलते उनकी नामिनी ने कंपनी से मुआवजे की मांग की थी। उपभोक्ता को इस पालिसी के तहत यूनिट गेन प्लस मेन कवर का 150000 रूपये और एक्सीडेंटल मृत्यु का भी 150000 रूपये मिलना था। कंपनी ने युनिट गेन की अदायगी तो उपभोकता के नामिनी को कर दी। लेकिन दुर्घटना मृत्यु की अदायगी बार- बार प्रार्थना के बावजुद नहीं की। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस बारे में कंपनी का कहना था कि उपभोक्ता दुर्घटना के समय तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी उपभोक्ता की लापरवाही से संबंधी आरोपों को साबित नहीं कर सकी। ऐसे में फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को अनुचित मानते हुए इसे सेवाओं में कमी करार दिया और उक्त राशी का भुगतान बयाज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Friday 1 July 2011

Saffron terror – It will be unwise to ban RSS

Saffron terror – It will be unwise to ban RSS

पब्लिक स्कूल के निदेशक को एक माह की साधारण कारावास


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता की 15000 रूपये की राशी अदा न करने पर भुंतर के एक पब्लिक स्कूल के निदेशक को एक माह की साधारण कारावास और एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर निदेशक को 7 दिन के अतिरिकत कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य सत्यभामा व के पी सहगल ने नगर निवासी साजन गारफा की शिकायत के फैसले के इजराय (एगजीक्युशन)याचिका में उनकी राशी अदा न करने पर भुंतर के पूजा पब्लिक स्कूल के निदेशक धर्म चंद धीमान को उकत सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया। फोरम ने निदेशक की गिरफतारी के वारंट भी जारी कर दिए हैं। शिकायतकर्ता के अधिवकता रितेश चोपडा का कहना था कि उकत निदेशक को राशी अदा करने में पर्याप्त समय दिया जा चुका है लेकिन उसने अदायगी नहीं की है। फोरम ने 10 अप्रैल 2008 को अपने आदेश में निदेशक को उपभोकता के पक्ष में 15,000 रूपये की राशी दो माह में अदा करने के आदेश दिए थे। ऐसा न करने पर उसे यह राशी 9 फीसदी बयाज सहित अदा की जानी थी। उपभोकता ने इस आदेश को लागू करवाने के लिए फोरम में इजराय याचिका दायर की थी। याचिका की कार्यवाही के लिए निदेशक को तलब किया गया था। लेकिन कार्यवाही में शामिल न होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को राशी अदा करने का पर्याप्त समय दिया गया लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दंडात्मक तरीका अपनाए बिना उपभोकता की राशी की वसुली नहीं हो सकती। ऐसे में फोरम ने निदेशक को उकत सजा का फैसला सुनाकर उसके गिरफतारी के वारंट जारी किए हैं।

नव ज्योति मंच करेगा दो दिवसीय नाटय संध्या


मंडी। नव ज्योति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कला मंच 4 व 5 जुलाई को द्वितिय संध्या नाटय रंग समारोह का आयोजन करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ दी न्यु इंडिया एश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक संतोष कुमार करेंगे। मंच के पदाधिकारी अधिवकता नरेन्द्र कुमार ने बताया कि गांधी भवन में आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय आयोजन के दौरान 8 नाटकों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उन्होने बताया कि शाम 7 बजे शुरू होने वाले इस आयोजन में निर्देशक इन्द्रराज ईन्दू के बाल लोक नाटय बांठडा, प्रहसन ( क्रमताल) और मुस्कान द्वारा निर्देशित लोक नाटक ठग ठगे गए की दोनों दिन प्रसतुतियां होंगी। इसके अलावा ईन्द्रराज ईन्दू के निर्देशित नाटक एक था गधा उर्फ अल्ला दाद खां और एक कहानी का भी मंचन किया जाएगा। उन्होने बताया कि समारोह का समापन एम जी ग्रुप आफ इंजिनियरिंग के अध्यक्ष एम जी शर्मा करेंगे। 

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...