Saturday, 2 July 2011

नामिनी के पक्ष में 1,50,000 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की ना्मिनी के पक्ष में 1,50,000 रूपये की बीमा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी से पहुंची मानसिक परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य सत्यभामा तथा के पी सहगल ने हडिंबा विहार मनाली (कुल्लू) निवासी संतोष गुप्ता के पक्ष में बजाज एलाइंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशी का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अजय ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ओम प्रकाश ने कंपनी से पालिसी लेकर अपनी पत्नी संतोष कुमारी को नामिनी बनाया था। उपभोक्ता की बीमा अवधी के दौरान एक सडक दुर्घटना में मौत हो गई। जिसके चलते उनकी नामिनी ने कंपनी से मुआवजे की मांग की थी। उपभोक्ता को इस पालिसी के तहत यूनिट गेन प्लस मेन कवर का 150000 रूपये और एक्सीडेंटल मृत्यु का भी 150000 रूपये मिलना था। कंपनी ने युनिट गेन की अदायगी तो उपभोकता के नामिनी को कर दी। लेकिन दुर्घटना मृत्यु की अदायगी बार- बार प्रार्थना के बावजुद नहीं की। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस बारे में कंपनी का कहना था कि उपभोक्ता दुर्घटना के समय तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी उपभोक्ता की लापरवाही से संबंधी आरोपों को साबित नहीं कर सकी। ऐसे में फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को अनुचित मानते हुए इसे सेवाओं में कमी करार दिया और उक्त राशी का भुगतान बयाज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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