Sunday, 3 July 2011

वाहन की एन ओ सी एक माह में जारी करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने कार विक्रेता को उपभोक्ता के वाहन का अनापती प्रमाण पत्र ( एन ओ सी) एक माह में जारी करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में विक्रेता को 50 रूपये प्रतिदिन का जुर्माना शिकायत दायर करने की तिथी से अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य सत्यभामा व के पी सहगल ने शाट (जलुग्रां) निवासी विद्या देवी पुत्री दौलत चंद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विक्रेता भंगरोटु स्थित टाटा मोटरस को एक हजार रूपये हर्जाना और 500 रूपये शिकायत व्यय भी उपभोक्ता के पक्ष में अदा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता आलोक परमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने लोन लेकर विक्रेता से टाटा सुमो वाहन खरीदा था। लोन की पूरी राशी अदा करने के बाद उपभोक्ता ने विक्रेता से वाहन की एन ओ सी मांगी थी। लेकिन बार- बार प्रार्थना करने के बावजुद भी विक्रेता ने एनओसी जारी नहीं की। हालांकि उपभोक्ता ने विक्रेता को कानूनी नोटिस भी जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी एनओसी जारी न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की शिकायत में विक्रेता को तलब किया गया था लेकिन विक्रेता के कार्यवाही में भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता ने लोन की पूरी किस्तें अदा कर दिए जाने के बाद भी अवैध रूप से उपभोक्ता के वाहन की एनओसी को अपने पास रोक रखा जो उनकी सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए एक माह में एनओसी जारी करने के अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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