Monday, 11 July 2011

उपभोक्ता की 74973 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 74973 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने जोगिन्द्रनगर उपमंडल के भटेड(सैंथल) निवासी यशोधन पाल शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई लोंबार्ड कंपनी को उक्त राशी की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी कार को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा पालिसी के दौरान उपभोक्ता का वाहन एक दुर्घटना में क्षतिग्रसत हो गया। उपभोक्ता के कंपनी को घटना की सुचना देने पर सर्वेयर से नुकसान का आकलन करवाया गया था। इसके बाद उपभोक्ता ने ढेलू सथित वर्कशाप में वाहन की मुरम्मत करवाई थी। वर्कशाप को मुरम्मत की राशी कंपनी द्वारा अदा की जानी थी। लेकिन वर्कशाप को मुरम्मत की राशी अदा न करने पर उपभोक्ता ने कई बार कंपनी को इस बारे में प्रार्थना की थी। जबकि कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि उपभोक्ता ने इस दुर्घटना का नो कलेम घोषित किया था। इन हालातों में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने बीमा कंपनी के तर्को को अस्वीकारते हुए उपभोक्ता के वाहन का मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के अलावा उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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