Monday 11 July 2011

बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 79271 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 79271 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के चलते 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने सरकाघाट उपमंडल के लुहाखर (थौना) निवासी रंगीला राम पुत्र मोहन लाल की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशी की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता एम पी शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने टिपर को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था । बीमा अवधी के दौरान ही टिपर एक दुर्घटना में क्षतिग्रसत हो गया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने दुर्घटना से संबंधित तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवाकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि दुर्घटना के समय चालक ने ओवरटर्न किया था। इसके अलावा चालक के पास वैध लाईसेंस भी नहीं था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता ने साबित किया है कि दुर्घटना का कारण ओवरटर्न नहीं बल्कि सडक का धंसना था। इसके अलावा कंपनी के सर्वेयर ने क्षति के आकलन की रिर्पोट में चालक के लाईसेंस में किसी त्रुटि का जिक्र नहीं किया था। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने के आधार को अनुचित ठहराते हुए इसे सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशी ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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