Wednesday 6 July 2011

मारपीट के 3 आरोपी दोषी करार


मंडी। मारपीट के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोष साबित होने पर आरोपियों ने अदालत में अच्छा चाल-चलन होने के कारण प्रोबेशन आफ आफेंडर अधिनियम का लाभ देने की अर्जी दी है। जिसे सवीकारते हुए अदालत ने प्रोबेशन अधिकारी से 8 अगस्त के लिए रिर्पोट तलब की है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर के न्यायलय ने बल्ह क्षेत्र के महोटला ( बाल्ट) निवासी दिनेश कुमार, देवी राम और पूर्ण चंद को मारपीट का दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार महोटला गांव निवासी भीम सिंह पुत्र दिला राम परिवहन निगम सुंदरनगर डिपो में बतौर चालक कार्यरत था। भीम सिंह 8 नवंबर 2007 को मोटर साईकिल पर अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह महोटला मोड के पास पहुंचा तो सडक से नीचे की ओर से आरोपी आए और उसका रास्ता रोककर मारपीट शुरू कर दी। तेजधार हथियार और डंडों से हुई मारपीट के कारण भीम सिंह को चोटें आई थी। इसी दौरान मौका पर पहुंचे जगदीश और सुरेश ने भीम सिंह को आरोपियों की मारपीट से झुडाया था। बल्ह थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 324, 341, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक किश्न सिंह वर्मा ने मामले को साबित करने के लिए 6 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के कारण उन पर अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने उन्हे दोषी करार दिया है। इधर, आरोपियों ने अच्छा चाल-चलन होने के कारण अदालत में प्रोबेशन आफ आफेंडर अधिनियम का लाभ देने की अर्जी पेश की है। अदालत ने आरोपियों की अर्जी पर कार्यवाही करते हुए प्रोबेशन अधिकारी से 8 अगस्त को इस बारे में रपट तलब की है।

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