Wednesday 13 July 2011

स्टेट बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में 1,63,000 रूपये अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 1,63,000 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बैंक की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने सरकाघाट तहसील के संधोल निवासी अनिल कुमार पुत्र जगन नाथ की शिकायत को उचित मानते हुए स्टेट बैंक आफ इंडिया की जयसिंघपुर शाखा को उक्त राशी का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बैंक से लोन लेकर बंदना कलाथ हाऊस के नाम से जयसिंघपुर में अपना व्यापार शुरू किया था। उन्होने बैंक के माध्यम से न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी के पास दुकान के स्टाक को बीमाकृत करवाया था। इसके बाद उपभोक्ता ने अपने व्यापार की जगह को संधोल बदल लिया था। जिसकी सूचना उपभोक्ता ने बैंक को भी दी थी। बीमा अवधी के दौरान ही 30 मई 2008 को उपभोक्ता की दुकान आग लगने से नष्ट हो गई थी। उपभोक्ता ने घटना की सुचना पुलिस, बैंक और कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने घटना के नुकसान के आकलन के लिए सर्वेयर की तैनाती की थी । लेकिन कंपनी के मुआवजा अदा न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने निषकर्ष में कहा कि बैंक को उपभोक्ता के व्यापार का स्थान बदलने की सूचना बीमा कंपनी को देनी चाहिए थी। लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि बैंक ने कंपनी को इस बारे में सूचित किया था। फोरम ने माना कि बैंक के कार्य न करने और लापरवाही बरतने के कारण उपभोक्ता को नु्कसान उठाना पडा। जिसके चलते फोरम ने बैंक को मुआवजा राशी का भुगतान ब्याज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।

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