मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने आदेश की मानना न करने पर वाहन मालिक के खिलाफ कडा रूखख् अपनाते हुए उसे एक माह के कारावास और एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे सात दिन की अतिरिकत कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसयों ने उपभोकता नागेश्वरी देवी की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए वाहन की पंजीकृत मालिक आशा देवी के खिलाफ उकत फैसला सुनाया। नागेश्वरी देवी ने आशा देवी से एक वाहन खरीदा था। बाद में उपभोकता ने विवाद के चलते यह वाहन मालिक को वापिस लौटा दिया था। लेकिन वाहन मालिक ने उपभोकता की अदा की गई मूल्य राशी और मुरममत का खर्चा अदा नहीं किया था। जिसके चलते उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए उपभोकता के पक्ष में 1,25,000 रूपये की मूल्य राशी और 41310 रूपये की मुरममत राशी अदा करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा उपभोकता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा किया जाना था। वाहन मालिक के आदेश की मानना न करने पर उपभोकता ने फोरम में इजराय(एग्जीकयुशन) याचिका दायर की थी। जिस पर दो बार वाहन मालिक को हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन फोरम में राशी देने से संबंधित बयान देने के बावजूद भी अदायगी नहीं की गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मामले से तथ्यों से जाहिर होता है कि वाहन मालिक जानबूझ कर फोरम के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। ऐसे में फोरम ने वाहन मालिक को उकत कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। फोरम अध्यक्ष राजीव भारदवाज ने सजा के फैसले की पुषटि करते हुए बताया कि वाहन मालिक को हिरासत मेंं लेने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किये गए हैं।
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